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बदायूं: शस्त्रधारकों के लिए नई गाइडलाइंस जारी, जानिए क्या

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Published : Jun 30, 2020, 5:37 PM IST

यूपी के बदायूं में शस्त्रधारकों के लिए शासन से नई गाइडलाइंस जारी की गई है. इसके अनुसार एक ही नाम पर तीन शस्त्र रखने वाले लाइसेंसधारकों को एक शस्त्र लाइसेंस सरेंडर करना पड़ेगा.

शस्त्र धारकों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी
शस्त्र धारकों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी

बदायूं: शस्त्रधारकों के लिए शासन से आई नई गाइडलाइंस के बाद एक ही नाम पर तीन शस्त्र रखना अब संभव नहीं हो पाएगा. ऐसे लाइसेंसधारकों को अपना एक शस्त्र लाइसेंस सरेंडर करना पड़ेगा, अन्यथा उसे निरस्त कर दिया जाएगा. जिन शस्त्र धारकों ने अभी तक यूनिक आईडी नंबर शस्त्र कार्यालय से नहीं प्राप्त किया है, उनके शस्त्र का लाइसेंस स्वत: ही निरस्त माना जाएगा. जिलाधिकारी कार्यालय को इससे संबंधित गाइडलाइन शासन से प्राप्त हो गई है.

शस्त्र लाइसेंस स्वत: होंगे निरस्त
शासन द्वारा शस्त्र लाइसेंस के संबंध में नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके अनुसार अब किसी भी शस्त्रधारक के नाम पर तीन शस्त्र लाइसेंस नहीं होंगे. ऐसे शस्त्रधारकों को एक लाइसेंस सरेंडर करना होगा. इसके लिए 13 दिसंबर तक की समयसीमा निर्धारित की गई है. इसके अलावा जिन लाइसेंसधारियों ने अपने शस्त्र लाइसेंस पर यूनिक आईडी नंबर नहीं लिया है, उनके शस्त्र लाइसेंस स्वत: ही निरस्त माने जाएंगे.

निर्देश जारी
इसके अलावा वह शस्त्र लाइसेंसधारी जिनके लाइसेंस जम्मू-कश्मीर एवं नागालैंड इत्यादि राज्यों से जारी हुए थे, उनका स्पेशल ऑडिट भी प्रशासन द्वारा करवाया जाएगा. इसके अतिरिक्त शस्त्र लाइसेंसों की दुकानों का भी सत्यापन करवाया जाएगा. इसको लेकर जिलाधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित कर दिया गया है.

डीएम ने दी जानकारी
जिलाधिकारी कुमार प्रशांत का कहना है कि शासन से शस्त्र लाइसेंस को लेकर नई गाइडलाइन प्राप्त हो गई है, जिस पर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है. जिन लोगों ने यूनिक आईडी नंबर नहीं लिया होगा, उनके लाइसेंस स्वत: ही निरस्त माने जाएंगे. कोई भी शख्स अब तीन शस्त्र लाइसेंस एक ही नाम पर नहीं रख सकता है.

उन्होंने बताया कि जिनके पास 3 से अधिक लाइसेंस एक ही नाम पर हैं, उन्हें 13 दिसंबर से पहले-पहले एक लाइसेंस सरेंडर करना होगा. इसके अतिरिक्त जम्मू-कश्मीर और नागालैंड से जो लाइसेंस इश्यू किए गए थे, उनका ऑडिट करवाया जाएगा. शस्त्र लाइसेंस की दुकानों का सत्यापन भी करवाया जाएगा.

बदायूं: शस्त्रधारकों के लिए शासन से आई नई गाइडलाइंस के बाद एक ही नाम पर तीन शस्त्र रखना अब संभव नहीं हो पाएगा. ऐसे लाइसेंसधारकों को अपना एक शस्त्र लाइसेंस सरेंडर करना पड़ेगा, अन्यथा उसे निरस्त कर दिया जाएगा. जिन शस्त्र धारकों ने अभी तक यूनिक आईडी नंबर शस्त्र कार्यालय से नहीं प्राप्त किया है, उनके शस्त्र का लाइसेंस स्वत: ही निरस्त माना जाएगा. जिलाधिकारी कार्यालय को इससे संबंधित गाइडलाइन शासन से प्राप्त हो गई है.

शस्त्र लाइसेंस स्वत: होंगे निरस्त
शासन द्वारा शस्त्र लाइसेंस के संबंध में नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके अनुसार अब किसी भी शस्त्रधारक के नाम पर तीन शस्त्र लाइसेंस नहीं होंगे. ऐसे शस्त्रधारकों को एक लाइसेंस सरेंडर करना होगा. इसके लिए 13 दिसंबर तक की समयसीमा निर्धारित की गई है. इसके अलावा जिन लाइसेंसधारियों ने अपने शस्त्र लाइसेंस पर यूनिक आईडी नंबर नहीं लिया है, उनके शस्त्र लाइसेंस स्वत: ही निरस्त माने जाएंगे.

निर्देश जारी
इसके अलावा वह शस्त्र लाइसेंसधारी जिनके लाइसेंस जम्मू-कश्मीर एवं नागालैंड इत्यादि राज्यों से जारी हुए थे, उनका स्पेशल ऑडिट भी प्रशासन द्वारा करवाया जाएगा. इसके अतिरिक्त शस्त्र लाइसेंसों की दुकानों का भी सत्यापन करवाया जाएगा. इसको लेकर जिलाधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित कर दिया गया है.

डीएम ने दी जानकारी
जिलाधिकारी कुमार प्रशांत का कहना है कि शासन से शस्त्र लाइसेंस को लेकर नई गाइडलाइन प्राप्त हो गई है, जिस पर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है. जिन लोगों ने यूनिक आईडी नंबर नहीं लिया होगा, उनके लाइसेंस स्वत: ही निरस्त माने जाएंगे. कोई भी शख्स अब तीन शस्त्र लाइसेंस एक ही नाम पर नहीं रख सकता है.

उन्होंने बताया कि जिनके पास 3 से अधिक लाइसेंस एक ही नाम पर हैं, उन्हें 13 दिसंबर से पहले-पहले एक लाइसेंस सरेंडर करना होगा. इसके अतिरिक्त जम्मू-कश्मीर और नागालैंड से जो लाइसेंस इश्यू किए गए थे, उनका ऑडिट करवाया जाएगा. शस्त्र लाइसेंस की दुकानों का सत्यापन भी करवाया जाएगा.

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