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दहेज न मिलने पर पति ने दिया तीन तलाक, दर्ज हुआ मुकदमा

आगरा के एत्मादुद्दौला क्षेत्र में एक तीन तलाक मामला सामने आया है. बताया जाता है कि पति को दहेज न मिलने पर पति ने पत्नी को तीन तलाक दे दिया. पीड़ित महिला ने पति और ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है.

पति ने दिया पत्नी को तीन तलाक.
पति ने दिया पत्नी को तीन तलाक.
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Published : Dec 10, 2020, 6:59 PM IST

आगराः थाना एत्मादुद्दौला क्षेत्र की रहने वाली युवती की शादी के दो वर्ष बाद ही ससुराल वालों ने अतिरिक्त दहेज की मांग शुरू कर दी. दहेज न मिलने पर पति ने तीन बार तलाक बोलकर पत्नी को तलाक दे दिया. महिला ने मारपीट का आरोप लगाया और ससुर पर छेड़खानी करने और अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया. कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है.

कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा
प्राप्त जानकारी के अनुसार इस्लाम नगर निवासी एक विवाहिता का कोर्ट के आदेश पर मुकदमा पंजीकृत हुआ है. जिसमें उसने बताया है कि उसकी शादी दो वर्ष पूर्व आशिक खान पुत्र अब्दुल मुवीन निवासी अरतोनी सिकंदरा के साथ हुई थी. शादी के कुछ समय बाद ही आशिक और उसके परिजनों ने बुलेट बाइक और सोने की जंजीर की मांग करना शुरू कर दिया. जब उसने एतराज जताया तो उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दी.

तीन बार तलाक बोलकर दिया तलाक
मामला सुलझाने के लिए छह माह पूर्व पंचायत भी बैठी थी, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला. महिला का आरोप है कि उसके पति ने अतिरिक्त दहेज न मिलने पर तीन बार तलाक बोला और तलाक दे दिया. जिसके बाद उसको मारपीट करके घर से निकाल दिया.

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
वहीं महिला का आरोप है कि उसका ससुर उस पर गलत नियत रखता था और कई बार उसके साथ अश्लील हरकत के साथ छेड़खानी भी की. वहीं एत्मादुद्दौला पुलिस ने आशिक खान उसके पिता अब्दुल मुवीन, मां नसरीन, बहन पिंकी, रिंकी, शिवाली और एक अन्य के खिलाफ धारा 498 A, 323, 504, 506, 3/4 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है.

आगराः थाना एत्मादुद्दौला क्षेत्र की रहने वाली युवती की शादी के दो वर्ष बाद ही ससुराल वालों ने अतिरिक्त दहेज की मांग शुरू कर दी. दहेज न मिलने पर पति ने तीन बार तलाक बोलकर पत्नी को तलाक दे दिया. महिला ने मारपीट का आरोप लगाया और ससुर पर छेड़खानी करने और अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया. कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है.

कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा
प्राप्त जानकारी के अनुसार इस्लाम नगर निवासी एक विवाहिता का कोर्ट के आदेश पर मुकदमा पंजीकृत हुआ है. जिसमें उसने बताया है कि उसकी शादी दो वर्ष पूर्व आशिक खान पुत्र अब्दुल मुवीन निवासी अरतोनी सिकंदरा के साथ हुई थी. शादी के कुछ समय बाद ही आशिक और उसके परिजनों ने बुलेट बाइक और सोने की जंजीर की मांग करना शुरू कर दिया. जब उसने एतराज जताया तो उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दी.

तीन बार तलाक बोलकर दिया तलाक
मामला सुलझाने के लिए छह माह पूर्व पंचायत भी बैठी थी, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला. महिला का आरोप है कि उसके पति ने अतिरिक्त दहेज न मिलने पर तीन बार तलाक बोला और तलाक दे दिया. जिसके बाद उसको मारपीट करके घर से निकाल दिया.

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
वहीं महिला का आरोप है कि उसका ससुर उस पर गलत नियत रखता था और कई बार उसके साथ अश्लील हरकत के साथ छेड़खानी भी की. वहीं एत्मादुद्दौला पुलिस ने आशिक खान उसके पिता अब्दुल मुवीन, मां नसरीन, बहन पिंकी, रिंकी, शिवाली और एक अन्य के खिलाफ धारा 498 A, 323, 504, 506, 3/4 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है.

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