आगरा: कोरोना पॉजटिव मरीजों की संख्या बढ़ने से ऑक्सीजन की मांग तेजी से बढ़ी है. अस्पतालों में मांग एवं आपूर्ति को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन के औद्योगिक उपयोग पर रोक लगा दी गई है. ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाली और रिफिलर एजेंसियों के लिए डीएम ने आदेश जारी किया है. जिलाधिकारी ने साफ तौर पर कहा है कि ऑक्सीजन की सप्लाई व्यापारिक गतिविधियों में न करके अस्पतालों में की जाएगी, ताकि हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सप्लाई की डिमांड पूरी की जा सके और मरीजों को समय पर ऑक्सीजन मिल सके.
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डीएम ने औद्योगिक इकाइयों से की अपील
जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने जनहित में ये फैसला लिया है. उन्होंने औद्योगिक इकाइयों से ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर सहयोग करने की अपील की है. उनका कहना है कि मानक के अनुसार जिले के सभी अस्पतालों को तरल ऑक्सीजन या सिलेंडर उपलब्ध कराए गए हैं. समस्त ऑक्सीजन सप्लायर अगले आदेश तक तरल ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति औद्योगिक इकाइयों को बिना अनुमति के न करें.
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ऑक्सीजन उत्पादकों के लिए निरंतर विद्युत आपूर्ति
अस्पतालों में ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति करने के लिए डीएम प्रभु एन सिंह ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में मौजूद ऑक्सीजन उत्पादकों को और भी इकाइयां लगाने के लिए प्रेरित किया है. उन्होंने आश्वासन दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित ऑक्सीजन इकाइयों को मुख्य अभियंता दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और शहरी क्षेत्र की इकाइयों को महाप्रबंधक टोरेंट पावर लिमिटेड विद्युत आपूर्ति कराएंगे.