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इलाहाबाद हाईकोर्ट: एसडीएम व एसएचओ को कोर्ट में हाजिर होने के आदेश - sdm garima singh

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसडीएम सदर आगरा गरिमा सिंह व एसएचओ सिकंदरा अरविन्द सिंह को 14 अगस्त को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट
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Published : Jul 29, 2020, 9:57 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसडीएम सदर आगरा गरिमा सिंह व एसएचओ सिकंदरा अरविन्द सिंह को 14 अगस्त को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है और कारण पूछा है कि क्यों न उनके विरुद्ध अवमानना का मामला चलाया जाए.

यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने मोहर सिंह यादव व दो अन्य की अवमानना याचिका पर दिया है. कोर्ट ने संयुक्त निबंधक अनुपालन को आदेश की जानकारी 48 घंटे के भीतर मेल से दोनों अधिकारियों को भेजने का आदेश दिया है.

याची की भूमि की यथास्थिति कायम रखने तथा याची को भूमि का कब्जा सौंपने का कोर्ट ने आदेश दिया था. इस आदेश के अनुपालन में याची को भूमि का कब्जा वापस मिल गया. विरोधी पक्ष ने एसडीएम को अर्जी दी. जिस पर एसडीएम ने एसएचओ को आदेश दिया कि भूमि का कब्जा याची से आवेदक को दिलाया जाये. इस कार्यवाही को अवमानना याचिका दाखिल कर दोषियों को सजा देने की मांग की गई है. कोर्ट ने विपक्षियों को आपत्ति दाखिल करने का मौका दिया था किन्तु कोई जवाब नहीं आया तो कोर्ट ने सख्त रूख अपनाया है.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसडीएम सदर आगरा गरिमा सिंह व एसएचओ सिकंदरा अरविन्द सिंह को 14 अगस्त को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है और कारण पूछा है कि क्यों न उनके विरुद्ध अवमानना का मामला चलाया जाए.

यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने मोहर सिंह यादव व दो अन्य की अवमानना याचिका पर दिया है. कोर्ट ने संयुक्त निबंधक अनुपालन को आदेश की जानकारी 48 घंटे के भीतर मेल से दोनों अधिकारियों को भेजने का आदेश दिया है.

याची की भूमि की यथास्थिति कायम रखने तथा याची को भूमि का कब्जा सौंपने का कोर्ट ने आदेश दिया था. इस आदेश के अनुपालन में याची को भूमि का कब्जा वापस मिल गया. विरोधी पक्ष ने एसडीएम को अर्जी दी. जिस पर एसडीएम ने एसएचओ को आदेश दिया कि भूमि का कब्जा याची से आवेदक को दिलाया जाये. इस कार्यवाही को अवमानना याचिका दाखिल कर दोषियों को सजा देने की मांग की गई है. कोर्ट ने विपक्षियों को आपत्ति दाखिल करने का मौका दिया था किन्तु कोई जवाब नहीं आया तो कोर्ट ने सख्त रूख अपनाया है.

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