आगरा: आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) की टीम ने शुक्रवार शाम ताजगंज क्षेत्र में स्थित होटल सीपी रेजीडेंसी और पार्क शूज फैक्ट्री को सीज कर दिया. एडीए ने यह कार्रवाई अग्निशमन विभाग की होटल और हॉस्पिटल की रिपोर्ट के आधार पर की है. इससे बिना फायर एनओसी से संचालित होटल, हॉस्पिटल और प्रतिष्ठान के मालिकों में हडकंप मच गया है. क्योंकि, पहले ही अग्निशमन विभाग ने 18 होटल, हॉस्पिटल और अपार्टमेंट की सूची जारी की है. इसके साथ ही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की डेढ़ दर्जन टीमें शहर में बेसमेंट में संचालित हॉस्पिटल का सर्वे कर रही है. मगर, होटल के लाइसेंस को लेकर भी जिला प्रशासन के अधिकारी सवालों के घेरे में आ गए हैं. क्योंकि, सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद भी 26 होटल का सराय एक्ट में पंजीकरण किया गया. जबकि, इन होटल संचालकों ने फायर एनओसी ही नहीं लीं.
19 चिकित्सक कर रहे 2 से अधिक हॉस्पिटल में प्रैक्टिस, बनाई गई रिपोर्ट
आर मधुराज हॉस्पिटल में अग्निकांड के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग बेहद अलर्ट है. सीएमओ की ओर से कई स्तर पर काम किया जा रहा है. इसमें सीएमओ ने 19 ऐसे चिकित्सकों को चिन्हित किया है. जोकि 2 से ज्यादा अस्पतालों में प्रेक्टिस कर रहे हैं. सीएमओ ने इस सूची को आइएमए को दिया है.
सीएमओ डॉ. अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि आर मधुराज में प्रेक्टिस कर रहे डॉ. इशू शर्मा समेत अन्य चिकित्सक भी दूसरे हॉस्पिटल में भी प्रेक्टिस कर रहे हैं. गौरतलब है कि जिले में अभी तक ऐसे 19 चिकित्सक मिले हैं.
एडीए उपाध्यक्ष चर्चित गौड़ ने बताया कि अग्निशमन विभाग की जारी सूची के आधार पर ताजगंज वार्ड में स्थित कलाल खेरिया के होटल सीपी रेजीडेंसी के पास एडीए से स्वीकृति नक्शा नहीं था. अग्निशमन विभाग ने फायर एनओसी को लेकर भी सवाल उठाया था. जिस पर होटल को सील किया गया है. इसके साथ ही ताजनगरी फेस टू में संचालित पार्क शूज को सील किया गया है. एडीए टीम के साथ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे.
चिकित्स एवं स्वास्थ्य विभाग का सर्वे जारी
जगनेर रोड नरीपुरा शाहगंज में आर मधुराज हॉस्पिटल अग्निकांड में हॉस्पिटल संचालक, उसकी बेटी और बेटा की मौत के बाद से सीएम योगी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बेहद सख्त हैं. इसलिए आगरा में जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग भी सख्ती से पेश आ रहा है. डिप्टी सीएमओ डॉ. नंदन सिंह ने बताया कि जिले में बेसमेंट में संचालित हॉस्पिटल पर कार्रवाई के लिए विभाग अब सर्वे करा रहा है. इसमें 19 लोग लगे हैं. जो शहर में बेसमेंट में संचालित या बेसमेंट में किसी भी तरह की एक्टिविटी वाले हॉस्पिटल को चिन्हित कर रहे हैं. इसके बाद विभाग आगे की कार्रवाई करेगा.
सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद भी होटलों का पंजीकरण
ताजनगरी में होटलों को सराय एक्ट के लाइसेंस जारी करने में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है. जिन वैध होटलों पर सराय एक्ट के लाइसेंस हैं. उनसे एडीए और अग्निशमन विभाग की ओर से फायर एनओसी मांगी जा रही है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाजजूद शहर में अवैध होटलों का सराय एक्ट में पंजीकरण किया जा रहा है. यह खुलासा एक आरटीआई में हुआ है.
एडीएम प्रोटोकॉल हिमांशु गौतम ने हाल में दर्जनों होटलों के सराय एक्ट पंजीयन रद्द करने का नोटिस जारी किया है. वहीं, एडीएम प्रोटाकॉल हिमांशु गौतम ने फतेहाबाद रोड पर होटल रॉयल रीजेंट का सराय एक्ट में लाइसेंस जारी किया है. जबकि, बीते महीनों में 25 अन्य होटलों को सराय एक्ट के लाइसेंस सर्वोच्च न्यायालय की रोक के बावजूद दिए हैं. जबकि, किसी से भी पफायर की एनओसी नहीं ली गई. इस बारे में पर्यटन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि, इन होटल को एनओसी की जरूरत ही नहीं है.
आरटीआई से उठे सवाल
पर्यावरणविद डॉ. शरद गुप्ता की आरटीआई पर में पर्यटन विभाग ने सराय एक्ट 1867 में होटलों में पंजीकरण की जानकारी दी कि, जिन होटल का सराय एक्ट में पंजीकरण किया गया है. उन्हें अग्निशमन विभाग की एनओसी की आवश्यकता नहीं है. इस पर पर्यटन कारोबारियों ने पर्यटन विभाग में अपनी आपत्ति दर्ज कराई है.
सराय एक्ट में पंजीकरण के लिए ये चाहिए
-भवन स्वामित्व के प्रपत्र.
-एडीए की परिधि में भवन का अनुमोदित नक्शा.
-नगर निगम से जारी लाजिंग लाइसेंस.
-श्रम विभाग का पंजीकरण.
-रेस्टोरेंट या बार है तो संबंधित लाइसेंस.
-प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एनओसी.
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