बहराइच: नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को एक जघन्य अपराध माना जाता है, जिसका संज्ञान लेते हुए अदालत ने आज 5 साल पुराने मामले में आरोपी को 10 साल की सजा और एक लाख रुपए का आर्थिक जुर्माना देने की सजा सुनाई है. पूरा मामला बहराइच के नानपारा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है, जहां के रहने वाले एक पीड़ित पिता ने वर्ष 2017 में अपनी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने के मामले में एक तहरीर नानपारा कोतवाली में दिया था.
पूरा मामला बहराइच जिले के नानपारा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है, जहां के रहने वाले रियाज नाम के व्यक्ति ने साल 2017 में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. इसके बाद नानपारा कोतवाली में नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में रियाज के विरुद्ध पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया था, जिसका मामला न्यायालय में चल रहा था. इसी कड़ी में शनिवार को न्यायालय ने आरोपी रियाज को 10 साल की सजा और एक लाख रुपये का आर्थिक जुर्माना देने की सजा सुनाइ है.
न्यायालय के इस फैसले से पीड़िता के पिता के चेहरे पर संतोष के भाव देखे गए और न्यायपालिका के प्रति पीड़िता के पिता का विश्वास बढ़ गया है. बहराइच सिविल कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता पास्को एक्ट संत प्रताप सिंह ने बताया 2017 में मुकदमा पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था, जिसका मामला कोर्ट में चल रहा था जिसमें जगह अपराध को संज्ञान में लेते हुए अदालत ने 10 साल की सजा और एक लाख रुपए का आर्थिक दंड आरोपी रियाज के ऊपर लगाया है.
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