आजमगढ़: एनजीटी के आदेशों के बाद नदी किनारे हुए अवैध निर्माण को एडीए के बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया. एनजीटी ने सख्त आदेश जारी किया है कि नदी के 75 मीटर के दायरे में कोई भी निर्माण नहीं होगा. लेकिन आजमगढ़ में नदी के किनारे तो छोड़िए नदी के अंदर घुसकर भी अवैध निर्माण हुआ था, जिसको लेकर एडीए के कर्मचारियों ने ऐसे आवासों को चिन्हित करके उनपर कार्रवाई शुरू कर दी है.
क्या है पूरा मामला
- एनजीटी ने सख्त आदेश दिया है कि नदी के 75 मीटर के दायरे में कोई भी निर्माण नहीं होगा.
- आजमगढ़ में नदी के किनारे तो छोड़िए नदी के अंदर घुसकर भी अवैध निर्माण हुआ था.
- जिसे लेकर एडीए के कर्मचारियों ने ऐसे आवासों को चिन्हित करके उसपर कार्रवाई शुरू कर दी.
- एनजीटी के आदेशों के बाद नदी किनारे हुए अवैध निर्माण को एडीए के बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया.
- ऐसे ही अन्य 157 निर्माण को चिन्हित कर उन्हें भी सख्त चेतावनी दे दी गई.
एनजीटी के आदेशों के बाद ऐसे आवासों को चिन्हित कर इन्हें खाली करने की नोटिस दी गई थी जिसके बाद भी इन्होंने अपना कब्जा नहीं हटाया. नदी के किनारे बने ऐसे आवासों को तोड़ा जा रहा है जो कि नदी की धारा को प्रभावित करते हैं और ऐसे ही 157 अन्य आवासों को नोटिस जारी कर दी गई है.
- बाबू सिंह, सचिव, एडीए