ETV Bharat / state

हत्या व बलवा के मामले में 24 लोगों को आजीवन कारावास की सजा

बहराइच में अपर सत्र न्यायाधीश सष्टम मनोज कुमार मिश्र ने 21 साल पहले पंचायत चुनाव के दौरान हत्या व बलवा के मामले में 24 लोगों को दोषी ठहराते हुए सभी को आजीवन कारावास की सजा दी है. अभियुक्तों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. इस मामले में छह आरोपितों की मौत हो चुकी है.

हत्या व बलवा के मामले में 24 लोगों को आजीवन कारावास की सजा
हत्या व बलवा के मामले में 24 लोगों को आजीवन कारावास की सजा
author img

By

Published : Feb 10, 2021, 7:58 PM IST

बहराइच: अपर सत्र न्यायाधीश सष्टम मनोज कुमार मिश्र ने 21 साल पहले पंचायत चुनाव के दौरान हत्या व बलवा के मामले में 24 लोगों को दोषी ठहराते हुए सभी को आजीवन कारावास की सजा दी है. अभियुक्तों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. मामले के छह आरोपितों की मौत हो चुकी है.

जानें क्या था मामला
विशेश्वरगंज क्षेत्र के डोलकुआ गांव में 14 जून 2000 को समय 11 बजे पंचायत चुनाव के दिन मतदान स्थल पर गांव के ही जगत नारायन ने गोंडा जिले से कुछ लोगों को बुलवाया था. सुनियोजित ढंग से प्राइमरी पाठशाला के पश्चिम रामसेवक के मकान में सभी असलहों से लैस होकर बैठे थे. यहां से विपक्षी रमेश कुमार पर गोली चलाई थी. रमेश की मौके पर मौत हो गई थी. इस घटना में आरोपित मनोज कुमार की अद्धी से सुदीप कुमार घायल हो गए थे. अन्य लोगों की फायरिंग से राजशेखर, रामतेज, रामकुमार, इंद्रसेन, अंबरलाल, सतीशचंद्र गंभीर रूप से घायल हुए थे.

सूचना मिलते ही घटनास्थल पर विश्वेशरगंज समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपित को पकड़ लिया. बुधवार को अपर शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार सिंह व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश सष्टम मनोज कुमार मिश्र ने गोंडा जिले के अदालत प्रसाद, रामानुज, मुन्नाराम मिश्र उर्फ मुन्ना, राजू उर्फ राघवराम, विशेश्वरगंज थाना क्षेत्र के हरैया डोलकुआ व शुक्लपुरवा निवासी गजेंद्रनाथ, सुरेंद्रनाथ, मनोज, पवन, सुभाष, संतोष, नरसिंह नारायण, उमेश दत्त, चांदअली, हरेंद्र देव, नंगूलाल, बाबूलाल, गंगाराम, लालसाहब, राघवराम, राजू, रामसेवक, महादेव, सहदेव को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अभियुक्तों को वारंट तैयार कर सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया गया.

बहराइच: अपर सत्र न्यायाधीश सष्टम मनोज कुमार मिश्र ने 21 साल पहले पंचायत चुनाव के दौरान हत्या व बलवा के मामले में 24 लोगों को दोषी ठहराते हुए सभी को आजीवन कारावास की सजा दी है. अभियुक्तों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. मामले के छह आरोपितों की मौत हो चुकी है.

जानें क्या था मामला
विशेश्वरगंज क्षेत्र के डोलकुआ गांव में 14 जून 2000 को समय 11 बजे पंचायत चुनाव के दिन मतदान स्थल पर गांव के ही जगत नारायन ने गोंडा जिले से कुछ लोगों को बुलवाया था. सुनियोजित ढंग से प्राइमरी पाठशाला के पश्चिम रामसेवक के मकान में सभी असलहों से लैस होकर बैठे थे. यहां से विपक्षी रमेश कुमार पर गोली चलाई थी. रमेश की मौके पर मौत हो गई थी. इस घटना में आरोपित मनोज कुमार की अद्धी से सुदीप कुमार घायल हो गए थे. अन्य लोगों की फायरिंग से राजशेखर, रामतेज, रामकुमार, इंद्रसेन, अंबरलाल, सतीशचंद्र गंभीर रूप से घायल हुए थे.

सूचना मिलते ही घटनास्थल पर विश्वेशरगंज समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपित को पकड़ लिया. बुधवार को अपर शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार सिंह व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश सष्टम मनोज कुमार मिश्र ने गोंडा जिले के अदालत प्रसाद, रामानुज, मुन्नाराम मिश्र उर्फ मुन्ना, राजू उर्फ राघवराम, विशेश्वरगंज थाना क्षेत्र के हरैया डोलकुआ व शुक्लपुरवा निवासी गजेंद्रनाथ, सुरेंद्रनाथ, मनोज, पवन, सुभाष, संतोष, नरसिंह नारायण, उमेश दत्त, चांदअली, हरेंद्र देव, नंगूलाल, बाबूलाल, गंगाराम, लालसाहब, राघवराम, राजू, रामसेवक, महादेव, सहदेव को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अभियुक्तों को वारंट तैयार कर सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया गया.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.