आगरा: रेड जोन में शामिल ताजनगरी में आज से देशी और अंग्रेजी शराब की दुकानें खुलेंगी. डीएम प्रभु नारायण सिंह ने शर्तों के साथ शराब की दुकानें खोलने के निर्देश दिए हैं. इसके तहत नगर निगम के सभी 100 वार्ड की सीमा में स्थित सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी.
बैठक के बाद डीएम का फैसला
कोरोना के चलते देश और प्रदेश में लॉकडाउन 3.0 जारी है. लॉकडाउन में करीब 40 दिन से बंद शराब की दुकानें सोमवार को अधिकतर जिलों में खोल दी गई थीं. शहर में भी सोमवार शाम बैठक के बाद डीएन प्रभु नारायण सिंह ने शर्तों के साथ शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है.
डीएम के शराब की दुकान खोलने के निर्देश सुबह दस से शाम सात बजे तक होगी बिक्रीडीएम प्रभु नारायण सिंह ने बताया कि नगर निगम के 100 वार्ड, हॉटस्पॉट, संक्रमित ग्रामीण क्षेत्र के अतिरिक्त शहर के ग्रामीण क्षेत्रों में देशी शराब की दुकानें खुल सकती हैं. दुकानें सिर्फ सुबह दस से शाम सात बजे तक ही खुलेंगी.
एक समय में सिर्फ पांच ग्राहक दुकानदारों को शराब की दुकानों पर सीसीटीवी लगाने होंगे. एक समय पर सिर्फ पांच ग्राहक ही दुकान पर आ सकेंगे. ग्राहकों के बीच दो गज की दूरी रखनी होगी. सभी को मास्क लगाना होगा. सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना गैर कानूनी रहेगा. ऐसा न होने पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं.
फिरोजाबाद में भी खुली दुकानें जिले में सोमवार को डीएम से अनुमति मिलने के बाद जिला आबकारी अधिकारी आरएस चौधरी ने दुकानें खोलने के आदेश जारी कर दिए. इसके बाद सोमवार को शाम सात बजे तक शराब की दुकानें खुली रहीं और लोगों की भीड़ लगी रही.
नगर निगम सीमा में बंद रहेंगी शराब की दुकानें
आबकारी अधिकारी आरएस चौधरी ने बताया कि शहर की नगर निगम सीमा में शराब और भांग के ठेके बंद रहेंगे. इसके अलावा टूंडला और शिकोहाबाद में देसी शराब की दो-दो और अंग्रेजी शराब की एक-एक दुकान को छोड़कर बाकी खुली रहेंगी.