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अयोध्या: NGT ने केएम शुगर मिल को थमाया 56 लाख 70 हजार के क्षतिपूर्ति का नोटिस - एनजीटी ने शुगर मील को नोटिस जारी किया

उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित केएम मिल को एनजीटी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है. दरअसल, केएम शुगर मिल पर आरोप है कि यह पर्यावरण के नियमों की अनदेखी कर रहा है.

एनजीटी ने शुगर मील को जारी किया नोटिस
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Published : Sep 28, 2019, 10:18 AM IST

अयोध्या: जिला स्थित केएम शुगर मिल से हो रहे प्रदूषण से संबंधित जांच रिपोर्ट को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी ने विभाग को सौंप दी है. बोर्ड ने शुगर मिल पर 56 लाख 70 हजार की क्षतिपूर्ति अधिरोपित की है. मामले में शुगर मिल को बोर्ड ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

एनजीटी ने शुगर मील को जारी किया नोटिस.

इसे भी पढे़ं :- अयोध्या केस: कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से कहा, ASI रिपोर्ट कोई साधारण राय नहीं

बोर्ड ने मिल को जारी किया कारण बताओ नोटिस
दरअसल, केएम शुगर मिल की अनदेखी के चलते मसौधा क्षेत्र में हो रहे जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण को लेकर एनजीटी में शिकायत की गई थी. शिकायतकर्ता करुणा शंकर मिश्रा और सुरेंद्र वर्मा ने एनजीटी को लिखे अपने पत्र में आरोप लगाया था कि केएम शुगर मिल्स लिमिटेड पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी कर रही है. जिसके चलते क्षेत्र में जल और वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है. मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जांच का आदेश दिया था.

इसके बाद इस आदेश की अनुपालन में 5 अगस्त 2019 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और क्षेत्रीय कार्यालय की गठित संयुक्त टीम ने मिल और आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया. जिसके बाद विभाग ने पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने केएम शुगर मिल को जल अधिनियम 1974 (जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया है. साथ ही विभाग ने शुगर मिल पर 56 लाख 70 हजार रुपए की क्षतिपूर्ति अधिरोपित की है.

अयोध्या: जिला स्थित केएम शुगर मिल से हो रहे प्रदूषण से संबंधित जांच रिपोर्ट को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी ने विभाग को सौंप दी है. बोर्ड ने शुगर मिल पर 56 लाख 70 हजार की क्षतिपूर्ति अधिरोपित की है. मामले में शुगर मिल को बोर्ड ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

एनजीटी ने शुगर मील को जारी किया नोटिस.

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बोर्ड ने मिल को जारी किया कारण बताओ नोटिस
दरअसल, केएम शुगर मिल की अनदेखी के चलते मसौधा क्षेत्र में हो रहे जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण को लेकर एनजीटी में शिकायत की गई थी. शिकायतकर्ता करुणा शंकर मिश्रा और सुरेंद्र वर्मा ने एनजीटी को लिखे अपने पत्र में आरोप लगाया था कि केएम शुगर मिल्स लिमिटेड पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी कर रही है. जिसके चलते क्षेत्र में जल और वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है. मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जांच का आदेश दिया था.

इसके बाद इस आदेश की अनुपालन में 5 अगस्त 2019 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और क्षेत्रीय कार्यालय की गठित संयुक्त टीम ने मिल और आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया. जिसके बाद विभाग ने पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने केएम शुगर मिल को जल अधिनियम 1974 (जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया है. साथ ही विभाग ने शुगर मिल पर 56 लाख 70 हजार रुपए की क्षतिपूर्ति अधिरोपित की है.

Intro:अयोध्या के एम शुगर मिल के आसवन और शुगर इकाई से हो रहे प्रदूषण से संबंधित जांच रिपोर्ट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी ने विभाग को सौंप दी है. बोर्ड ने शुगर मिल पर 56 लाख 70हजार की क्षतिपूर्ति अधिरोपित की है. मामले में शुगर मिल को बोर्ड ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है.


Body:दरअसल की एम शुगर मिल की अनदेखी के चलते मसौधा क्षेत्र में हो रहे जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण को लेकर एनजीटी में शिकायत की गई थी. शिकायतकर्ता करुणा शंकर मिश्रा और सुरेंद्र वर्मा ने एनजीटी को लिखे अपने पत्र में आरोप लगाया था कि आई एम शुगर मिल्स लिमिटेड पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी कर रही है. जिसके चलते क्षेत्र में जल और वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है. मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जांच का आदेश दिया था.


Conclusion:इसके बाद इस आदेश की अनुपालना में 5 अगस्त 2019 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और क्षेत्रीय कार्यालय अयोध्या की गठित संयुक्त टीम ने मिल और आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया. जिसके बाद विभाग ने पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने की एम शुगर मिल को जल अधिनियम 1974 (जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया है. साथ ही विभाग ने शुगर मिल पर 56 लाख 70 हजार रुपए की क्षतिपूर्ति अधिरोपित की है.

byte_ करुणा शंकर मिश्रा, शिकायतकर्ता
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