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सुप्रीम कोर्ट ने एकता कपूर को लगाई फटकार, कहा- आप यंग जनरेशन के दिमाग को दूषित कर रहीं

सुप्रीम कोर्ट ने निर्माता एकता कपूर को उनकी वेब सीरीज में आपत्तिजनक कंटेंट होने को लेकर फटकार लगाई है. इस दौरान कोर्ट ने बड़ी बात कही है.

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सुप्रीम कोर्ट ने एकता कपूर को लगाई फटकार
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Published : Oct 14, 2022, 7:13 PM IST

मुंबई: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को निर्माता एकता कपूर की वेब सीरीज 'एक्सएक्सएक्स' में 'आपत्तिजनक सामग्री' को लेकर फटकार लगाई है. इस दौरान कोर्ट ने कहा कि वह इस देश की युवा पीढ़ी के दिमाग को दूषित कर रही हैं. कोर्ट कपूर द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उनके ओटीटी प्लेटफॉर्म ‘अल्ट बालाजी’ पर प्रसारित वेब सीरीज में सैनिकों का कथित रूप से अपमान करने और उनके परिवारों की भावनाओं को आहत करने के लिए उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को चुनौती दी गई.

न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा कि 'कुछ तो किया जाना चाहिए, आप इस देश की युवा पीढ़ी के दिमाग को दूषित कर रही हैं. ओटीटी (ओवर द टॉप) कंटेंट सभी के लिए उपलब्ध है. आप लोगों को किस तरह का विकल्प दे रहे हैं?...इसके विपरीत आप युवाओं के दिमाग को प्रदूषित कर रही हैं.’ कपूर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि पटना हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की गई है, लेकिन ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि मामला जल्द ही सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा.

रोहतगी ने कहा कि देश में पसंद की स्वतंत्रता है और सीरीज की कंटेंट मेंबर बेस्ड है. इस पर, अदालत ने पूछा कि लोगों को किस तरह का विकल्प दिया जा रहा है. पीठ ने कहा, ‘'हर बार जब आप इस अदालत में आते हैं...हम इसकी सराहना नहीं करते. हम इस तरह की याचिका दायर करने के लिए आप पर जुर्माना लगाएंगे. रोहतगी कृपया इसे अपने मुवक्किल को बताएं. सिर्फ इसलिए कि आप अच्छे वकील की सेवा ले सकते हैं...यह अदालत उनके लिए नहीं है, जिनके पास आवाज है.’

पीठ ने कहा, ‘यह कोर्ट उनके लिए काम करती है, जिनके पास आवाज नहीं है, आम आदमी की स्थिति के बारे में सोचें. कोर्ट ने मामले को लंबित रखा और सुझाव दिया कि उच्च न्यायालय में सुनवाई की स्थिति के बारे में जानने के लिए एक स्थानीय वकील की सेवा ली जा सकती है. बिहार के बेगूसराय की एक अदालत ने पूर्व सैनिक शंभू कुमार की शिकायत पर वारंट जारी किया था. कुमार ने 2020 की अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि सीरीज ‘एक्सएक्सएक्स’ (सीजन-2) में एक सैनिक की पत्नी से जुड़े कई आपत्तिजनक दृश्य दिखाए गए हैं.

यह भी पढ़ें- वेकेशन मनाने केन्या गए बालाजी के पूर्व सीओओ जुल्फिकार लापता, 80 दिनों से नहीं चला पता

मुंबई: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को निर्माता एकता कपूर की वेब सीरीज 'एक्सएक्सएक्स' में 'आपत्तिजनक सामग्री' को लेकर फटकार लगाई है. इस दौरान कोर्ट ने कहा कि वह इस देश की युवा पीढ़ी के दिमाग को दूषित कर रही हैं. कोर्ट कपूर द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उनके ओटीटी प्लेटफॉर्म ‘अल्ट बालाजी’ पर प्रसारित वेब सीरीज में सैनिकों का कथित रूप से अपमान करने और उनके परिवारों की भावनाओं को आहत करने के लिए उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को चुनौती दी गई.

न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा कि 'कुछ तो किया जाना चाहिए, आप इस देश की युवा पीढ़ी के दिमाग को दूषित कर रही हैं. ओटीटी (ओवर द टॉप) कंटेंट सभी के लिए उपलब्ध है. आप लोगों को किस तरह का विकल्प दे रहे हैं?...इसके विपरीत आप युवाओं के दिमाग को प्रदूषित कर रही हैं.’ कपूर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि पटना हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की गई है, लेकिन ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि मामला जल्द ही सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा.

रोहतगी ने कहा कि देश में पसंद की स्वतंत्रता है और सीरीज की कंटेंट मेंबर बेस्ड है. इस पर, अदालत ने पूछा कि लोगों को किस तरह का विकल्प दिया जा रहा है. पीठ ने कहा, ‘'हर बार जब आप इस अदालत में आते हैं...हम इसकी सराहना नहीं करते. हम इस तरह की याचिका दायर करने के लिए आप पर जुर्माना लगाएंगे. रोहतगी कृपया इसे अपने मुवक्किल को बताएं. सिर्फ इसलिए कि आप अच्छे वकील की सेवा ले सकते हैं...यह अदालत उनके लिए नहीं है, जिनके पास आवाज है.’

पीठ ने कहा, ‘यह कोर्ट उनके लिए काम करती है, जिनके पास आवाज नहीं है, आम आदमी की स्थिति के बारे में सोचें. कोर्ट ने मामले को लंबित रखा और सुझाव दिया कि उच्च न्यायालय में सुनवाई की स्थिति के बारे में जानने के लिए एक स्थानीय वकील की सेवा ली जा सकती है. बिहार के बेगूसराय की एक अदालत ने पूर्व सैनिक शंभू कुमार की शिकायत पर वारंट जारी किया था. कुमार ने 2020 की अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि सीरीज ‘एक्सएक्सएक्स’ (सीजन-2) में एक सैनिक की पत्नी से जुड़े कई आपत्तिजनक दृश्य दिखाए गए हैं.

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