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औरैया: घटना के 36वें दिन दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा - औरैया में दस वर्षीय बालिका से दुष्कर्म

यूपी के औरैया में एक दुष्कर्म के आरोपी को 36 वें दिन उम्र कैद की सजा सुनाई गई. ये बीते 9 सितंबर को हुई थी, जिसपर औरैया के पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश ने 16 कार्य दिवस लगातार सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया.

औरैया कोर्ट ने सुनाया आजीवन कारावास की सजा
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Published : Oct 17, 2019, 7:09 PM IST

Updated : Sep 10, 2020, 12:17 PM IST

औरैया: दस वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के दोषी को घटना के 36 वें दिन उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. त्वरित न्याय के क्रम में औरैया के पॉक्सो एक्ट न्यायाधीश राजेश चौधरी ने 16 कार्य दिवस में लगातार सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है. औरैया की अदालत ने इससे पहले भी नौ दिन की सुनवाई में उम्रकैद की सजा सुनाकर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया था.

दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास.

लगातार 16 कार्य दिवस की सुनवाई

  • रिश्तों को तार-तार करने वाली घटना औरैया जनपद के दिबियापुर थाना क्षेत्र की है.
  • बीते 9 सितंबर को चचेरे भाई ने 10 वर्षीय बहन के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया था.
  • दिबियापुर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था.
  • पुलिस ने 14 दिन में साक्ष्य इकठ्ठाकर 23 सितंबर को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया.
  • आरोप पत्र के साथ पुलिस ने आरोपी की डीएनए रिपोर्ट भी दाखिल की.
  • पुलिस के अनुरोध पर पोक्सो एक्ट कोर्ट ने लगातार 16 कार्य दिवस सुनवाई करते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई.
  • दुष्कर्मी पर दो लाख का अर्थदंड भी लगाया गया है.

इसे भी पढ़ें-औरैया: टूर एंड ट्रेवल एजेंसी संचालक की हत्या मामले में 2 अभियुक्त गिरफ्तार

10वर्षीय बालिका बैंक में स्कॉलरशिप के लिए खाता खुलवाने गई थी. उसी वक्त उसके चचेरे भाई ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. उसी मामले में अदालत ने सुनवाई करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. यह एक अच्छा फैसला है और अपराधियों में इस फैसले से भय पैदा होगा.
-जितेंद्र तोमर, सरकारी वकील

औरैया: दस वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के दोषी को घटना के 36 वें दिन उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. त्वरित न्याय के क्रम में औरैया के पॉक्सो एक्ट न्यायाधीश राजेश चौधरी ने 16 कार्य दिवस में लगातार सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है. औरैया की अदालत ने इससे पहले भी नौ दिन की सुनवाई में उम्रकैद की सजा सुनाकर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया था.

दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास.

लगातार 16 कार्य दिवस की सुनवाई

  • रिश्तों को तार-तार करने वाली घटना औरैया जनपद के दिबियापुर थाना क्षेत्र की है.
  • बीते 9 सितंबर को चचेरे भाई ने 10 वर्षीय बहन के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया था.
  • दिबियापुर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था.
  • पुलिस ने 14 दिन में साक्ष्य इकठ्ठाकर 23 सितंबर को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया.
  • आरोप पत्र के साथ पुलिस ने आरोपी की डीएनए रिपोर्ट भी दाखिल की.
  • पुलिस के अनुरोध पर पोक्सो एक्ट कोर्ट ने लगातार 16 कार्य दिवस सुनवाई करते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई.
  • दुष्कर्मी पर दो लाख का अर्थदंड भी लगाया गया है.

इसे भी पढ़ें-औरैया: टूर एंड ट्रेवल एजेंसी संचालक की हत्या मामले में 2 अभियुक्त गिरफ्तार

10वर्षीय बालिका बैंक में स्कॉलरशिप के लिए खाता खुलवाने गई थी. उसी वक्त उसके चचेरे भाई ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. उसी मामले में अदालत ने सुनवाई करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. यह एक अच्छा फैसला है और अपराधियों में इस फैसले से भय पैदा होगा.
-जितेंद्र तोमर, सरकारी वकील

Intro:एंकर--चचेरी बहिन से दस वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के दोषी को घटना के 36वे दिन उम्र कैद की सजा सुनाई गई है।त्वरित न्याय के क्रम में पॉक्सो एक्ट न्यायाधीश औरैया राजेश चौधरी ने 16 कार्य दिवस में लगातार सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया।दुष्कर्मी पर दो लाख का अर्थदंड भी लगाया गया है।इससे पहले औरैया की अदालत ने नौ दिन की सुनवाई में उम्रकैद की सजा सुनाकर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया था।।

Body:वीओ--रिश्तों को तार तार करने वाली घटना औरैया जनपद के दिबियापुर थाना की है जहां बीती 9 सितंबर को चचेरे भाई ने 10 वर्षीय बहिन के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया था।दिबियापुर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करते हुए आरोपी अंशु को गिरफ्तार कर लिया।पुलिस ने साक्ष्य संकलन कर 14 दिन यानि 23 सितंबर को आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया।पुलिस ने आरोपी का डी एन ए रिपोर्ट भी आरोप पत्र के साथ दाखिल की जिससे उसके बचने की गुंजाइश कम रहे।पुलिस ने अदालत से निवेदन किया कि इस मामले की फास्ट सुनवाई की जाए।।पुलिस के अनुरोध पर पोक्सो कोर्ट ने लगातार 16 कार्य दिवस सुनवाई करते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई।।

बाइट--asp औरैया कमलेश दीक्षित

Conclusion:वीओ--अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले सरकारी वकील जितेंद्र तोमर ने बताया कि 10 वर्षीय बालिका बैंक में स्कालरशिप के लिए खाता खुलवानेगयी हुई थी उसी वक्त चचेरे भाई अंशु ने घसीटते हुए घर मे खींच ले गया और रेप की वारदात को अंजाम दिया।जिसकी रिपोर्ट दर्ज की गई थी और अदालत ने 16 कार्यदिवस लगातार सुनवाई करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही दो लाख रुपया का अर्थदंड भी लगाया गया है।त्वरित न्याय के क्रम में यह एक अच्छा फैसला है और अपराधियों में इस फैसले से भय पैदा होगा।।

बाइट--जितेंद्र तोमर सरकारी वकील
Last Updated : Sep 10, 2020, 12:17 PM IST

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