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एक अप्रैल से वाहनों के पुनः रजिस्ट्रेशन व फिटनेस की शुल्क में 8 गुना बढ़ोतरी पर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने किया विरोध

एक अप्रैल 2022 से पूरे यूपी में वाहनों को लेकर नया नियम लागू हो चुका है. 15 साल पुराने वाहनों का पुनः पंजीकरण, फिटनेस शुल्क 8 गुना बढ़ा दिया गया है. आगरा महानगर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (Agra Metropolitan Transport Association) के लोगों ने इस नियम का विरोध किया.

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आगरा महानगर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन
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Published : Apr 8, 2022, 9:36 PM IST

आगरा: एक अप्रैल 2022 से पूरे यूपी में वाहनों को लेकर नया नियम लागू हो चुका है. 15 साल पुराने वाहनों का पुनः पंजीकरण, फिटनेस शुल्क 8 गुना बढ़ा दिया गया है. इस कारण आगरा महानगर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (Agra Metropolitan Transport Association) के लोगों ने इस नियम का विरोध किया. उन्होंने कहा कि पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराने का शुल्क सरकार यदि दोगुना कर देती तब भी बात चल जाती लेकिन 8 गुना दाम बढ़ा देने से ट्रांसपोर्ट व्यापारियों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. पेट्रोल-डीजल, सीएनजी, टोल- टैक्स, फिटनेस, टैक्स पुन रजिस्ट्रेशन आदि सभी पर सरकार ने कई गुना शुल्क बढ़ा दिया है.

ट्रांसपोर्ट व्यापारियों ने कहा कि सरकार आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही है. आगरा महानगर ट्रांसपोर्ट (Agra Mahanagar Transport) के संस्थापक राजेश तिवारी ने बताया कि पहले से ही सरकार ने ट्रांसपोर्ट व्यापारियों पर तमाम तरह के लोड डाल रखे हैं. पहले ओवर लोड करने पर जुर्माना 2000 रुपये था, अब वहीं जुर्माना अब 30,000 का है. पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ा दिए. अब नया नियम लागू कर दिया है. ऐसे ट्रांसपोर्ट व्यापरियों के लिए सरकार ने बिल्कुल भी राहत नहीं दी. ऐसे में व्यापारी क्या करें, आत्महत्या कर लें. ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष संजीव मिश्र ने बताया कि हाल ही में योगी मंत्रिमंडल में आगरा से 3 मंत्री बनाए गए हैं.

इसे भी पढ़ेंः यूपी के आगरा में 65 हजार वाहनों का रजिस्ट्रेशन हो रहा कैंसिल

उन्होंने बताया कि कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय (Cabinet Minister Yogendra Upadhyay) से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराएंगे ताकि वह हमारी आवाज सीएम योगी तक पहुंचाएं. हमें इस समस्या से निजात दिलाएं. ये नए नियम वाहन की श्रेणी (पुनः पंजीकरण) की नई दरें एक अप्रैल से लागू हो गई हैं. दोपहिया वाहन पहले 300 की जगह अब 1000, तिपहिया (व्यावसायिक) से पहले 600 की जगह 2500 रुपये, हल्के मोटर वाहन पहले 600 और अब 5000 रुपये व अन्य भारी वाहन पहले 3000 और अब 6000 रुपये के शुल्क पर रिन्यू कराए जा रहे हैं. विदेशी कार 5000 अब 40,000 रुपये, विदेशी बाइक 2,500 की जगह अब 10,000 रुपये शुल्क पर रिन्यू की जा रही है.

वाहन की श्रेणी फिटनेस की जांच की दरें एक अप्रैल से लागू हुई हैं. तिपहिया (निजी व्यवसायिक) पहले 600 से अब 3500. हल्के मोटर वाहन 800 अब रुपये 7,500. मिनी बस, मेटाडोर आदि रुपये 800 अब 10,000 रुपये. बस, ट्रक, ट्राला समेत अन्य भारी बार 800 रुपये अब 12,000 रुपये में रिन्यू किए जाएंगे.

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आगरा: एक अप्रैल 2022 से पूरे यूपी में वाहनों को लेकर नया नियम लागू हो चुका है. 15 साल पुराने वाहनों का पुनः पंजीकरण, फिटनेस शुल्क 8 गुना बढ़ा दिया गया है. इस कारण आगरा महानगर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (Agra Metropolitan Transport Association) के लोगों ने इस नियम का विरोध किया. उन्होंने कहा कि पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराने का शुल्क सरकार यदि दोगुना कर देती तब भी बात चल जाती लेकिन 8 गुना दाम बढ़ा देने से ट्रांसपोर्ट व्यापारियों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. पेट्रोल-डीजल, सीएनजी, टोल- टैक्स, फिटनेस, टैक्स पुन रजिस्ट्रेशन आदि सभी पर सरकार ने कई गुना शुल्क बढ़ा दिया है.

ट्रांसपोर्ट व्यापारियों ने कहा कि सरकार आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही है. आगरा महानगर ट्रांसपोर्ट (Agra Mahanagar Transport) के संस्थापक राजेश तिवारी ने बताया कि पहले से ही सरकार ने ट्रांसपोर्ट व्यापारियों पर तमाम तरह के लोड डाल रखे हैं. पहले ओवर लोड करने पर जुर्माना 2000 रुपये था, अब वहीं जुर्माना अब 30,000 का है. पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ा दिए. अब नया नियम लागू कर दिया है. ऐसे ट्रांसपोर्ट व्यापरियों के लिए सरकार ने बिल्कुल भी राहत नहीं दी. ऐसे में व्यापारी क्या करें, आत्महत्या कर लें. ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष संजीव मिश्र ने बताया कि हाल ही में योगी मंत्रिमंडल में आगरा से 3 मंत्री बनाए गए हैं.

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उन्होंने बताया कि कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय (Cabinet Minister Yogendra Upadhyay) से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराएंगे ताकि वह हमारी आवाज सीएम योगी तक पहुंचाएं. हमें इस समस्या से निजात दिलाएं. ये नए नियम वाहन की श्रेणी (पुनः पंजीकरण) की नई दरें एक अप्रैल से लागू हो गई हैं. दोपहिया वाहन पहले 300 की जगह अब 1000, तिपहिया (व्यावसायिक) से पहले 600 की जगह 2500 रुपये, हल्के मोटर वाहन पहले 600 और अब 5000 रुपये व अन्य भारी वाहन पहले 3000 और अब 6000 रुपये के शुल्क पर रिन्यू कराए जा रहे हैं. विदेशी कार 5000 अब 40,000 रुपये, विदेशी बाइक 2,500 की जगह अब 10,000 रुपये शुल्क पर रिन्यू की जा रही है.

वाहन की श्रेणी फिटनेस की जांच की दरें एक अप्रैल से लागू हुई हैं. तिपहिया (निजी व्यवसायिक) पहले 600 से अब 3500. हल्के मोटर वाहन 800 अब रुपये 7,500. मिनी बस, मेटाडोर आदि रुपये 800 अब 10,000 रुपये. बस, ट्रक, ट्राला समेत अन्य भारी बार 800 रुपये अब 12,000 रुपये में रिन्यू किए जाएंगे.

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