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बहराइच : दीवानी न्यायालय में अब वीडियो कांफ्रेंसिंग से होगी सुनवाई

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Published : Jul 30, 2020, 9:57 PM IST

यूपी के बहराइच दीवानी न्यायालय में अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होगी. ये अति आवश्यक वादों पर ही सुनवाई की प्रक्रिया चलेगी. न्यायालय संचालन के सम्बन्ध में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 28 जुलाई 2020 को जारी की गई गाइडलाइन के अनुपालन में जनपद न्यायाधीश ने ये दिशा निर्देश जारी किया है.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अब होगी सुनवाई.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अब होगी सुनवाई.

बहराइच : दीवानी न्यायालय में अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होगी. ये अति आवश्यक वादों पर ही सुनवाई की प्रक्रिया चलेगी. न्यायालय संचालन के सम्बन्ध में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 28 जुलाई 2020 को जारी की गई गाइडलाइन के अनुपालन में जनपद न्यायाधीश ने ये दिशा निर्देश जारी किया है.

दरअसल, बहराइच शहर के मोहल्ला खत्रीपुरा में स्थित जनपद न्यायालय परिसर से 50 मीटर दूरी पर कोरोना पॉजिटिव पाया गया था. जिसके पश्चात जनपद न्यायालय कन्टेनमेन्ट जोन में आ गया. इसके बाद हाईकोर्ट ने जनपद न्यायालय बहराइच के समस्त न्यायालयों को 4 अगस्त 2020 तक बन्द रखने के निर्देश दिये हैं.


कन्टेनमेन्ट ज़ोन अन्तर्गत न्यायालयों के संचालन के सम्बन्ध में हाईकोर्ट इलाहाबाद द्वारा 28 जुलाई 2020 को जारी गाइड लाईन के अनुपालन में जनपद न्यायाधीश चन्द्रभान ने बताया कि पैरेन्ट कोर्ट से सम्बन्धित अति आवश्यक वादों, जमानत व अंतरिम जमानत के प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाएंगे.

वादों की सुनवाई वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से की जायेगी. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का लिंक दीवानी न्यायालय के सिस्टम आफिसर द्वारा प्राप्त कराया जायेगा. ई-मेल व अन्य जानकारी जनपद न्यायालय के वेबसाइट से प्राप्त किये जा सकते हैं.

बहराइच : दीवानी न्यायालय में अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होगी. ये अति आवश्यक वादों पर ही सुनवाई की प्रक्रिया चलेगी. न्यायालय संचालन के सम्बन्ध में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 28 जुलाई 2020 को जारी की गई गाइडलाइन के अनुपालन में जनपद न्यायाधीश ने ये दिशा निर्देश जारी किया है.

दरअसल, बहराइच शहर के मोहल्ला खत्रीपुरा में स्थित जनपद न्यायालय परिसर से 50 मीटर दूरी पर कोरोना पॉजिटिव पाया गया था. जिसके पश्चात जनपद न्यायालय कन्टेनमेन्ट जोन में आ गया. इसके बाद हाईकोर्ट ने जनपद न्यायालय बहराइच के समस्त न्यायालयों को 4 अगस्त 2020 तक बन्द रखने के निर्देश दिये हैं.


कन्टेनमेन्ट ज़ोन अन्तर्गत न्यायालयों के संचालन के सम्बन्ध में हाईकोर्ट इलाहाबाद द्वारा 28 जुलाई 2020 को जारी गाइड लाईन के अनुपालन में जनपद न्यायाधीश चन्द्रभान ने बताया कि पैरेन्ट कोर्ट से सम्बन्धित अति आवश्यक वादों, जमानत व अंतरिम जमानत के प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाएंगे.

वादों की सुनवाई वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से की जायेगी. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का लिंक दीवानी न्यायालय के सिस्टम आफिसर द्वारा प्राप्त कराया जायेगा. ई-मेल व अन्य जानकारी जनपद न्यायालय के वेबसाइट से प्राप्त किये जा सकते हैं.

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