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आर्यन खान को क्यों नहीं मिली जमानत, अब क्या बचा है आखिरी ऑप्शन, जानें - क्रूज ड्रग्स केस

आर्यन खान के वकील अब सेशन कोर्ट पहुंचेगे. बता दें, सेशन कोर्ट से जमानत पाने की प्रक्रिया जटिल और लंबी है. ऐसे में आर्यन खान समेत सभी आरोपियों को जमानत मिलने में दो से बीस दिन तक का समय लग सकता है. सेशन कोर्ट में एनडीपीएस एक्ट के तहत जमानत की अर्जी दाखिल करनी होगी.

आर्यन खान
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Published : Oct 9, 2021, 7:06 AM IST

Updated : Oct 9, 2021, 10:59 AM IST

हैदराबाद : बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की मुबंई की किला कोर्ट ने क्रूज ड्रग्स मामले में दायर जमानत याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया. आर्यन खान को अब आर्थर रोड जेल में ही रहना होगा. ऐसे में अब आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे सेशन कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल करेंगे. गौरतलब है कि ड्रग्स केस में पकड़े गए आर्यन खान के पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुई थी. बावजूद इसके आर्यन खान को जमानत नहीं मिली. आइए जानते हैं आर्यन खान को आखिर जमानत क्यों नहीं मिली और एनसीबी ने कोर्ट में अपने जवाब में क्या हवाला दिया ?

वकील सतीश मानशिंदे करेंगे सेशन कोर्ट का रुख

बता दें, सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत के केस में फंसीं अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती का केस भी सतीश मानशिंदे ने लड़ा था. अब आर्यन खान का केस भी सतीश मानशिंदे के हाथ में है. आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज होने पर सतीश अब मुंबई की सेशन कोर्ट का रुख करेंगे. तब तक आर्यन खान को आर्थर जेल में ही रहना पड़ेगा.

एनसीबी ने कोर्ट में क्या जवाब दाखिल किया?

आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे का कोर्ट में यही सवाल था कि जब आर्यन खान के पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुई और उनकी व्हाट्सएप चैट भी खंगाली जा चुकी है, यहां तक कि मामले में उनसे लगातार पूछताछ भी हुई है, तो जमानत में क्या देरी है. इस पर एनसीबी का कहना था कि जब तक केस की पूरी तरह से पड़ताल नहीं हो जाती, तब तक इसमें शामिल किसी भी आरोपी का जमानत देना गलत होगा.

एनसीबी का यह भी मानना था कि आरोपियों को जमानत मिलने के बाद सबूत और गवाह प्रभावित हो सकते हैं. तीसरी बात एनसीबी ने कोर्ट में यह कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट नहीं बल्कि एनडीपीसी एक्ट के तहत सेशन कोर्ट में जमानत पर फैसला लिया जा सकता है. एनसीबी के जवाब दाखिल करने के बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आर्यन खान समेत सभी सातों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी, जिसके बाद सतीश मानशिंदे अब जमानत के लिए सेशन कोर्ट का रुख करेंगे.

सेशन कोर्ट की प्रक्रिया क्या है?

आर्यन खान के वकील अब सेशन कोर्ट पहुंचेगे. बता दें, सेशन कोर्ट से जमानत पाने की प्रक्रिया जटिल और लंबी है. ऐसे में आर्यन खान समेत सभी आरोपियों को जमानत मिलने में दो से बीस दिन तक का समय लग सकता है. सेशन कोर्ट में एनडीपीएस एक्ट के तहत जमानत की अर्जी दाखिल करनी होगी. ऐसे में अब आर्यन खान और अन्य आरोपियों के वकील सेशन कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं.

आर्थर रोड जेल के बारे में जानें

बता दें, आर्थर रोड जेल मुंबई की सबसे बड़ी जेल है, जिसमें आतंकवादी कसाब, अबू सलेम और बॉलीवुड स्टार संजय दत्त तक संगीन अपराधों में लंबी सजा काट चुके हैं.

जेल में कैसा होगा आर्यन खान के साथ बर्ताव ?

आर्थर रोड जेल में आर्यन खान को जेल के बैरक नंबर 1 में रखा गया है. बैरक नंबर 1 जेल के पहले फ्लोर पर है, जहां एक स्पेशल क्वारंटीन बैरक है. कोरोना वायरस को देखते हुए आर्यन खान को यहां पांच दिन तक रहना होगा. इन दिनों में आर्यन को जेल का ही खाना खाना पड़ेगा. हालांकि आर्यन खान को कैदी वाले कपड़े ना पहनने की छूट मिल सकती है.

ये भी पढ़ें : क्रूज ड्रग्स केस: आर्यन खान की जमानत याचिका नामंजूर

हैदराबाद : बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की मुबंई की किला कोर्ट ने क्रूज ड्रग्स मामले में दायर जमानत याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया. आर्यन खान को अब आर्थर रोड जेल में ही रहना होगा. ऐसे में अब आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे सेशन कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल करेंगे. गौरतलब है कि ड्रग्स केस में पकड़े गए आर्यन खान के पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुई थी. बावजूद इसके आर्यन खान को जमानत नहीं मिली. आइए जानते हैं आर्यन खान को आखिर जमानत क्यों नहीं मिली और एनसीबी ने कोर्ट में अपने जवाब में क्या हवाला दिया ?

वकील सतीश मानशिंदे करेंगे सेशन कोर्ट का रुख

बता दें, सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत के केस में फंसीं अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती का केस भी सतीश मानशिंदे ने लड़ा था. अब आर्यन खान का केस भी सतीश मानशिंदे के हाथ में है. आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज होने पर सतीश अब मुंबई की सेशन कोर्ट का रुख करेंगे. तब तक आर्यन खान को आर्थर जेल में ही रहना पड़ेगा.

एनसीबी ने कोर्ट में क्या जवाब दाखिल किया?

आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे का कोर्ट में यही सवाल था कि जब आर्यन खान के पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुई और उनकी व्हाट्सएप चैट भी खंगाली जा चुकी है, यहां तक कि मामले में उनसे लगातार पूछताछ भी हुई है, तो जमानत में क्या देरी है. इस पर एनसीबी का कहना था कि जब तक केस की पूरी तरह से पड़ताल नहीं हो जाती, तब तक इसमें शामिल किसी भी आरोपी का जमानत देना गलत होगा.

एनसीबी का यह भी मानना था कि आरोपियों को जमानत मिलने के बाद सबूत और गवाह प्रभावित हो सकते हैं. तीसरी बात एनसीबी ने कोर्ट में यह कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट नहीं बल्कि एनडीपीसी एक्ट के तहत सेशन कोर्ट में जमानत पर फैसला लिया जा सकता है. एनसीबी के जवाब दाखिल करने के बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आर्यन खान समेत सभी सातों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी, जिसके बाद सतीश मानशिंदे अब जमानत के लिए सेशन कोर्ट का रुख करेंगे.

सेशन कोर्ट की प्रक्रिया क्या है?

आर्यन खान के वकील अब सेशन कोर्ट पहुंचेगे. बता दें, सेशन कोर्ट से जमानत पाने की प्रक्रिया जटिल और लंबी है. ऐसे में आर्यन खान समेत सभी आरोपियों को जमानत मिलने में दो से बीस दिन तक का समय लग सकता है. सेशन कोर्ट में एनडीपीएस एक्ट के तहत जमानत की अर्जी दाखिल करनी होगी. ऐसे में अब आर्यन खान और अन्य आरोपियों के वकील सेशन कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं.

आर्थर रोड जेल के बारे में जानें

बता दें, आर्थर रोड जेल मुंबई की सबसे बड़ी जेल है, जिसमें आतंकवादी कसाब, अबू सलेम और बॉलीवुड स्टार संजय दत्त तक संगीन अपराधों में लंबी सजा काट चुके हैं.

जेल में कैसा होगा आर्यन खान के साथ बर्ताव ?

आर्थर रोड जेल में आर्यन खान को जेल के बैरक नंबर 1 में रखा गया है. बैरक नंबर 1 जेल के पहले फ्लोर पर है, जहां एक स्पेशल क्वारंटीन बैरक है. कोरोना वायरस को देखते हुए आर्यन खान को यहां पांच दिन तक रहना होगा. इन दिनों में आर्यन को जेल का ही खाना खाना पड़ेगा. हालांकि आर्यन खान को कैदी वाले कपड़े ना पहनने की छूट मिल सकती है.

ये भी पढ़ें : क्रूज ड्रग्स केस: आर्यन खान की जमानत याचिका नामंजूर

Last Updated : Oct 9, 2021, 10:59 AM IST
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