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ड्यूटी में लापरवाही के चलते कई बार दंडित हुआ आरक्षी बर्खास्त, पढ़ें पूरी खबर - कई बार दंडित हुआ आरक्षी बर्खास्त

बगैर अनुमति लिए सेशन हवालात ड्यूटी से 540 दिन तक लापता रहे आरक्षी को पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. वह पहले भी कई बार दंडित हो चुका है.

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ड्यूटी में लापरवाही के चलते कई बार दंडित हुआ आरक्षी बर्खास्त
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Published : Apr 5, 2022, 7:25 PM IST

आजमगढ़: बगैर अनुमति के सेशन हवालात ड्यूटी से 540 दिनों तक लापता रहे आरक्षी को पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. आरक्षी शैलेंद्र मिश्र 540 दिन से अनाधिकृत रूप से ड्यूटी से अनुपस्थित चल रहे हैं.

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य

आठ जुलाई 2019 से 29 दिसंबर 2020 तक भी वह बिना अनुमति के अनुपस्थित रहे. इस दौरान क्षेत्राधिकारी सदर अकमल खां द्वारा प्रारंभिक जांच की गई. साथ ही सीओ सगड़ी महेंद्र कुमार शुक्ला द्वारा विभागीय जांच की गई. जांच में आरोप की पुष्टि हुई.

इसे भी पढ़ेंः थाने में युवक को थर्ड डिग्री टॉर्चर, थाना प्रभारी निलंबित और तीन सिपाही लाइन हाजिर

पुलिस लाइन में तैनात आरक्षी शैलेंद्र मिश्रा 8 जुलाई 2019 ड्यूटी से बिना अनुमति के अनुपस्थित थे. वह 29.12.2020 तक अनुपस्थित रहे. अनुपस्थित रहने के आरोप की प्रारंभिक जांच क्षेत्राधिकारी सदर अकमल खां द्वारा की गयी. विभागीय जांच क्षेत्राधिकारी सगड़ी महेंद्र कुमार शुक्ला ने की. इसमें आरोप प्रमाणित हुआ. उक्त आरक्षी को सुधरने के लिए कई अवसर प्रदान किए गए.

इस तरह की गलतियों के लिए उन्हें 9 बार अर्थदण्ड एवं एक बार 3 वर्ष के लिए न्यूनतम वेतन पर दीर्घ दण्ड से दंडित किया गया. लेकिन आरक्षी के अन्दर कोई सुधार नहीं पाया गया. अंत में 01.04.2022 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य ने शैलेंद्र मिश्र को बर्खास्त कर दिया.
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आजमगढ़: बगैर अनुमति के सेशन हवालात ड्यूटी से 540 दिनों तक लापता रहे आरक्षी को पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. आरक्षी शैलेंद्र मिश्र 540 दिन से अनाधिकृत रूप से ड्यूटी से अनुपस्थित चल रहे हैं.

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य

आठ जुलाई 2019 से 29 दिसंबर 2020 तक भी वह बिना अनुमति के अनुपस्थित रहे. इस दौरान क्षेत्राधिकारी सदर अकमल खां द्वारा प्रारंभिक जांच की गई. साथ ही सीओ सगड़ी महेंद्र कुमार शुक्ला द्वारा विभागीय जांच की गई. जांच में आरोप की पुष्टि हुई.

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पुलिस लाइन में तैनात आरक्षी शैलेंद्र मिश्रा 8 जुलाई 2019 ड्यूटी से बिना अनुमति के अनुपस्थित थे. वह 29.12.2020 तक अनुपस्थित रहे. अनुपस्थित रहने के आरोप की प्रारंभिक जांच क्षेत्राधिकारी सदर अकमल खां द्वारा की गयी. विभागीय जांच क्षेत्राधिकारी सगड़ी महेंद्र कुमार शुक्ला ने की. इसमें आरोप प्रमाणित हुआ. उक्त आरक्षी को सुधरने के लिए कई अवसर प्रदान किए गए.

इस तरह की गलतियों के लिए उन्हें 9 बार अर्थदण्ड एवं एक बार 3 वर्ष के लिए न्यूनतम वेतन पर दीर्घ दण्ड से दंडित किया गया. लेकिन आरक्षी के अन्दर कोई सुधार नहीं पाया गया. अंत में 01.04.2022 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य ने शैलेंद्र मिश्र को बर्खास्त कर दिया.
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