ETV Bharat / state

आगरा में कोरोना खौफ! बिना मास्क मिले दुकानदार तो 48 घंटे बंद रहेंगी दुकानें

author img

By

Published : Jan 4, 2022, 10:52 AM IST

आगरा जिले में कोरोना वायरस पकड़ रहा रफ्तार. जनवरी माह के तीन दिनों में मिले आगरा में 66 नए कोरोना संक्रमित मरीज. बिना मास्क लगाए पाए गए दुकानदार तो 24 से 48 घंटे तक बंद कराई जाएगी उनकी शॉप.

आगरा में कोरोना का खौफ
आगरा में कोरोना का खौफ

आगराः आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है. ऐसे में आगरा जिले में कोरोना वायरस रफ्तार पकड़ रहा है. जनवरी माह के तीन दिन में 66 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं. जिले में अब कोरोना के एक्टिव 90 मरीज मिले हैं. जिनमें से 89 संक्रमित होम आईसोलेशन में है. जबकि एक संक्रमित मरीज को भर्ती कराया गया है. आगरा में बीते 3 दिनों में 13863 सैंपल लिए गए हैं. जिससे आगरा में कोरोना की सैंपल पॉजिटिविटी रेट देखें तो 0 से बढ़कर 0.50 फीसदी हो गई है. इससे जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में खलबली मच गई है.

जिला प्रशासन ने दुकानदार और व्यापारियों को कोरोना वायरस गाइडलाइन के पालन का सख्त निर्देश दिया है. इसके साथ ही बढ़ते कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या को देखते हुए निजी हॉस्पिटल में उपचार की रेट भी तय कर दी गई है. दरअसल बाजार और स्मारकों पर सैकड़ों की भीड़ उमड़ रही है. ऐसे में लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं. लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं. इससे ताजनगरी में तीसरी लहर का खतरा नजदीक आ गया है.

यह भी पढ़ें- सीएम योगी का अलीगढ़ दौरा आज, जिले को सात हजार करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात


आगरा के डीएम प्रभु नारायण सिंह ने बताया कि व्यापारियों और दुकानदारों को निर्देश दिए हैं कि वे कोविड 19 की गाइडलाइन का पालन करें. सभी एसीएम और एडीएम को निर्देश दिए गए हैं. बाजारों में बिना मास्क के घूमने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने निर्देश दिया कि ऐसे दुकानदार और व्यापारी भी चिन्हित करें जो कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं. बाजारों में यदि कोई भी दुकानदार या ग्राहक बिना मास्क लगाए मिलता है तो उस दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए. उसकी दुकान 24 से 48 घंटे तक बंद कराई जाए. दूसरी बार चेकिंग में फिर दुकानदार की यही लापरवाही मिले तो उसकी दुकान 5 से 6 दिन के लिए बंद करा दी जाए.

हर संक्रमित की ट्रैवल हिस्ट्री जरूरी
डीएम ने कहा कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री निकाली जाए. अधिकतर आगरा फोर्ट और आगरा कैंट स्टेशन पर जांच लिए गए सैंपल से संक्रमित मिल रहे हैं. एसएन मेडिकल कॉलेज में दोनों ही कोविड-19 हॉस्पिटल पूर्ण रूप से तैयार हैं. इसके साथ ही कोरोना की बढ़ती रफ्तार को लेकर निजी अस्पतालों को भी संबंद्ध किया जा रहा है. जिससे कोरोना के मरीजों को सरकारी और निजी कोविड अस्पतालों में इलाज मिल सके.

निजी कोविड हॉस्पिटल और लैब की रेट तय
सीएमओ डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि आगरा को ए श्रेणी में रखा गया है. यहां निजी कोविड 19 हॉस्पिटल, कोरोना की निजी लैब से जांच, आरटीपीसीआर, एंटीजन टेस्ट आदि के रेट निर्धारित कर दिए गए हैं. तय रेट से अधिक रुपए वसूलने वाले निजी कोविड हॉस्पिटल संचालक और निजी लैब संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. कोरोना की दूसरी लहर में निजी कोविड हॉस्पिटल और निजी संचालकों ने खूब मनमानी की थी. जिसकी शिकायत मिलने पर पीड़ित परिवार को ज्यादा वसूली रकम भी वापस कराई गई थी.

कोरोना की निजी लैब से जांच रेट
निजी लैब जाकर सैंपल देने पर 700 रुपए शुल्क.
कर्मचारी के घर आकर सैंपल लेने पर 900 रुपए शुल्क.
एंटीजन टेस्ट का 250 रुपए शुल्क.
ट्रू नॉट जांच लैब जाकर कराने पर 1250 रुपए शुल्क.
ट्रू नॉट जांच का घर से सैंपल लेने पर 1450 रुपए शुल्क.

कोरोना के सामान्य लक्षण
एनएबीएच से मान्य निजी कोविड-19 में सामान्य लक्षण वाले कोरोना मरीज से 1 हजार रुपए हर रोज फीस लेनी होगी. इसमें आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन पीपीई का चार्ज भी शामिल है. इसके साथ ही सामान्य हॉस्पिटल में कोरोना संक्रमित का इलाज करने की निर्धारित फीस का 8 हजार रुपए प्रतिदिन है.

गंभीर कोरोना संक्रमित
एनएबीएच से मान्य निजी कोविड-19 में गंभीर कोरोना मरीज का उपचार शुल्क 15 हजार रुपए प्रतिदिन निर्धारित है. इसमें आईसीयू की सुविधा और दो हजार रुपए पीपीई का चार्ज भी शामिल है. इसके साथ ही सामान्य हॉस्पिटल में गंभीर कोरोना संक्रमित का इलाज करने की निर्धारित फीस का 13 हजार रुपए प्रतिदिन है.

अति गंभीर कोरोना संक्रमित
एनएबीएच से मान्य निजी कोविड-19 में अति गंभीर कोरोना मरीज का उपचार शुल्क 18 हजार रुपए प्रतिदिन निर्धारित है. इसमें आईसीयू में वेंटिलेटर की सुविधा और दो हजार रुपए पीपीई का चार्ज भी शामिल है. इसके साथ ही सामान्य हॉस्पिटल में गंभीर कोरोना संक्रमित का इलाज करने की निर्धारित फीस का 15 हजार रुपए प्रतिदिन है.


ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप

आगराः आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है. ऐसे में आगरा जिले में कोरोना वायरस रफ्तार पकड़ रहा है. जनवरी माह के तीन दिन में 66 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं. जिले में अब कोरोना के एक्टिव 90 मरीज मिले हैं. जिनमें से 89 संक्रमित होम आईसोलेशन में है. जबकि एक संक्रमित मरीज को भर्ती कराया गया है. आगरा में बीते 3 दिनों में 13863 सैंपल लिए गए हैं. जिससे आगरा में कोरोना की सैंपल पॉजिटिविटी रेट देखें तो 0 से बढ़कर 0.50 फीसदी हो गई है. इससे जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में खलबली मच गई है.

जिला प्रशासन ने दुकानदार और व्यापारियों को कोरोना वायरस गाइडलाइन के पालन का सख्त निर्देश दिया है. इसके साथ ही बढ़ते कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या को देखते हुए निजी हॉस्पिटल में उपचार की रेट भी तय कर दी गई है. दरअसल बाजार और स्मारकों पर सैकड़ों की भीड़ उमड़ रही है. ऐसे में लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं. लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं. इससे ताजनगरी में तीसरी लहर का खतरा नजदीक आ गया है.

यह भी पढ़ें- सीएम योगी का अलीगढ़ दौरा आज, जिले को सात हजार करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात


आगरा के डीएम प्रभु नारायण सिंह ने बताया कि व्यापारियों और दुकानदारों को निर्देश दिए हैं कि वे कोविड 19 की गाइडलाइन का पालन करें. सभी एसीएम और एडीएम को निर्देश दिए गए हैं. बाजारों में बिना मास्क के घूमने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने निर्देश दिया कि ऐसे दुकानदार और व्यापारी भी चिन्हित करें जो कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं. बाजारों में यदि कोई भी दुकानदार या ग्राहक बिना मास्क लगाए मिलता है तो उस दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए. उसकी दुकान 24 से 48 घंटे तक बंद कराई जाए. दूसरी बार चेकिंग में फिर दुकानदार की यही लापरवाही मिले तो उसकी दुकान 5 से 6 दिन के लिए बंद करा दी जाए.

हर संक्रमित की ट्रैवल हिस्ट्री जरूरी
डीएम ने कहा कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री निकाली जाए. अधिकतर आगरा फोर्ट और आगरा कैंट स्टेशन पर जांच लिए गए सैंपल से संक्रमित मिल रहे हैं. एसएन मेडिकल कॉलेज में दोनों ही कोविड-19 हॉस्पिटल पूर्ण रूप से तैयार हैं. इसके साथ ही कोरोना की बढ़ती रफ्तार को लेकर निजी अस्पतालों को भी संबंद्ध किया जा रहा है. जिससे कोरोना के मरीजों को सरकारी और निजी कोविड अस्पतालों में इलाज मिल सके.

निजी कोविड हॉस्पिटल और लैब की रेट तय
सीएमओ डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि आगरा को ए श्रेणी में रखा गया है. यहां निजी कोविड 19 हॉस्पिटल, कोरोना की निजी लैब से जांच, आरटीपीसीआर, एंटीजन टेस्ट आदि के रेट निर्धारित कर दिए गए हैं. तय रेट से अधिक रुपए वसूलने वाले निजी कोविड हॉस्पिटल संचालक और निजी लैब संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. कोरोना की दूसरी लहर में निजी कोविड हॉस्पिटल और निजी संचालकों ने खूब मनमानी की थी. जिसकी शिकायत मिलने पर पीड़ित परिवार को ज्यादा वसूली रकम भी वापस कराई गई थी.

कोरोना की निजी लैब से जांच रेट
निजी लैब जाकर सैंपल देने पर 700 रुपए शुल्क.
कर्मचारी के घर आकर सैंपल लेने पर 900 रुपए शुल्क.
एंटीजन टेस्ट का 250 रुपए शुल्क.
ट्रू नॉट जांच लैब जाकर कराने पर 1250 रुपए शुल्क.
ट्रू नॉट जांच का घर से सैंपल लेने पर 1450 रुपए शुल्क.

कोरोना के सामान्य लक्षण
एनएबीएच से मान्य निजी कोविड-19 में सामान्य लक्षण वाले कोरोना मरीज से 1 हजार रुपए हर रोज फीस लेनी होगी. इसमें आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन पीपीई का चार्ज भी शामिल है. इसके साथ ही सामान्य हॉस्पिटल में कोरोना संक्रमित का इलाज करने की निर्धारित फीस का 8 हजार रुपए प्रतिदिन है.

गंभीर कोरोना संक्रमित
एनएबीएच से मान्य निजी कोविड-19 में गंभीर कोरोना मरीज का उपचार शुल्क 15 हजार रुपए प्रतिदिन निर्धारित है. इसमें आईसीयू की सुविधा और दो हजार रुपए पीपीई का चार्ज भी शामिल है. इसके साथ ही सामान्य हॉस्पिटल में गंभीर कोरोना संक्रमित का इलाज करने की निर्धारित फीस का 13 हजार रुपए प्रतिदिन है.

अति गंभीर कोरोना संक्रमित
एनएबीएच से मान्य निजी कोविड-19 में अति गंभीर कोरोना मरीज का उपचार शुल्क 18 हजार रुपए प्रतिदिन निर्धारित है. इसमें आईसीयू में वेंटिलेटर की सुविधा और दो हजार रुपए पीपीई का चार्ज भी शामिल है. इसके साथ ही सामान्य हॉस्पिटल में गंभीर कोरोना संक्रमित का इलाज करने की निर्धारित फीस का 15 हजार रुपए प्रतिदिन है.


ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.