आजमगढ़: यूपी सरकार के निर्देश पर अपराध से अर्जित की गई संपत्ति के खिलाफ पुलिस प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है. इसी कड़ी में यूपी के मछलीशहर लोकसभा सीट से पूर्व सांसद उमाकांत यादव की एक करोड़ से अधिक की संपत्ति को जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज के आदेश पर कुर्क किया गया है. बता दें कि पूर्व सांसद के खिलाफ थाना दीदारगंज में यूपी गिरोह बंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 से संबंधित मुकदमा दर्ज है.
आजमगढ़ के दीदारगंज थाना क्षेत्र के चकगंज अलीशाह (सरावां) गांव निवासी उमाकांत यादव ने अपराध जगत से अर्जित धनराशि से ग्राम कटार, परगना माहुल तहसील फूलुपर में स्थित गाटा सं- 1013ग मि0 रकबा 0.017 हेक्टेयर सम्पूर्ण, जिसकी चौहद्दी उत्तर गाटा सं0-1011, 1012 अशोक आदि, दक्षिण गाटा सं0-1014 कल्पनाथ आदि, पूरब सीमा ग्राम बिलारमऊ स्थित सड़क पोख्ता 0 से 4 मीटर, पश्चिम गाटा सं0-1013 का शेष भाग है और मूल्यांकन 13,60,000 रूपया है. ग्राम भोरमऊ, परगना माहुल, तहसील फूलुपर में स्थित गाटा सं0- 973 रकबा 0.183 हे अंश के अनुसार, जिसकी चौहद्दी उत्तर गाटा सं0-969 नाली, दक्षिण- गाटा सं0-974 नाली, पूरब गाटा सं0-971 मोतीलाल आदि, पश्चिम गाटा सं0-966 सेक्टर मार्ग है और मूल्यांकन 10,06,500 रुपया है.
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वहीं, ग्राम पूराकतवारू, परगना माहुल, तहसील फूलुपर, आजमगढ़ में स्थित (1) गाटा सं0 147 रकबा 0.300 हेक्टेयर सम्पूर्ण, जिसकी चौहद्दी उत्तर गाटा सं0-155 चकमार्ग, दक्षिण गाटा सं0-143 नाली, पूरब गाटा सं0-148 देवीदीन आदि, पश्चिम गाटा सं0-146 शोभनाथ आदि है तथा मूल्यांकन रुपया 15,00,000 है. (2) गाटा सं0-99 रकबा 0.033 हे0, जिसकी चौहद्दी उत्तर गाटा सं0-100 लल्लन प्रसाद आदि, दक्षिण गाटा सं0-98 फूलचन्द आदि, पूरब गाटा सं0-86 चकमार्ग, पश्चिम गाटा सं0-97 अमरबहादुर आदि है और मूल्यांकन 1,65,000 रुपया है, जिन्हें कर्क किया गया.
आपको बता दें कि इसके अलावा कई ऐसी जगह है, जहां से जिला प्रशासन द्वारा पूर्व सांसद उमाकांत यादव की संपत्ति को कर्क किया गया है.
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