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पाक की जीत पर जश्न मनाने वाले तीनों आरोपी कश्मीरी छात्रों को जेल, परिजनों ने कॉलेज प्रबंधन से की मुलाकात

टी-20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की जीत पर जश्न मनाने वाले तीनों आरोपी कश्मीरी छात्र जेल में हैं. आरबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज प्रबंधन पहले ही तीनों आरोपी कश्मीरी छात्रों को निलंबित कर चुका है.

जश्न मनाने वाले तीनों आरोपी कश्मीरी छात्र गए जेल
जश्न मनाने वाले तीनों आरोपी कश्मीरी छात्र गए जेल
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Published : Oct 29, 2021, 6:26 PM IST

आगराः पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जीत पर जश्न मनाने वाले तीनों आरोपी कश्मीरी छात्र जेल की हवा खा रहे हैं. आरबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज प्रबंधन पहले ही तीनों आरोपी कश्मीरी छात्रों को निलंबित कर चुका है. वहीं सीएम योगी के आदेश और सबूतों के आधार पर जगदीशपुरा थाना पुलिस ने मुकदमे में देशद्रोह की धारा बढ़ाई है. शुक्रवार को जम्मू कश्मीर से एक आरोपी कश्मीरी छात्र के परिजन आगरा पहुंचे. उन्होंने आरबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रबंधन से मुलाकात की और पूरे मामले की जानकारी ली. इसके बाद वे मथुरा चले गए.

आपको बता दे कि गत 24 अक्टूबर 2021 की दुबई में चल रही टी-20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत को पाकिस्तान ने हराया था. पाकिस्तान की जीत पर बिचपुरी (जगदीशपुरा) स्थित आरबीएस कॉलेज में अध्ययनरत कश्मीरी छात्रों ने 24 अक्टूबर की रात जश्न मनाया था. जब आरोपी कश्मीरी छात्रों के व्हाट्सएप स्टेट्स वायरल हुए तो बीजेपी युवा मोर्चा के नेता हरकत में आ गए. बीजेपी युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष शैलू पंडित की तहरीर पर जगदीशपुरा पुलिस ने तीन कश्मीरी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. इसके बाद गुरुवार को जगदीशपुरा पुलिस ने तीनों आरोपी कश्मीरी छात्रों को जेल भेज दिया है.

एसपी सिटी विकास कुमार ने बताया कि सीएम के निर्देश और विधिक राय को लेकर तीनों छात्रों के खिलाफ मुकदमे में धारा 124 (a) को बढ़ाया है. कश्मीरी छात्रों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया था. जहां से कोर्ट के आदेश पर तीनों को जेल भेद दिया है. इस मामले में कश्मीरी छात्रों के व्हाट्सएप स्टेट्स का स्क्रीनशॉट समेत अन्य डिजिटली और दस्तावेज जुटाए हैं.

जम्मू कश्मीर के आरोपी छात्र के चाचा और अन्य आगरा आए. इस दौरान उसके चाचा ने कहा कि वे आरबीएस कॉलेज प्रबंधन से मिले हैं. उनसे सभी जानकारी ली है. इसके बाद हमने अधिवक्ता से संपर्क किया है. अब मथुरा में जा रहे हैं. अब जो अधिवक्ता कहेंगे, उनकी सलाह पर आगे की कानूनी कार्रवाई करेंगे.

इसे भी पढ़ें- ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप

आईपीसी की धारा 153 (a): जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादा से विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषीय या क्षेत्रीय समूहों या जातियों, समुदाय के सद्भभाव के खिलाफ कहने या लिखने से सार्वजनिक शांति भंग होती हो या होने की संभावना हो.

आईपीसी की दारा 505 (1)b: आरोपित की ओर से फर्जी ख़बर फैलाना, जिससे कोई व्यक्ति या सामाज या राज्य के खिलाफ अपराध करने को प्रेरित करना हो.

आईटी एक्ट 66 एफ: में साइबर आतंकवाद

आईपीसी की धारा 124 (a): देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधि को सार्वजनिक रूप से अंजाम देना.

आगराः पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जीत पर जश्न मनाने वाले तीनों आरोपी कश्मीरी छात्र जेल की हवा खा रहे हैं. आरबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज प्रबंधन पहले ही तीनों आरोपी कश्मीरी छात्रों को निलंबित कर चुका है. वहीं सीएम योगी के आदेश और सबूतों के आधार पर जगदीशपुरा थाना पुलिस ने मुकदमे में देशद्रोह की धारा बढ़ाई है. शुक्रवार को जम्मू कश्मीर से एक आरोपी कश्मीरी छात्र के परिजन आगरा पहुंचे. उन्होंने आरबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रबंधन से मुलाकात की और पूरे मामले की जानकारी ली. इसके बाद वे मथुरा चले गए.

आपको बता दे कि गत 24 अक्टूबर 2021 की दुबई में चल रही टी-20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत को पाकिस्तान ने हराया था. पाकिस्तान की जीत पर बिचपुरी (जगदीशपुरा) स्थित आरबीएस कॉलेज में अध्ययनरत कश्मीरी छात्रों ने 24 अक्टूबर की रात जश्न मनाया था. जब आरोपी कश्मीरी छात्रों के व्हाट्सएप स्टेट्स वायरल हुए तो बीजेपी युवा मोर्चा के नेता हरकत में आ गए. बीजेपी युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष शैलू पंडित की तहरीर पर जगदीशपुरा पुलिस ने तीन कश्मीरी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. इसके बाद गुरुवार को जगदीशपुरा पुलिस ने तीनों आरोपी कश्मीरी छात्रों को जेल भेज दिया है.

एसपी सिटी विकास कुमार ने बताया कि सीएम के निर्देश और विधिक राय को लेकर तीनों छात्रों के खिलाफ मुकदमे में धारा 124 (a) को बढ़ाया है. कश्मीरी छात्रों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया था. जहां से कोर्ट के आदेश पर तीनों को जेल भेद दिया है. इस मामले में कश्मीरी छात्रों के व्हाट्सएप स्टेट्स का स्क्रीनशॉट समेत अन्य डिजिटली और दस्तावेज जुटाए हैं.

जम्मू कश्मीर के आरोपी छात्र के चाचा और अन्य आगरा आए. इस दौरान उसके चाचा ने कहा कि वे आरबीएस कॉलेज प्रबंधन से मिले हैं. उनसे सभी जानकारी ली है. इसके बाद हमने अधिवक्ता से संपर्क किया है. अब मथुरा में जा रहे हैं. अब जो अधिवक्ता कहेंगे, उनकी सलाह पर आगे की कानूनी कार्रवाई करेंगे.

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आईपीसी की धारा 153 (a): जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादा से विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषीय या क्षेत्रीय समूहों या जातियों, समुदाय के सद्भभाव के खिलाफ कहने या लिखने से सार्वजनिक शांति भंग होती हो या होने की संभावना हो.

आईपीसी की दारा 505 (1)b: आरोपित की ओर से फर्जी ख़बर फैलाना, जिससे कोई व्यक्ति या सामाज या राज्य के खिलाफ अपराध करने को प्रेरित करना हो.

आईटी एक्ट 66 एफ: में साइबर आतंकवाद

आईपीसी की धारा 124 (a): देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधि को सार्वजनिक रूप से अंजाम देना.

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