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अनलॉक-2 के लिए बदायूं DM ने जारी की गाइडलाइन्स

अनलॉक-2 को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है. इसके तहत बदायूं जिले में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी. साथ ही स्कूल कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रहेंगे.

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बदायूं में 31 जुलाई तक नहीं खुलेंगे स्कूल.
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Published : Jul 2, 2020, 3:21 PM IST

बदायूं: कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच राज्य सरकार ने अनलॉक-2 की गाइडलाइन जारी कर दी है. जिलाधिकारी ने गुरुवार को बताया कि गाइडलाइन-2 के अनुसार 31 जुलाई तक विद्यालयों में शिक्षण कार्य बंद रहेगा. बाजार खुलने का समय सुबह 9 से शाम 6 बजे तक का रहेगा. वहीं रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा.

रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन

अनलॉक-1 की अवधि पूरी होने पर सरकार ने कोविड को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं. गुरुवार को जिलाधिकारी कुमार प्रशांत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अनलॉक-2 के नियमों के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई. उन्होंने बताया कि स्कूल, कॉलेजों को बंद रखने का आदेश जारी रहेगा. आगे 31 जुलाई तक शिक्षण कार्य पूर्णतया बंद रहेगा. वहीं बाजार सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक यथावत खोले जाएंगे. हालांकि पिछली गाइडलाइन के अनुसार जो दुकानें जिस-जिस दिन खोली जाती थी, उनके समय और दिन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, लेकिन रात्रि में 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक पूर्णतया लॉकडाउन जारी रहेगा. बहरहाल प्राइमरी स्कूलों में टीचर्स जाएंगे लेकिन शिक्षण कार्य वहां बंद रहेगा. ऑनलाइन शिक्षण कार्य जहां चल रहा है, वह यथावत जारी रहेगा.

जिलाधिकारी कुमार प्रशांत ने बताया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान 15 जुलाई के बाद खुलेंगे. सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और मैरिज हॉल संचालित करने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा. वहीं कंटेनमेंट जोन में गतिविधियां पूर्व की तरह ही नियंत्रित रहेंगी. मेडिकल स्टोर्स प्रतिदिन खोले जाएंगे और रविवार की बंदी यथावत रहेगी.

बदायूं: कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच राज्य सरकार ने अनलॉक-2 की गाइडलाइन जारी कर दी है. जिलाधिकारी ने गुरुवार को बताया कि गाइडलाइन-2 के अनुसार 31 जुलाई तक विद्यालयों में शिक्षण कार्य बंद रहेगा. बाजार खुलने का समय सुबह 9 से शाम 6 बजे तक का रहेगा. वहीं रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा.

रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन

अनलॉक-1 की अवधि पूरी होने पर सरकार ने कोविड को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं. गुरुवार को जिलाधिकारी कुमार प्रशांत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अनलॉक-2 के नियमों के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई. उन्होंने बताया कि स्कूल, कॉलेजों को बंद रखने का आदेश जारी रहेगा. आगे 31 जुलाई तक शिक्षण कार्य पूर्णतया बंद रहेगा. वहीं बाजार सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक यथावत खोले जाएंगे. हालांकि पिछली गाइडलाइन के अनुसार जो दुकानें जिस-जिस दिन खोली जाती थी, उनके समय और दिन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, लेकिन रात्रि में 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक पूर्णतया लॉकडाउन जारी रहेगा. बहरहाल प्राइमरी स्कूलों में टीचर्स जाएंगे लेकिन शिक्षण कार्य वहां बंद रहेगा. ऑनलाइन शिक्षण कार्य जहां चल रहा है, वह यथावत जारी रहेगा.

जिलाधिकारी कुमार प्रशांत ने बताया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान 15 जुलाई के बाद खुलेंगे. सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और मैरिज हॉल संचालित करने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा. वहीं कंटेनमेंट जोन में गतिविधियां पूर्व की तरह ही नियंत्रित रहेंगी. मेडिकल स्टोर्स प्रतिदिन खोले जाएंगे और रविवार की बंदी यथावत रहेगी.

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