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अलीगढ़: कमिश्नर ने मण्डल के सभी पेंशनरों के सत्यापन के दिये निर्देश

यूपी के अलीगढ़ में कमिश्नर ने मण्डल के सभी पेंशनरों के सत्यापन के लिए निर्देश दिए हैं. साथ ही पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों की पात्रता की जांच एवं अपात्र पेंशनरों का चिंहित करने का निर्देश दिया है.

verification of all pensioners.
कमिश्नर ने पेंशनरों के सत्यापन के दिए निर्देश.
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Published : Jun 20, 2020, 6:01 PM IST

Updated : Jun 20, 2020, 9:46 PM IST

अलीगढ़: जिले के कमिश्नर जी.एस. प्रियदर्शी ने सभी पेंशनर्स के सत्यापन के निर्देश दिये हैं. इसमें समाज कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित वृद्धावस्था, दिव्यांगजन एवं निराश्रित महिला पेंशन के लाभार्थियों का सघन सत्यापन कराया जाना है. पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों का सोशल आडिट कार्य, पेंशनरों की पात्रता की जांच कराकर पूर्व में लाभान्वित पेंशनरों के सापेक्ष मृतक एवं अपात्र पेंशनरों का चिंहित किया जाएगा.

सभी अधिकारियों को अपात्र पेंशनरों को चिंहित करने का निर्देश दिया गया है. साथ ही एटा, कासगंज, हाथरस, अलीगढ़ के जिलाधिकारियों को कुछ आवश्यक निर्देश दिए गए हैं. निर्देश के अनुसार बताया गया है कि कोई भी पात्र एवं जरूरतमंद व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए.

कमिश्नर प्रियदर्शी ने निर्देश दिए हैं कि सत्यापन कार्य में लाभार्थी की आयु एवं जाति की पुष्टि करते हुए मृतक एवं अपात्रों को भी चिन्हित किया जाए. उन्होंने कहा कि सत्यापन रिपोर्ट में किसी लाभार्थी के अपात्र होने का कारण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए. सभी लाभार्थियों के आधार कार्ड एवं मोबाइल नम्बर अनिवार्य रूप से नोट किये जाएं, ताकि वेबसाइट में फीड कराया जा सके. उन्होंने निर्देशित किया कि इस बात की पुष्टि कर ली जाए कि लाभार्थी किसी एक ही पेंशन योजना से लाभान्वित हो, यदि कोई दो योजनाओं से लाभान्वित हो रहा हो तो उसे एक ही योजना का लाभ दिया जाए.

कमिश्नर ने बताया कि दिव्यांग पेंशनरों की पात्रता में यह सुनिश्चित किया जाए कि दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम न हो. साथ ही कुष्ठावस्था पेंशन के लाभार्थियों का विशेष रूप से सत्यापन कराया जाए. उन्होंने सभी ब्लाकों एवं तहसीलों को सत्यापन के लिये समस्त पेंशन सूचियां दो प्रतियों में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. कमिश्नर ने एक प्रति सम्बन्धित कार्यालय एवं दूसरी प्रति क्षेत्रीय कार्मिक को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं.

कमिश्नर ने कहा कि सत्यापन के समय सत्यापनकर्ता अधिकारी या कर्मचारी अपना नाम, पदनाम, सत्यापन की तिथि आदि अंकित कर रिपोर्ट को हस्ताक्षरित करते हुए मूल प्रति सोशल सेक्टर के विभागों को उपलब्ध करवाएं. साथ ही एक छायाप्रति अपने पास सुरक्षित रखें.

उन्होंने कहा कि सभी पेंशन के मास्टर डाटा में जो ग्राम पंचायतें अथवा राजस्व ग्राम नगरीय स्थानीय निकाय में शामिल हो गये हों, उनका नाम ग्रामीण क्षेत्र से हटाकर नगरीय स्थानीय निकाय में जोड़ा जाए.

अलीगढ़: जिले के कमिश्नर जी.एस. प्रियदर्शी ने सभी पेंशनर्स के सत्यापन के निर्देश दिये हैं. इसमें समाज कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित वृद्धावस्था, दिव्यांगजन एवं निराश्रित महिला पेंशन के लाभार्थियों का सघन सत्यापन कराया जाना है. पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों का सोशल आडिट कार्य, पेंशनरों की पात्रता की जांच कराकर पूर्व में लाभान्वित पेंशनरों के सापेक्ष मृतक एवं अपात्र पेंशनरों का चिंहित किया जाएगा.

सभी अधिकारियों को अपात्र पेंशनरों को चिंहित करने का निर्देश दिया गया है. साथ ही एटा, कासगंज, हाथरस, अलीगढ़ के जिलाधिकारियों को कुछ आवश्यक निर्देश दिए गए हैं. निर्देश के अनुसार बताया गया है कि कोई भी पात्र एवं जरूरतमंद व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए.

कमिश्नर प्रियदर्शी ने निर्देश दिए हैं कि सत्यापन कार्य में लाभार्थी की आयु एवं जाति की पुष्टि करते हुए मृतक एवं अपात्रों को भी चिन्हित किया जाए. उन्होंने कहा कि सत्यापन रिपोर्ट में किसी लाभार्थी के अपात्र होने का कारण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए. सभी लाभार्थियों के आधार कार्ड एवं मोबाइल नम्बर अनिवार्य रूप से नोट किये जाएं, ताकि वेबसाइट में फीड कराया जा सके. उन्होंने निर्देशित किया कि इस बात की पुष्टि कर ली जाए कि लाभार्थी किसी एक ही पेंशन योजना से लाभान्वित हो, यदि कोई दो योजनाओं से लाभान्वित हो रहा हो तो उसे एक ही योजना का लाभ दिया जाए.

कमिश्नर ने बताया कि दिव्यांग पेंशनरों की पात्रता में यह सुनिश्चित किया जाए कि दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम न हो. साथ ही कुष्ठावस्था पेंशन के लाभार्थियों का विशेष रूप से सत्यापन कराया जाए. उन्होंने सभी ब्लाकों एवं तहसीलों को सत्यापन के लिये समस्त पेंशन सूचियां दो प्रतियों में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. कमिश्नर ने एक प्रति सम्बन्धित कार्यालय एवं दूसरी प्रति क्षेत्रीय कार्मिक को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं.

कमिश्नर ने कहा कि सत्यापन के समय सत्यापनकर्ता अधिकारी या कर्मचारी अपना नाम, पदनाम, सत्यापन की तिथि आदि अंकित कर रिपोर्ट को हस्ताक्षरित करते हुए मूल प्रति सोशल सेक्टर के विभागों को उपलब्ध करवाएं. साथ ही एक छायाप्रति अपने पास सुरक्षित रखें.

उन्होंने कहा कि सभी पेंशन के मास्टर डाटा में जो ग्राम पंचायतें अथवा राजस्व ग्राम नगरीय स्थानीय निकाय में शामिल हो गये हों, उनका नाम ग्रामीण क्षेत्र से हटाकर नगरीय स्थानीय निकाय में जोड़ा जाए.

Last Updated : Jun 20, 2020, 9:46 PM IST
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