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14 फरवरी तक अयोध्या में लागू रहेगी धारा 144, ये रहेंगी पाबंदियां - अयोध्या में कृषि बिल का विरोध

यूपी के अयोध्या में आगामी त्योहारों को देखते हुए जनपद में धारा 144 की अवधि बढ़ा दी गई है. अब जनपद में 19 दिसंबर से लेकर 14 फरवरी 2021 तक धारा 144 लागू रहेगी. शुक्रवार को जिलाधिकारी ने इस संबंध में सूचना जारी की.

अयोध्या में धारा 144 लागू.
अयोध्या में धारा 144 लागू.
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Published : Dec 18, 2020, 5:32 PM IST

Updated : Dec 18, 2020, 6:29 PM IST

अयोध्याः आपको बता दें कि 19 दिसंबर से 14 फरवरी के बीच कई प्रमुख त्योहार पड़ रहे हैं. अयोध्या पहले से ही आतंकियों के निशाने पर रही है. इसके अलावा मंदिर प्रकरण को लेकर कई बार माहौल खराब करने का प्रयास भी हो चुका है. जिसके दृष्टिगत जनपद में निषेधाज्ञा की अवधि बढ़ाई गई है. अब जनपद में 14 फरवरी तक धारा 144 लागू रहेगी.

14 फरवरी तक धारा 144 लागू
धार्मिक नगरी अयोध्या की संवेदनशीलता को देखते हुए जिला प्रशासन ने जनपद में निषेधाज्ञा अवधि बढ़ा दी है. अब 14 फरवरी तक जनपद में धारा 144 लागू रहेगी. निषेधाज्ञा अवधि के दौरान भीड़ जमा करने और बिना प्रशासन की अनुमति के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजन करने पर रोक रहेगी. शुक्रवार को जिला अधिकारी अनुज कुमार झा ने जनपद में धारा 144 की अवधि बढ़ाने की सूचना जारी कर दी है.

निषेधाज्ञा अवधि में हैं कई प्रमुख त्योहार
19 दिसंबर से 14 फरवरी की अवधि के बीच कई प्रमुख पर्व पड़ रहे हैं. इस दौरान प्रमुख त्योहारों में रामायण मेला, गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस, राम विवाह, क्रिसमस, नववर्ष दिवस, लोहरी, मकर संक्रांति, गुरु गोविंद सिंह जयंती, सुभाष चंद्र बोस जयंती, गणतंत्र दिवस, मौनी अमावस्या मनायी जाएगी.

कृषि बिल पर जारी है विरोध
निषेधाज्ञा अवधि में ही कई प्रतियोगी परीक्षाएं होनी हैं. वहीं कृषि बिल विधेयक का विरोध भी चल रहा है. इन मुद्दों को लेकर पहले से ही कई राजनीतिक दल आंदोलन कर रहे हैं. जिसके दृष्टिगत जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने 14 फरवरी तक धारा 144 की अवधि बढ़ा दी है.

निषेधाज्ञा में ये हैं प्रतिबंध
धारा 144 की अवधि बढ़ाए जाने के साथी आम जनता को आग्नेय, अस्त्र, विस्फोटक पदार्थ, लाठी, बल्लम, भाला और तेजधार हथियार लेकर चलने पर रोक रहेगी. कोई भी राजनीतिक दल संगठन बिना पूर्व अनुमति के जनसभा नुक्कड़ सभा रैली जुलूस सांस्कृतिक कार्यक्रम पदयात्रा विजयोत्सव आयोजित नही करेगा.

सोशल मीडिया पर रहेगी नजर
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर भी ऐसे किसी भी विचार या पोस्ट पर प्रतिबंध होगा जिस के प्रचार-प्रसार से समाज में तनाव हो. यदि कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ निषेधाज्ञा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी. धारा 144 का प्रभाव मीडिया कार्यक्रमों पर भी लागू होगा. बिना अनुमति के सार्वजनिक स्थल पर किसी भी प्रकार के लाइव शो या डिबेट शो की अनुमति नहीं होगी.

अयोध्याः आपको बता दें कि 19 दिसंबर से 14 फरवरी के बीच कई प्रमुख त्योहार पड़ रहे हैं. अयोध्या पहले से ही आतंकियों के निशाने पर रही है. इसके अलावा मंदिर प्रकरण को लेकर कई बार माहौल खराब करने का प्रयास भी हो चुका है. जिसके दृष्टिगत जनपद में निषेधाज्ञा की अवधि बढ़ाई गई है. अब जनपद में 14 फरवरी तक धारा 144 लागू रहेगी.

14 फरवरी तक धारा 144 लागू
धार्मिक नगरी अयोध्या की संवेदनशीलता को देखते हुए जिला प्रशासन ने जनपद में निषेधाज्ञा अवधि बढ़ा दी है. अब 14 फरवरी तक जनपद में धारा 144 लागू रहेगी. निषेधाज्ञा अवधि के दौरान भीड़ जमा करने और बिना प्रशासन की अनुमति के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजन करने पर रोक रहेगी. शुक्रवार को जिला अधिकारी अनुज कुमार झा ने जनपद में धारा 144 की अवधि बढ़ाने की सूचना जारी कर दी है.

निषेधाज्ञा अवधि में हैं कई प्रमुख त्योहार
19 दिसंबर से 14 फरवरी की अवधि के बीच कई प्रमुख पर्व पड़ रहे हैं. इस दौरान प्रमुख त्योहारों में रामायण मेला, गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस, राम विवाह, क्रिसमस, नववर्ष दिवस, लोहरी, मकर संक्रांति, गुरु गोविंद सिंह जयंती, सुभाष चंद्र बोस जयंती, गणतंत्र दिवस, मौनी अमावस्या मनायी जाएगी.

कृषि बिल पर जारी है विरोध
निषेधाज्ञा अवधि में ही कई प्रतियोगी परीक्षाएं होनी हैं. वहीं कृषि बिल विधेयक का विरोध भी चल रहा है. इन मुद्दों को लेकर पहले से ही कई राजनीतिक दल आंदोलन कर रहे हैं. जिसके दृष्टिगत जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने 14 फरवरी तक धारा 144 की अवधि बढ़ा दी है.

निषेधाज्ञा में ये हैं प्रतिबंध
धारा 144 की अवधि बढ़ाए जाने के साथी आम जनता को आग्नेय, अस्त्र, विस्फोटक पदार्थ, लाठी, बल्लम, भाला और तेजधार हथियार लेकर चलने पर रोक रहेगी. कोई भी राजनीतिक दल संगठन बिना पूर्व अनुमति के जनसभा नुक्कड़ सभा रैली जुलूस सांस्कृतिक कार्यक्रम पदयात्रा विजयोत्सव आयोजित नही करेगा.

सोशल मीडिया पर रहेगी नजर
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर भी ऐसे किसी भी विचार या पोस्ट पर प्रतिबंध होगा जिस के प्रचार-प्रसार से समाज में तनाव हो. यदि कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ निषेधाज्ञा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी. धारा 144 का प्रभाव मीडिया कार्यक्रमों पर भी लागू होगा. बिना अनुमति के सार्वजनिक स्थल पर किसी भी प्रकार के लाइव शो या डिबेट शो की अनुमति नहीं होगी.

Last Updated : Dec 18, 2020, 6:29 PM IST
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