ETV Bharat / sports

Cricket World Cup Ticket Controversy : हाईकोर्ट ने आईसीसी और बीसीसीआई के लिए दिया यह आदेश, जानिए मामला

हाईकोर्ट ने आईसीसी और बीसीसीआई को याचिका की प्रति देने को कहा है. मामला वर्ल्ड कप (Cricket World Cup Ticket Controversy) मैचों की टिकटों के भारी कीमतों का है. मामले की अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को होगी.

Etv Bharat
Etv Bharat
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Oct 13, 2023, 10:36 PM IST

लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आईसीसी व बीसीसीआई समेत स्टेडियम एसोसिएशन व यूपी क्रिकेट एसोसिएशन को याचिका की प्रति देने को कहा है. याचिका में लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेई इकाना स्टेडियम में होने वाले क्रिकेट के वर्ल्ड कप मैचों के महंगे टिकटों का मामला उठाया गया है.


यह आदेश न्यायमूर्ति एआर मसूदी व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने विपुल त्रिपाठी की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर पारित किया है. याचिका में कहा गया है कि इकाना स्टेडियम में होने वाले कुछ मैचों के टिकट 499 रुपये के हैं. जबकि कुछ के 3250 रुपये न्यूनतम कीमत के टिकट बेचे जा रहे हैं. याची का कहना है कि देश में विश्वकप हो रहा है. ऐसे में हर व्यक्ति इस ऐतिहासिक पल का का साक्षी बनाना चाहता है, लेकिन महंगी टिकटें होने के कारण लोग इससे वंचित हो रहे हैं जो संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है. याचिका में कहा गया है कि टिकट की कीमतें तय करने में कोई पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है.

याचिका का केंद्र सरकार की ओर से विरोध किया गया. कहा गया कि आईसीसी, बीसीसीआई व स्टेडियम एसोसिएशन निजी पार्टी है जिस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है. यह भी दलील दी गई कि निजी पक्षकारों के विरुद्ध संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत जनहित याचिका पोषणीय नहीं है. न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत परित अपने आदेश में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से याचिका की पोषणीयता पर आई आपत्ति पर संबंधित पक्षकारों को भी सुना जाना चाहिए. उक्त टिप्पणियों के साथ न्यायालय ने याची को अनुमति दी कि वह याचिका की प्रति आईसीसी, बीसीसीआई व अन्य पक्षकारों को मुहैया कराए. मामले की अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को होगी.

लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आईसीसी व बीसीसीआई समेत स्टेडियम एसोसिएशन व यूपी क्रिकेट एसोसिएशन को याचिका की प्रति देने को कहा है. याचिका में लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेई इकाना स्टेडियम में होने वाले क्रिकेट के वर्ल्ड कप मैचों के महंगे टिकटों का मामला उठाया गया है.


यह आदेश न्यायमूर्ति एआर मसूदी व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने विपुल त्रिपाठी की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर पारित किया है. याचिका में कहा गया है कि इकाना स्टेडियम में होने वाले कुछ मैचों के टिकट 499 रुपये के हैं. जबकि कुछ के 3250 रुपये न्यूनतम कीमत के टिकट बेचे जा रहे हैं. याची का कहना है कि देश में विश्वकप हो रहा है. ऐसे में हर व्यक्ति इस ऐतिहासिक पल का का साक्षी बनाना चाहता है, लेकिन महंगी टिकटें होने के कारण लोग इससे वंचित हो रहे हैं जो संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है. याचिका में कहा गया है कि टिकट की कीमतें तय करने में कोई पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है.

याचिका का केंद्र सरकार की ओर से विरोध किया गया. कहा गया कि आईसीसी, बीसीसीआई व स्टेडियम एसोसिएशन निजी पार्टी है जिस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है. यह भी दलील दी गई कि निजी पक्षकारों के विरुद्ध संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत जनहित याचिका पोषणीय नहीं है. न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत परित अपने आदेश में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से याचिका की पोषणीयता पर आई आपत्ति पर संबंधित पक्षकारों को भी सुना जाना चाहिए. उक्त टिप्पणियों के साथ न्यायालय ने याची को अनुमति दी कि वह याचिका की प्रति आईसीसी, बीसीसीआई व अन्य पक्षकारों को मुहैया कराए. मामले की अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को होगी.

यह भी पढ़ें : ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका क्रिकेटरों का जौहर देखने के लिए Ekana Stadium में उमड़े दर्शक, कई देशों के क्रिकेट प्रेमी पहुंचे

Cricket World Cup 2023 : पैट कमिंस ने कहा लखनऊ का विकेट बढ़िया, दक्षिण अफ्रीका के लिए पिच फिलहाल रहस्य

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.