आजमगढ़: जिले के फूलपुर पवई विधानसभा क्षेत्र से सपा विधायक और वर्तमान में फतेहगढ़ जेल में बंद रमाकांत यादव को जहरीली शराब कांड मामले में जबरन पुलिस द्वारा फंसाए जाने का आरोप था. इस मामले में उनके अधिवक्ता स्वामीनाथ यादव ने कहा कि पिछले वर्ष अहरौला थाना के माहुल में जहरीली शराब कांड मामले में तीन मुकदमे दर्ज किए गए थे. इसमें अन्य सभी आरोपियों की जमानत हो चुकी है. लेकिन, रमाकांत यादव को जमानत नहीं मिली है.
अधिवक्ता स्वामीनाथ यादव ने कहा कि मामले में तीन FIR, फूलपुर और अहरौला थाने में दर्ज हुए थे. मामले में एक दिन पहले एडीजे थर्ड एमपी एमएलए कोर्ट में तीनों मुकदमों में रमाकांत यादव की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हुई थी. जिसमें सविता पत्नी रामकरन, अजय कुमार पुत्र रामकरन पेश हुए थे. जहरीली शराब से रामकरन की मौत बताई गई थी. इसके अलावा सुनील कुमार भी बतौर साक्षी प्रस्तुत हुए थे. तीनों गवाह पुलिस को दिए गए बयान से मुकर गए.
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अधिवक्ता ने कहा कि इन तीनों मुकदमों में जिसके यहां से जहरीली शराब बरामद हुई थी, उसकी शराब की दुकान थी. सबकी जमानत हो गई है, लेकिन इस मामले में रमाकांत यादव की अभी तक जमानत नहीं हो सकी है. जबकि रमाकांत यादव का नाम मुकदमे में चार्जशीट दाखिल होने के बाद घटना के करीब 7 महीने बाद दर्ज किया गया था. रमाकांत यादव पर कुल नौ मुकदमे चल रहे हैं, जिसमें अन्य छह मुकदमों में जमानत हो चुकी है. जहरीली शराब के मुकदमों में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से छह माह के भीतर सुनवाई पूरी करने का डायरेक्शन भी है.
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