बहराइच: 4 मई से लगे लॉकडाउन 3.0 के संबंध में पुलिस प्रशासन ने अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश (गाइडलाइन) दिए. डीएम शंभू कुमार ने बताया कि लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गैर आवश्यक गतिविधियों का आवागमन सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक निषिद्ध रहेगा.
स्कूल, कोचिंग रहेंगे बंद
जिलाधिकारी शंभू कुमार ने बताया कि यात्री रेलों का आवागमन और अंतरराज्यीय बस परिवहन की विशेष परिस्थितियों को छोड़कर गैर आवश्यक गतिविधियों का होना निषिद्ध रहेगा. समस्त स्कूल, कॉलेज, शिक्षण, प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान इत्यादि बंद रहेंगे, जबकि ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा के लिए अनुमति होगी.
हॉटस्पॉट क्षेत्रों पर होगी आपूर्ति
समस्त सामाजिक राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों के साथ ही धार्मिक जुलूस पूर्णत: जनता के लिए प्रतिबंधित रहेंगे. जनपद के थाना कोतवाली नगर के अंतर्गत मोहल्ला गुलाम अलीपुरा, थाना राम गांव के ग्राम फत्तेपुरवा, थाना दरगाह शरीफ अंतर्गत वजीरपुर में यह लागू होगा.
इसके साथ ही कोतवाली देहात अंतर्गत केशवापुर, कोतवाली नानपारा अंतर्गत ग्राम माघी एवं सरैया, थाना रिसिया अंतर्गत ग्राम लखैया जदीद व थाना रानीपुर के अंतर्गत अचैलिया हॉटस्पॉट के रूप में चिह्मित हैं. इस स्थानों पर कंटेंटमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, चिकित्सीय टीम एवं सैनिटाइजेशन टीम के अलावा किसी अन्य प्रकार की सेवा पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगी.
कंटेंटमेंट जोन के बाहर कार्य करने की अनुमति
65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु से कम उम्र के बच्चे घर के अंदर ही रहेंगे. विशेष परिस्थितियों में स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के लिए बाहर आने की अनुमति होगी. कंटेंटमेंट जोन के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के शर्त पर ओपीडी और चिकित्सा क्लीनिक खोलने की अनुमति होगी.
शादी आयोजन में 20 से कम हों लोग
जिले स्तर पर टैक्सी एवं कैब सेवाएं एक ड्राइवर और 2 यात्रियों सहित जिले की सीमा के अंदर चलाने की अनुमति होगी. हेयर सैलून और स्पा आदि की दुकानें पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगे. जनपद में शादी संबंधित आयोजनों के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा. आयोजन में 20 से कम व्यक्तियों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए.
निश्चित समय के लिए दुकान खोलने की अनुमति
अंतिम संस्कार से संबंधित गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जाएगी, जिसमें 20 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी. जिले में सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा पान, मसाला, गुटखा तंबाकू आदि का उपयोग निषिद्ध होगा. जिले में आबकारी विभाग की मात्र एकल दुकानों को सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी.
नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
जिले में निर्माण सामग्री, बालू, मोरंग व गिट्टी की दुकानों को खोलने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा. जिले में प्रभावी धारा 144, दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पारित निषेधाज्ञा का अक्षरक्षा का अनुपालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा.
लॉकडाउन गाइडलाइन्स का आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुरूप कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए. नियमों के उल्लंघन करने वालों पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 51 से 60 व भारतीय दंड विधान की धारा 188 में दिए गए प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी.