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बहराइचः नर्सिंग होम पर मुकदमा दर्ज, लगे ये गंभीर आरोप

यूपी के बहराइच जिले में प्राइवेट नर्सिंग होम पर गलत इलाज करने और ऑपरेशन के नाम पर 77 हजार रुपये वसूलने के आरोप लगाए गए हैं. पीड़ित अधिवक्ता की तहरीर पर कोतवाली देहात पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है. वहीं आरोपी डॉक्टर खुद को निर्दोष बता रहे हैं.

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Published : Nov 11, 2020, 3:40 PM IST

नर्सिंग होम पर मुकदमा दर्ज.
नर्सिंग होम पर मुकदमा दर्ज.

बहराइचः जिले में प्राइवेट नर्सिंग होम में मरीजों के साथ अवैध वसूली करने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. इनमें अस्पताल चौराहे पर स्थित इंडिया हॉस्पिटल लगातार सुर्खियों में रहा है. हाल ही में एक अधिवक्ता से पथरी के ऑपरेशन के नाम पर दो किस्तों में 77 हजार रुपये वसूलने का मामला सामने आया है.

गलत इलाज करने का आरोप
अधिवक्ता सलाहुद्दीन की तहरीर पर कोतवाली देहात में इंडिया हॉस्पिटल के 2 डॉक्टर गयास अहमद और डॉक्टर अब्दुल के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है. मुकदमें के वादी पीड़ित अधिवक्ता सलाहुद्दीन ने बताया कि 6 सितंबर को उनके पेट में दर्द हुआ तो वह जिला अस्पताल के पास स्थित इंडिया हॉस्पिटल गए. वहां मौजूद डॉक्टर गयास और डॉक्टर अब्दुल ने अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दी.

पथरी के इलाज में लिया 80 हजार रुपये
पीड़ित ने बताया कि उसने डॉ. रमेश वर्मा से अल्ट्रासाउंड कराया तो रिपोर्ट में 14 एमएम की पथरी निकली. इस पर आरोपी डॉक्टरों ने बताया कि 27,000 रुपये लगेंगे और ऑपरेशन से पथरी निकाल दी जाएगी. पीड़ित ने बताया कि उससे कहा गया कि लखनऊ से सर्जन डॉक्टर फिरोज ऑपरेशन के लिए बुलाए जाएंगे. पीड़ित ने बताया कि उसके बाद इन्हीं दोनों डॉक्टरों ने ऑपरेशन शुरू किया और 80,000 रुपये की और मांग की.

पेट में छूटी पाइप
पैसों के मिलने के बाद दोनों डॉक्टरों ने अधिवक्ता की पथरी का ऑपरेशन किया. ऑपरेशन के बाद भी पेट में दर्द हुआ तो फिर से अल्ट्रासाउंड कराया गया. जब उसकी रिपोर्ट डॉक्टरों को दिखाई गई तो पता चला कि पेट में 5 एमएम और 9 एमएम की दो पथरी तथा पाइप पड़ा हुआ है. बाद में पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने डॉक्टर गयास और डॉक्टर अब्दुल के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया. साथ ही मामले की विवेचना में जुट गई. दूसरी तरफ आरोपी डॉक्टरों ने आरोप को निराधार बताया है और जांच में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है.

आरोपी डॉक्टर ने खुद को बताया निर्दोष
आरोपी डॉक्टर गयास अहमद ने बताया कि अधिवक्ता सलाहुद्दीन और उनके भाई का उपचार उनके द्वारा नहीं किया गया है. वह बाल रोग विशेषज्ञ हैं, वह किसी का ऑपरेशन कर ही नहीं सकते हैं. उन्होंने बताया कि अधिवक्ता का ऑपरेशन विशेषक डॉक्टर द्वारा किया गया है. उन्होंने पेट में पाइप छोड़े जाने के संबंध में बताया कि गुर्दे के ऑपरेशन के दौरान पाइप का इस्तेमाल किया जाता है. उन्होंने बताया कि जो भी प्रक्रिया को वह गलत बता रहे हैं. वह मेडिकल नियमों के अनुसार है.

बहराइचः जिले में प्राइवेट नर्सिंग होम में मरीजों के साथ अवैध वसूली करने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. इनमें अस्पताल चौराहे पर स्थित इंडिया हॉस्पिटल लगातार सुर्खियों में रहा है. हाल ही में एक अधिवक्ता से पथरी के ऑपरेशन के नाम पर दो किस्तों में 77 हजार रुपये वसूलने का मामला सामने आया है.

गलत इलाज करने का आरोप
अधिवक्ता सलाहुद्दीन की तहरीर पर कोतवाली देहात में इंडिया हॉस्पिटल के 2 डॉक्टर गयास अहमद और डॉक्टर अब्दुल के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है. मुकदमें के वादी पीड़ित अधिवक्ता सलाहुद्दीन ने बताया कि 6 सितंबर को उनके पेट में दर्द हुआ तो वह जिला अस्पताल के पास स्थित इंडिया हॉस्पिटल गए. वहां मौजूद डॉक्टर गयास और डॉक्टर अब्दुल ने अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दी.

पथरी के इलाज में लिया 80 हजार रुपये
पीड़ित ने बताया कि उसने डॉ. रमेश वर्मा से अल्ट्रासाउंड कराया तो रिपोर्ट में 14 एमएम की पथरी निकली. इस पर आरोपी डॉक्टरों ने बताया कि 27,000 रुपये लगेंगे और ऑपरेशन से पथरी निकाल दी जाएगी. पीड़ित ने बताया कि उससे कहा गया कि लखनऊ से सर्जन डॉक्टर फिरोज ऑपरेशन के लिए बुलाए जाएंगे. पीड़ित ने बताया कि उसके बाद इन्हीं दोनों डॉक्टरों ने ऑपरेशन शुरू किया और 80,000 रुपये की और मांग की.

पेट में छूटी पाइप
पैसों के मिलने के बाद दोनों डॉक्टरों ने अधिवक्ता की पथरी का ऑपरेशन किया. ऑपरेशन के बाद भी पेट में दर्द हुआ तो फिर से अल्ट्रासाउंड कराया गया. जब उसकी रिपोर्ट डॉक्टरों को दिखाई गई तो पता चला कि पेट में 5 एमएम और 9 एमएम की दो पथरी तथा पाइप पड़ा हुआ है. बाद में पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने डॉक्टर गयास और डॉक्टर अब्दुल के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया. साथ ही मामले की विवेचना में जुट गई. दूसरी तरफ आरोपी डॉक्टरों ने आरोप को निराधार बताया है और जांच में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है.

आरोपी डॉक्टर ने खुद को बताया निर्दोष
आरोपी डॉक्टर गयास अहमद ने बताया कि अधिवक्ता सलाहुद्दीन और उनके भाई का उपचार उनके द्वारा नहीं किया गया है. वह बाल रोग विशेषज्ञ हैं, वह किसी का ऑपरेशन कर ही नहीं सकते हैं. उन्होंने बताया कि अधिवक्ता का ऑपरेशन विशेषक डॉक्टर द्वारा किया गया है. उन्होंने पेट में पाइप छोड़े जाने के संबंध में बताया कि गुर्दे के ऑपरेशन के दौरान पाइप का इस्तेमाल किया जाता है. उन्होंने बताया कि जो भी प्रक्रिया को वह गलत बता रहे हैं. वह मेडिकल नियमों के अनुसार है.

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