बहराइच : जनपद में किशोरी से रेप के मामले में कोर्ट ने 46 दिन में फैसला सुनाया. कोर्ट ने दोषी को 20 वर्ष की सजा सुनाई. विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने गुरुवार को दुष्कर्म के मामले की सुनवाई की. दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. 26 दिन के ट्रायल के बाद 46 दिन में ही पीड़िता को इंसाफ मिल गया.
शादी समारोह में गई थी किशोरी : कैसरगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी 13 वर्षीय किशोरी 11 जून को शादी समारोह से वापस लौट रही थी. रात को जरवल रोड थाना क्षेत्र के ग्राम धनसरी निवासी सोनू उर्फ भारत पुत्र राम मिलन ने जूनियर विद्यालय के निकट उसे दबोच लिया. इसके बाद उसके साथ रेप किया. घटना के बाद पीड़िता किसी तरह घर पहुंची. पीड़िता ने परिवार के लोगों को घटना की जानकारी दी. इसके बाद परिवार के लोगों ने मामले में मुकदमा दर्ज कराया.
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एसपी ने दिए थे जल्द पैरवी के निर्देश दिए थे : जिला शासकीय अधिवक्ता संत प्रताप सिंह और विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो कोर्ट संतोष कुमार सिंह ने बताया कि कैसरगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की. पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा ने पुलिस को जल्द से जल्द पैरवी करने के निर्देश दिए. गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट वरुण मोहित निगम ने की. उन्होंने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई. आरोपी के ऊपर कोर्ट ने एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जिला शासकीय अधिवक्ता संत प्रताप सिंह ने बताया कि 26 दिन ट्रायल चला जबकि नाबालिग को 46 दिन में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पीड़िता को इंसाफ दिया.
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