आगराः जिले के थाना सिकंदरा की पदम प्राइड चौकी इंचार्ज को अवैध तरीके से युवक को हिरासत में रखने और वसूली करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया हैं. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हैं.
डीसीपी नगर विकास कुमार ने बताया कि कुछ दिन पूर्व पीड़ित जमील ने पुलिस कमिश्नर से मिलकर आरोपी चौकी इंचार्ज देवव्रत पाण्डेय और दलाल के खिलाफ लिखित शिकायत की थीं. शिकायत में बताया गया कि पदम् प्राइड चौकी इंचार्ज के पास लोहामंडी बिल्लोचपुरा हाल निवास आवास-विकास सेक्टर 16 निवासी जमील पुत्र रशीद खाँ का वारंट आया था. लेकिन पुलिस ने सोंठ की मंडी निवासी जमील को उठा ले गयी. जिस युवक को पुलिस ने उठाया था. वारंट उसकी जगह आवास-विकास सेक्टर 16 निवासी जमील का था.
शिकायत के दौरान जमील ने बताया कि उसने खुद को चौकी इंचार्ज से छोड़ने की कई बार गुहार लगायी. लेकिन, चौकी इंचार्ज देवव्रत पाण्डेय नही माना. मौके पर युवक के परिजन भी पहुंच गए. उन्हें चौकी इंचार्ज के खास और दलाल ने पैसा देकर छोड़ने का विश्वास दिलाया. चौकी इंचार्ज ने दलाल के माध्यम से 50 हज़ार की मांग की. मानसिक आरोग्य संस्थान के सामनें रहने वाले दलाल ने निर्दोष जमील के परिजनों से 50 हजार में बेटा छुड़वा देने का भरोसा दिलाया. जमील गरीब हैं. उसके परिजनों ने जैसे-तैसे 20 हजार का इंतजाम किया. 10 हजार रुपए देकर रात 1 बजे जमील को छोड़ दिया गया. पीड़ित के अनुसार दलाल शेष 10 हजार की मांग कर रहा था. पैसे न देने पर पुनः जमील को उठवाने की धमकी दे रहा हैं.
इस शिकायत के आधार पर पुलिस कमिश्नर ने तत्काल प्रभाव से चौकी इंचार्ज पदम प्राइड को निलंबित कर दिया गया हैं. वही दलाल वाले एंगल पर भी पुलिस मामले की जांच कर रही हैं. जांच में जो सामने आएगा. उसके उपरांत दोषियों पर प्रभावी कार्रवाई की जायेगी.
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