औरैया: दस वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के दोषी को घटना के 36 वें दिन उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. त्वरित न्याय के क्रम में औरैया के पॉक्सो एक्ट न्यायाधीश राजेश चौधरी ने 16 कार्य दिवस में लगातार सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है. औरैया की अदालत ने इससे पहले भी नौ दिन की सुनवाई में उम्रकैद की सजा सुनाकर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया था.
लगातार 16 कार्य दिवस की सुनवाई
- रिश्तों को तार-तार करने वाली घटना औरैया जनपद के दिबियापुर थाना क्षेत्र की है.
- बीते 9 सितंबर को चचेरे भाई ने 10 वर्षीय बहन के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया था.
- दिबियापुर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था.
- पुलिस ने 14 दिन में साक्ष्य इकठ्ठाकर 23 सितंबर को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया.
- आरोप पत्र के साथ पुलिस ने आरोपी की डीएनए रिपोर्ट भी दाखिल की.
- पुलिस के अनुरोध पर पोक्सो एक्ट कोर्ट ने लगातार 16 कार्य दिवस सुनवाई करते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई.
- दुष्कर्मी पर दो लाख का अर्थदंड भी लगाया गया है.
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10वर्षीय बालिका बैंक में स्कॉलरशिप के लिए खाता खुलवाने गई थी. उसी वक्त उसके चचेरे भाई ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. उसी मामले में अदालत ने सुनवाई करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. यह एक अच्छा फैसला है और अपराधियों में इस फैसले से भय पैदा होगा.
-जितेंद्र तोमर, सरकारी वकील