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अहमदाबाद बम ब्लास्ट में आजमगढ़ के 6 लोगों को फांसी, एक को उम्रकैद, जानें क्या बोले दोषियों के परिजन

Gujarat Ahmedabad serial blasts: गुजरात के अहमदाबाद में सीरियल ब्लास्ट केस में फांसी की सजा पाने वाले 38 दोषियों में 6 आजमगढ़ के रहने वाले हैं. जबकि, आजीवन कारावास की सजा पाने वाला एक युवक भी आजमगढ़ का निवासी है. दोषियों के घरवाले कुछ भी बोलने से बचते रहे.

अहमदाबाद बम ब्लास्ट
अहमदाबाद बम ब्लास्ट
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Published : Feb 18, 2022, 6:21 PM IST

Updated : Feb 18, 2022, 8:00 PM IST

आजमगढ़: गुजरात के अहमदाबाद में 2008 के सीरियल ब्लास्ट केस में विशेष अदालत ने 49 दोषियों के लिए सजा का ऐलान करते हुए 38 को फांसी और 11 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. फांसी की सजा पाने वालों में 6 दोषी आजमगढ़ के हैं. जबकि, आजीवन कारावास की सजा पाने वाला एक युवक भी आजमगढ़ का निवासी है. सजा पाने वाले दोषियों के घरवाले कुछ भी कहने से बचते रहे. वहीं, कुछ लोग अदालत के फैसले का सम्मान करने और जरूरत पड़ने पर सर्वाेच्च न्यायालय में जाने की बात कहते नजर आए.

अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट से सभी दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की गई थी. वहीं, बचाव पक्ष ने कम से कम सजा की अपील कोर्ट की थी. मामले में सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एआर पटेल ने 8 फरवरी को फैसला सुनाते हुए 49 आरोपियों को दोषी करार दिया था. अदालत ने 77 में से 28 आरोपियों को बरी कर दिया था.

हमदाबाद में सीरियल ब्लास्ट केस
हमदाबाद में सीरियल ब्लास्ट केस

आपको बता दें कि साल 2008 में अहमदाबाद में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे. इस घटना में 56 लोगों की मौत हुई थी, साथ ही 200 लोग घायल हो गए थे. यह दिल दहला देने वाली घटना 26 जुलाई 2008 को घटी थी. इस दिन अहमदाबाद में हुए 21 सीरियल ब्लास्ट हुए थे, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था. इन धमाकों की गूंज से हर कोई स्तब्ध था.

आजमगढ़ जनपद से जुड़े तार
अहमदाबाद में सीरियल बम धमाकों का मास्टर माइंड आजमगढ़ जिले का रहने वाला अबुल बशर बताया जाता रहा है. मूलरूप से सरायमीर थाना क्षेत्र के बीनापार निवासी अबुल बशर को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दावा था अबुल बशर इंडियन मुजाहिद्दीन आतंकी संगठन से जुड़ा था। इसके अलावा अहमदाबाद ब्लास्ट में सरायमीर के संजरपुर निवासी मो. सैफ, आरिफ मिर्जा नसीम, इसरौली निवासी आरिफ बदर, शहर कोतवाली के बदरका निवासी सैफूल रहमान व कोट किला निवासी मो. जीशन भी शामिल हैं। इन छह आरोपियों को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. वहीं, मुम्बई से गिरफ्तार किए गए पारा थाना सरायमीर निवासी मो. सादिक को आजीवन की सजा सुनाई गई है। घटना के समय वह नाबालिग था.

अहमदाबाद बम ब्लास्ट

यह भी पढ़ें- ईडी की हिरासत में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद का भाई

इस मामले में सजा पाने वाले दोषियों के परिजन कुछ बोलने को तैयार नहीं हैं। सभी के घरों पर सन्नाटा पसर गया है. सभी न्यायालय के फैसले का सम्मान करने और जरूरत पड़ने पर सर्वाेच्च न्यायालय में जाने की बात कहते नजर आए. लोगों का यह भी कहना है कि मो. हबीब, मो. साकिब व मो. जाकिर को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया है. इससे लोगों ने दावा किया की निश्चित तौर पर यह सिद्ध होता है कि गुजरात पुलिस ने अहमदाबाद विस्फोट में बहुत से फर्जी लोगों को भी पकड़ लिया है.

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आजमगढ़: गुजरात के अहमदाबाद में 2008 के सीरियल ब्लास्ट केस में विशेष अदालत ने 49 दोषियों के लिए सजा का ऐलान करते हुए 38 को फांसी और 11 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. फांसी की सजा पाने वालों में 6 दोषी आजमगढ़ के हैं. जबकि, आजीवन कारावास की सजा पाने वाला एक युवक भी आजमगढ़ का निवासी है. सजा पाने वाले दोषियों के घरवाले कुछ भी कहने से बचते रहे. वहीं, कुछ लोग अदालत के फैसले का सम्मान करने और जरूरत पड़ने पर सर्वाेच्च न्यायालय में जाने की बात कहते नजर आए.

अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट से सभी दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की गई थी. वहीं, बचाव पक्ष ने कम से कम सजा की अपील कोर्ट की थी. मामले में सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एआर पटेल ने 8 फरवरी को फैसला सुनाते हुए 49 आरोपियों को दोषी करार दिया था. अदालत ने 77 में से 28 आरोपियों को बरी कर दिया था.

हमदाबाद में सीरियल ब्लास्ट केस
हमदाबाद में सीरियल ब्लास्ट केस

आपको बता दें कि साल 2008 में अहमदाबाद में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे. इस घटना में 56 लोगों की मौत हुई थी, साथ ही 200 लोग घायल हो गए थे. यह दिल दहला देने वाली घटना 26 जुलाई 2008 को घटी थी. इस दिन अहमदाबाद में हुए 21 सीरियल ब्लास्ट हुए थे, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था. इन धमाकों की गूंज से हर कोई स्तब्ध था.

आजमगढ़ जनपद से जुड़े तार
अहमदाबाद में सीरियल बम धमाकों का मास्टर माइंड आजमगढ़ जिले का रहने वाला अबुल बशर बताया जाता रहा है. मूलरूप से सरायमीर थाना क्षेत्र के बीनापार निवासी अबुल बशर को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दावा था अबुल बशर इंडियन मुजाहिद्दीन आतंकी संगठन से जुड़ा था। इसके अलावा अहमदाबाद ब्लास्ट में सरायमीर के संजरपुर निवासी मो. सैफ, आरिफ मिर्जा नसीम, इसरौली निवासी आरिफ बदर, शहर कोतवाली के बदरका निवासी सैफूल रहमान व कोट किला निवासी मो. जीशन भी शामिल हैं। इन छह आरोपियों को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. वहीं, मुम्बई से गिरफ्तार किए गए पारा थाना सरायमीर निवासी मो. सादिक को आजीवन की सजा सुनाई गई है। घटना के समय वह नाबालिग था.

अहमदाबाद बम ब्लास्ट

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इस मामले में सजा पाने वाले दोषियों के परिजन कुछ बोलने को तैयार नहीं हैं। सभी के घरों पर सन्नाटा पसर गया है. सभी न्यायालय के फैसले का सम्मान करने और जरूरत पड़ने पर सर्वाेच्च न्यायालय में जाने की बात कहते नजर आए. लोगों का यह भी कहना है कि मो. हबीब, मो. साकिब व मो. जाकिर को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया है. इससे लोगों ने दावा किया की निश्चित तौर पर यह सिद्ध होता है कि गुजरात पुलिस ने अहमदाबाद विस्फोट में बहुत से फर्जी लोगों को भी पकड़ लिया है.

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Last Updated : Feb 18, 2022, 8:00 PM IST
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