अयोध्या: अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर (Ram Janmabhoomi Complex) में मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर चले मुकदमे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की विशेष अदालत द्वारा दिए गए फैसले के मुताबिक अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में राम मंदिर का भव्य निर्माण (construction of ram temple in ayodhya) कार्य तो तेज गति से चल रहा है. मंदिर का निर्माण कार्य लगभग 40 फीसदी पूरा हो चुका है. इसी फैसले में एक हिस्से में मुस्लिम पक्ष को अयोध्या से हटकर दूसरे स्थान पर मस्जिद बनाने के लिए दी गई जमीन पर मस्जिद का निर्माण कार्य अधर में लटक गया है. वजह है कि अभी तक मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा मानचित्र स्वीकृत नहीं किया गया है. इसके पीछे प्राधिकरण का कहना है कि मस्जिद निर्माण के लिए आवश्यक मानचित्र स्वीकृत करने के लिए जिन विभागों की एनओसी मिलनी चाहिए वह अभी तक नहीं मिली है. इस कारण मानचित्र स्वीकृत नहीं हो पाया है. एनओसी मिलते ही मानचित्र स्वीकृत कर दिया जाएगा.
दरअसल, राम मंदिर बाबरी मस्जिद (Ram Mandir Babri Masjid) फैसले पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सोहावल तहसील के धन्नीपुर गांव (Dhannipur Village of Sohawal Tehsil) में मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन दी गई है. मस्जिद निर्माण के लिए अब तक नक्शा पास करने की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो पा रही है लेकिन अब इसमें एक नया मोड़ सामने आया है. कहा जा रहा है कि अयोध्या विकास प्राधिकरण (Ayodhya Development Authority) ने नक्शा पास करने के लिए 8 विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा है. अभी तक किसी विभाग ने अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया है. केवल अग्निशमन विभाग ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो पाया कि जिस तरह से मस्जिद का निर्माण होना है. उस पर एप्रोच रोड की चौड़ाई बहुत कम है. एप्रोच रोड की चौड़ाई मौजूदा समय में केवल 6 मीटर है जबकि 12 मीटर होनी चाहिए. ऐसे में अग्निशमन विभाग ने अनापत्ति प्रमाण पत्र देने से मना कर दिया है.
वहीं, इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन मस्जिद ट्रस्ट (Indo Islamic Cultural Foundation Masjid Trust) के प्रवक्ता अरशद अफजाल खान ने बताया कि अयोध्या विकास प्राधिकरण में 15 जुलाई को अग्निशमन विभाग समेत आठ विभागों को पत्र भेजकर अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा था लेकिन किसी विभाग ने अभी तक अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया है. अग्निशमन विभाग की आपत्ति के बाद फाउंडेशन ने मांग की है कि सरकार एप्रोच रोड को 6 मीटर से बढ़ाकर 12 मीटर करें ताकि अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी हो सके.