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अयोध्या मसले का हल ढूंढने के लिए तीन सदस्यीय कमेटी की बैठक बुधवार से अयोध्या में होगी शुरू

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Published : Mar 11, 2019, 9:51 PM IST

अयोध्या मामले में रिटायर्ड जस्टिस एफ.एम. खलीफुल्ला की अध्यक्षता में गठित पैनल को चार हफ्ते के भीतर मध्यस्थता की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा गया है, जबकि आठ हफ्ते के भीतर इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपना है.

सुप्रीम कोर्ट

अयोध्या : सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित तीन सदस्यीय कमेटी बुधवार से अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के समाधान के लिए बैठक शुरू करेगी. मध्यस्थता के लिए इस बार अयोध्या के ही अवध विश्वविद्यालय को चुना गया है. तीन सदस्यीय कमेटी अवध विश्वविधालय के आईईटी कैंपस में बैठक करेगी.

इस बैठक को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पहले ही किए जा चुके हैं. किसी भी बाहरी आदमी को विश्वविद्यालय के इस भाग में आने के लिए मना कर दिया गया है. पक्षकारों के बीच विवाद का समाधान तलाशने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय कमेटी में श्रीश्री रविशंकर, रिटायर्ड जज फकीर मोहम्मद इब्राहिम कलीफुल्ला और वरिष्ठ वकील श्रीराम पंचू हैं.

कमेटी के तीनों सदस्य के रुकने का इंतजाम भी यहीं किया गया है. गेस्ट हाउस में किसी प्रकार की कमी न रह जाए, इस लिहाज से विभिन्न विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है. हालांकि अयोध्या मामले में यह पहली बार मध्यस्थता की कोशिश नहीं है. इससे पहले भी तीन बार ऐसी कोशिशें हो चुकी हैं, लेकिन विवाद किसी नतीजे के मुकाम तक नहीं पहुंच सका.

हालांकि यह पहली बार है जब कोर्ट की निगरानी में मध्यस्थता की पहल की जा रही है. राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद मामले के इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने तीन सदस्ययीय कमेटी बनाई है, जिन्हें 8 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौपनी है.

अयोध्या : सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित तीन सदस्यीय कमेटी बुधवार से अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के समाधान के लिए बैठक शुरू करेगी. मध्यस्थता के लिए इस बार अयोध्या के ही अवध विश्वविद्यालय को चुना गया है. तीन सदस्यीय कमेटी अवध विश्वविधालय के आईईटी कैंपस में बैठक करेगी.

इस बैठक को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पहले ही किए जा चुके हैं. किसी भी बाहरी आदमी को विश्वविद्यालय के इस भाग में आने के लिए मना कर दिया गया है. पक्षकारों के बीच विवाद का समाधान तलाशने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय कमेटी में श्रीश्री रविशंकर, रिटायर्ड जज फकीर मोहम्मद इब्राहिम कलीफुल्ला और वरिष्ठ वकील श्रीराम पंचू हैं.

कमेटी के तीनों सदस्य के रुकने का इंतजाम भी यहीं किया गया है. गेस्ट हाउस में किसी प्रकार की कमी न रह जाए, इस लिहाज से विभिन्न विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है. हालांकि अयोध्या मामले में यह पहली बार मध्यस्थता की कोशिश नहीं है. इससे पहले भी तीन बार ऐसी कोशिशें हो चुकी हैं, लेकिन विवाद किसी नतीजे के मुकाम तक नहीं पहुंच सका.

हालांकि यह पहली बार है जब कोर्ट की निगरानी में मध्यस्थता की पहल की जा रही है. राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद मामले के इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने तीन सदस्ययीय कमेटी बनाई है, जिन्हें 8 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौपनी है.

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अयोध्या विवाद में मध्यस्थता की कोशिश 13 मार्च से शुरू हो जाएंगी। इस बार मध्यस्तताके लिए अयोध्या जिले के ही अवध विश्वविद्यालय के आईईटी कैंपस में कराया जा रहा है। इस मध्यस्तता में सुप्रीम कोर्ट धारा बनाई 3 सदस्य कमेटी में सभी सदस्य यूनिवर्सिटी के किन लाल दीक्षित विशिष्ट अतिथि ग्रह में रुकेंगे और यह पर एक कमरे में बंद दरवाजे में भीतर मध्यस्तता को अंजाम देंगे। इसमे श्री श्री रवि शंकर समेत रिटायर्ड जस्टिस और वरिष्ठ एडवोकेट भी शामिल होंगे। इस पूरे कार्यक्रम से ठीक पहले सुरक्षा के लिहाज से आईटी डिपार्टमेंट में किसी भी व्यक्ति के आने जाने पर रोक लगा दी है।


Body:राम जन्म भूमि मामले में मध्यस्थता के लिए अवध विश्वविद्यालय स्थिति आईआईटी भवन को चुना गया है। आज इस प्रांगण को पूरी तरह से दुरुस्त करने के लिए कर्मचारी और सुरक्षा अधिकारि लगेहुए हैं। वहीं जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने इस पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर व्यवस्था का जायज़ा लिया।
गेंदालाल दीक्षित वीआईपी गेस्ट हाउस में सभी को रुकने की व्यवस्था की गई है। ये पूरा क्षेत्र करीब 5एकड़ में फैला हुआ है, इस गेस्ट हाउस में कुल 3हॉल हैं। जिसमे 1बड़ा हॉल भी है। वहीं मेहमानों के रुकने के लिए बड़े लक्सरी कमरे बनें हुए हैं। ऐसे कमरों की संख्या लगभग इसमे 10 है। इनके अलावा जि जगह पर मध्यस्तता होनी है, वो 10 लोगों के आराम से बैठकर मीटिंग करने के लिए पर्याप्त है।
रामधन भूमि और बाबरी मस्जिद मामले के इस केस में सुप्रीम कोर्ट में कुछ दिन पहले तीनों की कमेटी बनाई जिन्हें 8हफ्ते के अंदर मध्यस्तता करते हुए अपने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपनी थी।


Conclusion:
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