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आगरा: जिले में फिर बढ़ाई गई धारा 144, जानिए वो कौन सी हैं वजहें

यूपी के आगरा जिले में धारा 144 को 21 अक्टूबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है. आगामी त्योहार और कोविड संक्रमण के चलते आगरा प्रशासन ने ये फैसला लिया है.

जिले में फिर बढ़ाई गई धारा 144.
जिले में फिर बढ़ाई गई धारा 144.
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Published : Aug 27, 2020, 9:01 PM IST

आगरा : जिले में धारा 144 को 21 अक्टूबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है. आगामी त्योहार और कोविड संक्रमण के चलते आगरा प्रशासन ने ये फैसला लिया है. मंगलवार को एडीएम प्रशासन निधि श्रीवास्तव और एडीएम सिटी डॉ. प्रभाकांत अवस्थी ने धारा 144 को लेकर शहर और देहात के लिए अलग-अलग आदेश जारी किए. जिसमें कोविड संक्रमण, मोहर्रम, अबुल उल्लाह का उर्स और गांधी जयंती को लेकर धारा 144 बढ़ाए जाने का जिक्र है. इसके साथ ही प्रदेश में तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं होनी हैंं. इसलिए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की गई है.

एडीएम प्रशासन निधि श्रीवास्तव ने कहा कि कुछ सूचनाएं मिल रही हैं कि कुछ असामाजिक तत्व आगरा शहर और देहात में शान्ति व्यवस्था भंग करने का प्रयास कर सकते हैं. लोगों की जनभावना को उद्धेलित कर भड़का सकते हैं. जिससे शान्ति व्यवस्था भंग हो सकती है. इसलिए शान्ति व्यवस्था बनाए रखने, आम जनजीवन एवं सार्वजनिक सम्पत्तियों की सुरक्षा करने के लिए तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू करना उचित है.

कुछ जरूरी निर्देश -

- कोविड को लेकर अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी.

- कोविड मरीजों की जानकारी टोल फ्री नंबर 18001805145, 0522-2230006 पर दी जा सकती है.

- बिना मास्क के घर से बाहर न निकलें और दो फीट की दूरी का अनिवार्य रूप से पालन करें.

- किसी भी स्थान पर पत्थर, रोड़ा, सोडा वॉटर की बोतलों को कोई एकत्रित नहीं कर सकता है.

- पतंग उड़ाने के लिए सिंथेटिक मांझा का प्रयोग नहीं किया जाएगा और न ही इसकी बिक्री की जाएगी.

- कोई भी दुकानदार सामान रखकर आवागमन को बाधित नहीं करेगा.

- सार्वजनिक मार्ग पर कोई भी व्यक्ति न तो जाम लगाएगा और न ही इसके लिए प्रेरित करेगा.

प्रशासन के अनुसार 25 अगस्त से 21 अक्टूबर 2020 तक धारा 144 आगरा के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लागू रहेगी. जो भी धारा 144 का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

आगरा : जिले में धारा 144 को 21 अक्टूबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है. आगामी त्योहार और कोविड संक्रमण के चलते आगरा प्रशासन ने ये फैसला लिया है. मंगलवार को एडीएम प्रशासन निधि श्रीवास्तव और एडीएम सिटी डॉ. प्रभाकांत अवस्थी ने धारा 144 को लेकर शहर और देहात के लिए अलग-अलग आदेश जारी किए. जिसमें कोविड संक्रमण, मोहर्रम, अबुल उल्लाह का उर्स और गांधी जयंती को लेकर धारा 144 बढ़ाए जाने का जिक्र है. इसके साथ ही प्रदेश में तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं होनी हैंं. इसलिए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की गई है.

एडीएम प्रशासन निधि श्रीवास्तव ने कहा कि कुछ सूचनाएं मिल रही हैं कि कुछ असामाजिक तत्व आगरा शहर और देहात में शान्ति व्यवस्था भंग करने का प्रयास कर सकते हैं. लोगों की जनभावना को उद्धेलित कर भड़का सकते हैं. जिससे शान्ति व्यवस्था भंग हो सकती है. इसलिए शान्ति व्यवस्था बनाए रखने, आम जनजीवन एवं सार्वजनिक सम्पत्तियों की सुरक्षा करने के लिए तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू करना उचित है.

कुछ जरूरी निर्देश -

- कोविड को लेकर अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी.

- कोविड मरीजों की जानकारी टोल फ्री नंबर 18001805145, 0522-2230006 पर दी जा सकती है.

- बिना मास्क के घर से बाहर न निकलें और दो फीट की दूरी का अनिवार्य रूप से पालन करें.

- किसी भी स्थान पर पत्थर, रोड़ा, सोडा वॉटर की बोतलों को कोई एकत्रित नहीं कर सकता है.

- पतंग उड़ाने के लिए सिंथेटिक मांझा का प्रयोग नहीं किया जाएगा और न ही इसकी बिक्री की जाएगी.

- कोई भी दुकानदार सामान रखकर आवागमन को बाधित नहीं करेगा.

- सार्वजनिक मार्ग पर कोई भी व्यक्ति न तो जाम लगाएगा और न ही इसके लिए प्रेरित करेगा.

प्रशासन के अनुसार 25 अगस्त से 21 अक्टूबर 2020 तक धारा 144 आगरा के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लागू रहेगी. जो भी धारा 144 का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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