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अलीगढ़ में हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाई 12 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, साथ में जुर्माने से भी किया दंडित - शिवकुमार सैनी हत्याकांड

अलीगढ़ में दो हत्या (Aligarh murder case) के मामलों में कोर्ट ने 12 दोषियों को (12 culprits sentenced to life imprisonment) आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Dec 22, 2023, 10:34 PM IST

Updated : Dec 23, 2023, 6:22 AM IST

अलीगढ़: जिले में हत्या के दो मामलों में 12 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. 2017 में हुए धीरा हत्याकांड में कोर्ट ने 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा के साथ ही अर्थदंड भी लगाया है. वहीं, अतरौली थाना क्षेत्र में शिवकुमार हत्याकांड में सात को लोगों को आजीवन कारावास के साथ 26 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है.

थाना क्वार्सी क्षेत्र में धीरेंद्र उर्फ धीरा की 21 मई 2017 को मैरिस रोड के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस घटना में मुकदमा दर्ज किया गया था. विवेचनात्मक कार्रवाई पूरी कर 31 जुलाई 2017 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था. न्यायालय के ADJ - 6 कोर्ट ने अभियुक्त छोटू राइडर उर्फ अंकित गोस्वामी, सिद्धार्थ शुक्ला, अरुण कुमार, राकेश गोस्वामी, अजय राज को आजीवन कारावास और प्रत्येक को बीस हजार रुपये अर्थदंड और राकेश गोस्वामी को दस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है. धीरेंद्र उर्फ धीरा समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक राकेश सिंह का करीबी प्रॉपर्टी डीलर था. धीरा की हत्या बाइकर्स गैंग के शरद गोस्वामी की हत्या और जमीन की रंजिश को लेकर बदला लेने के लिए की गई थी. इस मामले में मुख्य अभियुक्त छोटू राइडर था.

इसे भी पढ़े-दो बहनों के साथ दुष्कर्म मामले में एक दोषी को 20 साल कैद, दो आरोपी हैं नाबालिग

वहीं, थाना अतरौली क्षेत्र में शिवकुमार सैनी हत्याकांड में न्यायालय ने सात लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. शिवकुमार सैनी की हत्या 14 अक्टूबर 2015 को थाना अतरौली क्षेत्र में हुई थी. न्यायालय एडीजे - 11 द्वारा पवन कुमार, छवि मोहन, राघव सैनी, त्रिलोक सैनी, विमलेश, रेखा और सैफाली को आजीवन कारावास और प्रत्येक को 26,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है. अभियुक्त पवन कुमार को आर्म्स एक्ट का भी दोषी पाये जाने पर 1 वर्ष का कारावास और 2 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया.

यह भी पढ़े-एसीपी के पुत्र की मृत्यु मामले में आरोपी की जमानत खारिज, नामिश श्रीवास्तव की गैर इरादतन हत्या का है आरोप

अलीगढ़: जिले में हत्या के दो मामलों में 12 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. 2017 में हुए धीरा हत्याकांड में कोर्ट ने 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा के साथ ही अर्थदंड भी लगाया है. वहीं, अतरौली थाना क्षेत्र में शिवकुमार हत्याकांड में सात को लोगों को आजीवन कारावास के साथ 26 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है.

थाना क्वार्सी क्षेत्र में धीरेंद्र उर्फ धीरा की 21 मई 2017 को मैरिस रोड के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस घटना में मुकदमा दर्ज किया गया था. विवेचनात्मक कार्रवाई पूरी कर 31 जुलाई 2017 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था. न्यायालय के ADJ - 6 कोर्ट ने अभियुक्त छोटू राइडर उर्फ अंकित गोस्वामी, सिद्धार्थ शुक्ला, अरुण कुमार, राकेश गोस्वामी, अजय राज को आजीवन कारावास और प्रत्येक को बीस हजार रुपये अर्थदंड और राकेश गोस्वामी को दस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है. धीरेंद्र उर्फ धीरा समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक राकेश सिंह का करीबी प्रॉपर्टी डीलर था. धीरा की हत्या बाइकर्स गैंग के शरद गोस्वामी की हत्या और जमीन की रंजिश को लेकर बदला लेने के लिए की गई थी. इस मामले में मुख्य अभियुक्त छोटू राइडर था.

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वहीं, थाना अतरौली क्षेत्र में शिवकुमार सैनी हत्याकांड में न्यायालय ने सात लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. शिवकुमार सैनी की हत्या 14 अक्टूबर 2015 को थाना अतरौली क्षेत्र में हुई थी. न्यायालय एडीजे - 11 द्वारा पवन कुमार, छवि मोहन, राघव सैनी, त्रिलोक सैनी, विमलेश, रेखा और सैफाली को आजीवन कारावास और प्रत्येक को 26,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है. अभियुक्त पवन कुमार को आर्म्स एक्ट का भी दोषी पाये जाने पर 1 वर्ष का कारावास और 2 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया.

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Last Updated : Dec 23, 2023, 6:22 AM IST
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