अलीगढ़: खुले में शौच को लेकर जिला प्रशासन एक्शन में आ गया है. जिले में अगर कोई खुले में शौच करता हुआ पकड़ा गया तो पांच सौ रुपये जुर्माना देना होगा. डीएम चन्द्र भूषण सिंह ने बताया कि प्रदेश शासन के शीर्ष प्राथमिकता कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन के तहत जनपद को 02 दिसंबर 2018 में खुले से शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया गया है. उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों को ओडीएफ घोषित करने में समुदाय संचालित सम्पूर्ण स्वच्छता (सीएलटीएस) तकनीक का प्रयोग किया गया है. सीएलटीएस तकनीक का लक्ष्य समुदाय के सदस्यों में ऐसे आत्मबोध को जगाना है, जिससे उन्हें अपने व्यवहार में परिवर्तन करने की आवश्यकता का अनुभव हो सके.
जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों एवं परिवारों में शौचालय का निर्माण कराया गया है. शौचालयों के उपयोग के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिये गांवों में महिलाओं, पुरूषों एवं बच्चों की अलग-अलग निगरानी समितियां गठित की गई हैं. इसके उपरांत भी संज्ञान में आया है कि समस्त परिवारों के पास शौचालय की सुविधा होने के बावजूद भी कुछ व्यक्ति खुले में शौच के लिए जा रहे हैं.
जिलाधिकारी सीबी सिंह ने समस्त सहायक विकास अधिकारी पंचायत एवं खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो व्यक्ति खुले में शौच जाएगा, उसे ग्राम निगरानी समिति द्वारा पकड़कर पहले 500 रूपये का जुर्माना वसूला जाएगा. साथ ही वसूली गई धनराशि ग्राम पंचायत के ग्राम निधि खाते में जमा की जाएगी. उन्होंने कहा कि संबंधित व्यक्ति यदि इसके उपरान्त भी खुले में शौच करते हुए पाया गया तो उसके किलाफ नियमानुसार दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी.