अयोध्या: सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार राम जन्मभूमि और अधिग्रहीत परिसर के मालिकाना हक के दस्तावेज ट्रस्ट को सौंप दिए गए हैं. राम मंदिर निर्माण से पूर्व कानूनी प्रक्रिया लगभग पूरी मानी जा रही है. वहीं ट्रस्ट महामंत्री का कहना है कि उन्हें इंडिविज्यूल कोई कागज नहीं देखा है. उन्होंने यह भी कहा कि जब सरकार ने अधिकारियोंं को पूरे कागज सौंपे हैं तो अधिकारियों ने भी ट्रस्ट को दस्तावेज सौंप दिए होंगे.
मंडलायुक्त ने ट्रस्ट को सौंपे जमीन के मालिकाना हक के दस्तावेज
मंदिर निर्माण से पूर्व 2.77 एकड़ के साथ 67 एकड़ भूमि का मालिकाना हक ट्रस्ट को सौंपा गया है. बताया जाता है कि इसके दस्तावेज श्री राम जन्मभूमि परिसर के रिसीवर रहे, मंडलायुक्त ने ट्रस्ट के सदस्यों को सौंप दिया. अगर ऐसा हुआ है तो अब ट्रस्ट के सामने मंदिर निर्माण को लेकर किसी प्रकार की कानूनी अड़चन नहीं है.
लाॅकडाउन के कारण मंदिर निर्माण में रुकावट
ट्रस्ट के महामंत्री इससे पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि लॉकडाउन के चलते राम जन्मभूमि परिसर में लोहे की बैरीकेटिंग हटाने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं. बिना बैरिकेडिंग हटाए राम जन्मभूमि परिसर में मशीनों का प्रवेश नहीं कराया जा सकता. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने कहा है कि देश के प्रमुख संतों की राय लेकर ट्रस्ट में भारत में स्थिति सामान्य होने तक मंदिर निर्माण नहीं कराने का निर्णय लिया है.