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इस मामले में मुख्तार अंसारी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट में हुई पेशी, फैसला टला

माफिया मुख्तार अंसारी (Mafia Mukhtar Ansari ) की MP-MLA कोर्ट में पेशी हुई. कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 16 अक्टूबर की तय की है.

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माफिया मुख्तार अंसारी
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Oct 3, 2023, 8:25 PM IST

आजमगढ़: ठेकेदार और उसके साथियों पर फायरिंग मामले में माफिया मुख्तार अंसारी की मंगलवार को वीसी के माध्यम से एमपी-एमएलए कोर्ट में पेशी हुई. न्यायाधीश ने एक गवाह की गवाही पूरी होने के बाद सुनवाई के लिए अगली तारीख मुकर्रर कर दिया.

गौरतलब है कि 2014 में तरवां थाना के ऐराकला गांव में सड़क के ठेके के विवाद को लेकर मुख्तार गैंग के लोगों ने ठेकेदार पर फायरिंग की थी. इस घटना में ठेकेदार तो बाल-बाल बच गया था लेकिन दो मजदूर गोली लगने से घायल हो गए थे. जिसमें एक मजदूर की इलाज के दौरान वाराणसी में मौत हो गई थी. ठेकेदार और उसके परिवार की तहरीर पर तरवां थाने में मुख्तार अंसारी और उसके लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था. इस मामले में मुख्तार अंसारी समेत 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था. मुख्तार अंसारी पर साजिश रचने का आरोप था. मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था. वहीं इस घटना में शामिल कई आरोपियों की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है. इस मामले में कोर्ट द्वारा कई आरोपियों को सजा भी सुनाई जा चुकी है.

इसे भी पढ़े-माफिया मुख्तार अंसारी के गैंगेस्टर मामले की सुनवाई टली, छुट्टी पर गए न्यायाधीश

मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश ओम प्रकाश वर्मा की अदलात में चल रही है. मंगलवार को माफिया मुख्तार अंसारी बांदा जेल से वीसी के माध्यम से पेश हुआ. इस मामले में प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त किये गए विशेष अभियोजक राधेश्याम मालवीय ने बताया कि न्यायाधीश के सामने मंगलवार को गवाह सुशील की गवाही हुई. गवाही पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने इस मामले में सुनवाई के लिए 16 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दिया है.


यह भी पढ़े-माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर मामले में आने वाला फैसला टला, जानें वजह

आजमगढ़: ठेकेदार और उसके साथियों पर फायरिंग मामले में माफिया मुख्तार अंसारी की मंगलवार को वीसी के माध्यम से एमपी-एमएलए कोर्ट में पेशी हुई. न्यायाधीश ने एक गवाह की गवाही पूरी होने के बाद सुनवाई के लिए अगली तारीख मुकर्रर कर दिया.

गौरतलब है कि 2014 में तरवां थाना के ऐराकला गांव में सड़क के ठेके के विवाद को लेकर मुख्तार गैंग के लोगों ने ठेकेदार पर फायरिंग की थी. इस घटना में ठेकेदार तो बाल-बाल बच गया था लेकिन दो मजदूर गोली लगने से घायल हो गए थे. जिसमें एक मजदूर की इलाज के दौरान वाराणसी में मौत हो गई थी. ठेकेदार और उसके परिवार की तहरीर पर तरवां थाने में मुख्तार अंसारी और उसके लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था. इस मामले में मुख्तार अंसारी समेत 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था. मुख्तार अंसारी पर साजिश रचने का आरोप था. मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था. वहीं इस घटना में शामिल कई आरोपियों की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है. इस मामले में कोर्ट द्वारा कई आरोपियों को सजा भी सुनाई जा चुकी है.

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मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश ओम प्रकाश वर्मा की अदलात में चल रही है. मंगलवार को माफिया मुख्तार अंसारी बांदा जेल से वीसी के माध्यम से पेश हुआ. इस मामले में प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त किये गए विशेष अभियोजक राधेश्याम मालवीय ने बताया कि न्यायाधीश के सामने मंगलवार को गवाह सुशील की गवाही हुई. गवाही पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने इस मामले में सुनवाई के लिए 16 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दिया है.


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