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पंचायत चुनावः मतगणना के लिए 3600 कार्मिकों ने लिया प्रशिक्षण

यूपी पंचायत चुनाव 2021 में 2 मई को मतगणना होगी. इसके लिए अलीगढ़ में रविवार को 3600 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया. इस दौरान अनुपस्थित 246 लोगों का वेतन रोक दिया गया. जिले में 29 अप्रैल को चौथे चरण के तहत मतदान भी होना है.

मतगणना
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Published : Apr 26, 2021, 2:49 AM IST

अलीगढ़ः त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए जिला स्तर पर बड़े पैमाने पर तैयारियां चल रही हैं. जिले में 29 अप्रैल को चौथे चरण के तहत मतदान होना है. रविवार को कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल में मतदान और मतगणना के लिए कार्मिकों को शिफ्टवार प्रशिक्षित किया गया.

मतगणना अंतिम और महत्वपूर्ण
पंचायत चुनाव में 2 मई को होने वाली मतगणना के लिए तीन शिफ्टों में कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है. मतगणना कार्मिकों को प्रशिक्षित करने का कार्य सोमवार को भी किया जाएगा. जिलाधिकारी द्वारा मतगणना स्थलों का निर्धारण पूर्व में ही किया जा चुका है. जिला अधिकारी चंद्र भूषण सिंह ने बताया कि मतगणना एवं परिणाम की घोषणा का कार्य निर्वाचन प्रक्रिया का अंतिम परंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण पायदान होता है. इसमें जरा सी भी त्रुटि संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया को ध्वस्त कर सकती है.

मतगणना प्रक्रिया
मतगणना स्थल पर लाई गई मतपेटिकाओं की सील की जांच करने के पश्चात प्रत्याशियों, निर्वाचन अभिकर्ताओं, गणना अभिकर्ताओं को विश्वास में लेते हुए मतपेटिका को अत्यंत ही सावधानी से उलट कर मतपत्र निकाले जाएंगे. यह ध्यान रखा जाएगा कि मतपेटियों को उलटते समय कोई भी मत पत्र इधर-उधर न होने पाए. मतगणना स्थल पर ग्राम पंचायतवार मतपेटिकाएं रखी जाएंगी. मतपेटियों से निकाले गए मतपत्रों को अलग-अलग करके 50-50 की गड्डियां बनाई जाएंगी. वैध मत पत्रों की जांच हो जाने पर उन्हें गिनती कर गणना पर्ची पर लिखा जाएगा.

मतगणना संबंधी निर्देश
मतगणना कार्मिकों की ड्यूटी अनवरत 12 घंटों की रहेगी. एक शिफ्ट के मतगणना कार्मिक तभी हटेंगे जब दूसरी शिफ्ट के प्रतिस्थानी ड्यूटी पर आ जाएंगे. मतगणना केंद्र के अंदर मोबाइल फोन को ले जाना प्रतिबंधित किया गया है. धूम्रपान भी निषेध रहेगा. कानून एवं शांति व्यवस्था के दृष्टिगत मतगणना समाप्ति के बाद विजय जुलूस पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगे.

मतगणना अभिकर्ता
मतगणना अभिकर्ता को निश्चित प्रक्रिया के द्वारा तैनात किया जाएगा. कोई भी मंत्री, संसद सदस्य, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, प्रमुख क्षेत्र पंचायत, शासकीय सेवक और आपराधिक इतिहास रखने वाला व्यक्ति, सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति मतगणना अभिकर्ता नहीं बनाया जा सकता है. मतगणना के दौरान किसी भी मतगणना अभिकर्ता और अन्य को मतगणना कक्ष के बाहर जाने की अनुमति नहीं रहेगी.

मतगणना स्थल पर उपस्थित रहने वाले व्यक्ति
मतगणना किसी भी निर्वाचन प्रक्रिया का अत्यंत ही संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण कार्य होता है. छोटी सी गड़बड़ी संपूर्ण मतदान प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है. ऐसे में मतगणना कार्य में लगे व्यक्ति, गणना कर्मी, निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी की सहायता के लिए तैनात स्टाफ, सुरक्षाकर्मी, प्रत्याशी और निर्वाचन अभिकर्ता या मतगणना अभिकर्ता के अलावा अन्य कोई व्यक्ति को मतगणना स्थल पर प्रतिबंधित किया गया है.

यह भी पढ़ेंः-कासिमपुर पावर हाउस के डंपयार्ड में लगी भीषण आग, करोड़ों रुपये का नुकसान

मतगणना स्थल की सुरक्षा व्यवस्था
मतगणना को शांतिपूर्ण, निर्विघ्न और सुचारू ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला पुलिस प्रशासन द्वारा चाक-चौबंद व्यवस्थायें की जायेंगी. मतगणना स्थल की सुरक्षा के लिए पुलिस क्षेत्राधिकारी एवं थानाध्यक्ष स्तर के इंस्पेक्टर और पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे. मतगणना के 200 मीटर की परिधि में बिना अनुमति कोई प्रवेश नहीं करेगा. मतगणना की निर्धारित अवधि के अंदर वैध पासधारक व्यक्ति के अलावा कोई अन्य व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकेंगे.

अलीगढ़ः त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए जिला स्तर पर बड़े पैमाने पर तैयारियां चल रही हैं. जिले में 29 अप्रैल को चौथे चरण के तहत मतदान होना है. रविवार को कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल में मतदान और मतगणना के लिए कार्मिकों को शिफ्टवार प्रशिक्षित किया गया.

मतगणना अंतिम और महत्वपूर्ण
पंचायत चुनाव में 2 मई को होने वाली मतगणना के लिए तीन शिफ्टों में कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है. मतगणना कार्मिकों को प्रशिक्षित करने का कार्य सोमवार को भी किया जाएगा. जिलाधिकारी द्वारा मतगणना स्थलों का निर्धारण पूर्व में ही किया जा चुका है. जिला अधिकारी चंद्र भूषण सिंह ने बताया कि मतगणना एवं परिणाम की घोषणा का कार्य निर्वाचन प्रक्रिया का अंतिम परंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण पायदान होता है. इसमें जरा सी भी त्रुटि संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया को ध्वस्त कर सकती है.

मतगणना प्रक्रिया
मतगणना स्थल पर लाई गई मतपेटिकाओं की सील की जांच करने के पश्चात प्रत्याशियों, निर्वाचन अभिकर्ताओं, गणना अभिकर्ताओं को विश्वास में लेते हुए मतपेटिका को अत्यंत ही सावधानी से उलट कर मतपत्र निकाले जाएंगे. यह ध्यान रखा जाएगा कि मतपेटियों को उलटते समय कोई भी मत पत्र इधर-उधर न होने पाए. मतगणना स्थल पर ग्राम पंचायतवार मतपेटिकाएं रखी जाएंगी. मतपेटियों से निकाले गए मतपत्रों को अलग-अलग करके 50-50 की गड्डियां बनाई जाएंगी. वैध मत पत्रों की जांच हो जाने पर उन्हें गिनती कर गणना पर्ची पर लिखा जाएगा.

मतगणना संबंधी निर्देश
मतगणना कार्मिकों की ड्यूटी अनवरत 12 घंटों की रहेगी. एक शिफ्ट के मतगणना कार्मिक तभी हटेंगे जब दूसरी शिफ्ट के प्रतिस्थानी ड्यूटी पर आ जाएंगे. मतगणना केंद्र के अंदर मोबाइल फोन को ले जाना प्रतिबंधित किया गया है. धूम्रपान भी निषेध रहेगा. कानून एवं शांति व्यवस्था के दृष्टिगत मतगणना समाप्ति के बाद विजय जुलूस पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगे.

मतगणना अभिकर्ता
मतगणना अभिकर्ता को निश्चित प्रक्रिया के द्वारा तैनात किया जाएगा. कोई भी मंत्री, संसद सदस्य, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, प्रमुख क्षेत्र पंचायत, शासकीय सेवक और आपराधिक इतिहास रखने वाला व्यक्ति, सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति मतगणना अभिकर्ता नहीं बनाया जा सकता है. मतगणना के दौरान किसी भी मतगणना अभिकर्ता और अन्य को मतगणना कक्ष के बाहर जाने की अनुमति नहीं रहेगी.

मतगणना स्थल पर उपस्थित रहने वाले व्यक्ति
मतगणना किसी भी निर्वाचन प्रक्रिया का अत्यंत ही संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण कार्य होता है. छोटी सी गड़बड़ी संपूर्ण मतदान प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है. ऐसे में मतगणना कार्य में लगे व्यक्ति, गणना कर्मी, निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी की सहायता के लिए तैनात स्टाफ, सुरक्षाकर्मी, प्रत्याशी और निर्वाचन अभिकर्ता या मतगणना अभिकर्ता के अलावा अन्य कोई व्यक्ति को मतगणना स्थल पर प्रतिबंधित किया गया है.

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मतगणना स्थल की सुरक्षा व्यवस्था
मतगणना को शांतिपूर्ण, निर्विघ्न और सुचारू ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला पुलिस प्रशासन द्वारा चाक-चौबंद व्यवस्थायें की जायेंगी. मतगणना स्थल की सुरक्षा के लिए पुलिस क्षेत्राधिकारी एवं थानाध्यक्ष स्तर के इंस्पेक्टर और पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे. मतगणना के 200 मीटर की परिधि में बिना अनुमति कोई प्रवेश नहीं करेगा. मतगणना की निर्धारित अवधि के अंदर वैध पासधारक व्यक्ति के अलावा कोई अन्य व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकेंगे.

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