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अयोध्या: सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को सौंपी गई 5 एकड़ जमीन

उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में शनिवार को मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन दी गई. अब सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को आधिकारिक रूप से जमीन आवंटित कर दी गई है. जिसके बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से जिला प्रशासन को स्वीकार पत्र भी मिल गया है.

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सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने कबूल की 5 एकड़ जमीन.
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Published : Jun 27, 2020, 5:32 PM IST

अयोध्या: जिले के सोहावल तहसील के रौनाही क्षेत्र के धन्नीपुर ग्राम सभा में मुस्लिम पक्ष को जमीन दे दी गई. अयोध्या मंदिर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद शनिवार को मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन दी गई. सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जमीन को स्वीकार करने के बाद जिला प्रशासन को स्वीकार पत्र भी भेज दिया है. अब सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को आधिकारिक रूप से प्रशासन ने जमीन आवंटित कर दी है.

सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने कबूल की 5 एकड़ जमीन.

लखनऊ हाईवे पर दी गई जमीन
यह जमीन राम जन्मभूमि से लगभग 25 किलोमीटर दूर लखनऊ हाईवे पर स्थित है. ये इलाका एनएच 28 से सटा हुआ है. साथ ही यह मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र भी है. जिला प्रशासन ने जिस जमीन का चयन किया था वो सरकारी जमीन है और कृषि विभाग की है. जमीन के पास ही शाहगदा बाबा की पुरानी मजार है, जहां इलाके के लोग उर्स के दौरान बड़ी संख्या में पहुचते हैं.

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार रामलला को श्रीराम जन्म भूमि की जमीन सौंपी जानी थी. श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को राम जन्मभूमि परिसर के कानूनी दस्तावेज सौंपने के बाद समय से अब सुन्नी सेंट्रल बोर्ड को 5 एकड़ की जमीन सौंप दी गई है. वहीं सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से स्वीकृत पत्र भी प्रशासन को मिल चुका है.
अनुज झा, जिलाधिकारी

अयोध्या: जिले के सोहावल तहसील के रौनाही क्षेत्र के धन्नीपुर ग्राम सभा में मुस्लिम पक्ष को जमीन दे दी गई. अयोध्या मंदिर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद शनिवार को मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन दी गई. सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जमीन को स्वीकार करने के बाद जिला प्रशासन को स्वीकार पत्र भी भेज दिया है. अब सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को आधिकारिक रूप से प्रशासन ने जमीन आवंटित कर दी है.

सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने कबूल की 5 एकड़ जमीन.

लखनऊ हाईवे पर दी गई जमीन
यह जमीन राम जन्मभूमि से लगभग 25 किलोमीटर दूर लखनऊ हाईवे पर स्थित है. ये इलाका एनएच 28 से सटा हुआ है. साथ ही यह मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र भी है. जिला प्रशासन ने जिस जमीन का चयन किया था वो सरकारी जमीन है और कृषि विभाग की है. जमीन के पास ही शाहगदा बाबा की पुरानी मजार है, जहां इलाके के लोग उर्स के दौरान बड़ी संख्या में पहुचते हैं.

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार रामलला को श्रीराम जन्म भूमि की जमीन सौंपी जानी थी. श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को राम जन्मभूमि परिसर के कानूनी दस्तावेज सौंपने के बाद समय से अब सुन्नी सेंट्रल बोर्ड को 5 एकड़ की जमीन सौंप दी गई है. वहीं सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से स्वीकृत पत्र भी प्रशासन को मिल चुका है.
अनुज झा, जिलाधिकारी

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