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Land Mafia in Baghpat: में 29 भू माफिया पर एफआईआर, वक्फ और कब्रिस्तान की जमीन के खरीद-फरोख्त का आरोप

बागपत में वक्फ और कब्रिस्तान की जमीन को अवैध रूप से बेचने और उस पर निमार्ण करने के आरोप में डीएम के निर्देश पर 29 भू माफिया पर मुकदमा दर्ज किया गया है.

बागपत में भू माफिया पर मुकदमा
बागपत में भू माफिया पर मुकदमा
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Published : Feb 7, 2023, 7:43 AM IST

बागपतः जनपद में सोमवार को 29 भू-माफिया पर पुलिस ने सोमवार को शिंकजा कसा है. कब्रिस्तान और वक्फ की जमीन को अवैध रूप से बेचने और निर्माण कराने वालों पर पुलिस प्रशासन ने मुकदमा दर्ज किया है. डीएम राज कमल यादव के निर्देश के बाद जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सुमन गौतम ने शहर कोतवाली में धारा 420/467/468/471/120B के तहत एफआईआर दर्ज कराई है.

डीएम राज कमल यादव के द्वारा सख्त निर्देश दिए गए कि ऐसे भू माफिया को चिंन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए. नगर पालिका परिषद (पुराना करबा बागपत) में खसरा संख्या 2879 व 2910 दोनो कब्रिस्तान और वक्फ की भूमि है. खसरा संख्या 2879 रकबा 3.540 हैक्टेयर भूमि स्थित मौजा नॉन जैस ए बागपत बांगर खेवट संख्या 69 श्रेणी 15 गैर मुमकीन मद संख्या 3 में कब्रिस्तान अंकित है. जो नगर पालिका परिषद बागपत की सीमा के अन्तर्गत है. यह जमींदारी क्षेत्र की भूमि है. वहीं, खसरा संख्या 2910 रकबा 0.9990 हैक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेख में कब्रिस्तान दर्ज है, जो खेवट नम्बर 68 बिलकीश फातमा बेगम की खेवट की भूमि है. खसरा संख्या 2910 के कुछ भाग पर प्लाट और रास्ता बना हुआ है, जो नगर पालिका परिषद बागपत की सीमा के अन्तर्गत स्थित है.

ये भी पढ़ेंः High Court News : तुस्याना जमीन घोटाले में नोएडा के पूर्व प्रबंधक कैलाश भाटी की जमानत अर्जी खारिज

उक्त भूमि जमींदारी क्षेत्र की भूमि है, भूमि का यामीन पुत्र वहीद ने खुद को कब्रिस्तान का मालिक बताया. कब्रिस्तान की भूमि खसरा 2879 एवं 2910 अन्दर हदूद मय यासीन पुत्र वहीद ने अपने आप को मालिक बताकर भूमाफियां से मिलकर प्लाटिंग करा दी. वक्फ की सम्पत्ति पर अवैध रूप से निर्माण करने बाले 29 व्यक्ति क्रेता, विक्रेता और अन्य के खिलाफ सोमवार को शहर कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई गयी है. जनपद मे भू माफिया पर यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है.

ये भी पढ़ेंः Basti News: लग्जरी कारों को चोरी कर बेचते थे नेपाल, गिरोह के दो सदस्य गिरफ्तार

बागपतः जनपद में सोमवार को 29 भू-माफिया पर पुलिस ने सोमवार को शिंकजा कसा है. कब्रिस्तान और वक्फ की जमीन को अवैध रूप से बेचने और निर्माण कराने वालों पर पुलिस प्रशासन ने मुकदमा दर्ज किया है. डीएम राज कमल यादव के निर्देश के बाद जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सुमन गौतम ने शहर कोतवाली में धारा 420/467/468/471/120B के तहत एफआईआर दर्ज कराई है.

डीएम राज कमल यादव के द्वारा सख्त निर्देश दिए गए कि ऐसे भू माफिया को चिंन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए. नगर पालिका परिषद (पुराना करबा बागपत) में खसरा संख्या 2879 व 2910 दोनो कब्रिस्तान और वक्फ की भूमि है. खसरा संख्या 2879 रकबा 3.540 हैक्टेयर भूमि स्थित मौजा नॉन जैस ए बागपत बांगर खेवट संख्या 69 श्रेणी 15 गैर मुमकीन मद संख्या 3 में कब्रिस्तान अंकित है. जो नगर पालिका परिषद बागपत की सीमा के अन्तर्गत है. यह जमींदारी क्षेत्र की भूमि है. वहीं, खसरा संख्या 2910 रकबा 0.9990 हैक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेख में कब्रिस्तान दर्ज है, जो खेवट नम्बर 68 बिलकीश फातमा बेगम की खेवट की भूमि है. खसरा संख्या 2910 के कुछ भाग पर प्लाट और रास्ता बना हुआ है, जो नगर पालिका परिषद बागपत की सीमा के अन्तर्गत स्थित है.

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उक्त भूमि जमींदारी क्षेत्र की भूमि है, भूमि का यामीन पुत्र वहीद ने खुद को कब्रिस्तान का मालिक बताया. कब्रिस्तान की भूमि खसरा 2879 एवं 2910 अन्दर हदूद मय यासीन पुत्र वहीद ने अपने आप को मालिक बताकर भूमाफियां से मिलकर प्लाटिंग करा दी. वक्फ की सम्पत्ति पर अवैध रूप से निर्माण करने बाले 29 व्यक्ति क्रेता, विक्रेता और अन्य के खिलाफ सोमवार को शहर कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई गयी है. जनपद मे भू माफिया पर यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है.

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