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Mohanlal Ivory Case : एक्टर मोहनलाल के खिलाफ आइवरी केस को लेकर केरल HC ने सुनवाई पर लगाई रोक - मोहनलाल आइवरी केस

केरल हाईकोर्ट ने हाथीदांत मामले में साउथ के सुपरस्टार मोहनलाल को लेकर अहम फैसला दिया है. कोर्ट ने एक्टर की सुनवाई पर रोक लगा दी है.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Sep 18, 2023, 9:59 PM IST

एर्नाकुलम: केरल उच्च न्यायालय ने हाथी दांत के अवैध कब्जे के मामले में साउथ एक्टर मोहनलाल के खिलाफ चल रहे मुकदमे पर सोमवार को रोक लगा दी है. अदालत ने छह महीने के लिए कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है. स्थगन आदेश मोहनलाल सहित अन्य लोगों द्वारा दायर एक याचिका पर है, जिसमें अनुरोध किया गया था कि मामले को रद्द कर दिया जाए.

बता दें कि पेरुंबवूर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पहले मामला वापस लेने के सरकार के अनुरोध को खारिज कर दिया था. पेरुंबवूर कोर्ट के आदेश के बाद अभिनेता ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. कोर्ट के अनुसार मोहनलाल सहित सभी आरोपियों को मुकदमे का सामना करना चाहिए और 3 नवंबर को पेश होना चाहिए. आयकर विभाग ने 2011 में थेवरा, एर्नाकुलम में उनके आवास से अवैध हाथी दांत बरामद किया था, जिसके बाद मोहनलाल पर मामला दर्ज किया गया था. हाथी दांत को कब्जे में लेने के बाद आयकर विभाग ने वन विभाग को सौंप दिया गया था.

अभिनेता ने क्रमशः 2016 और 2019 में मामला वापस लेने के लिए आवेदन किया, एक्टर ने यह दावा किया था कि हाथी दांत कानूनी रूप से खरीदा गया था. तब सरकार ने मोहनलाल के दावे के संबंध में एक याचिका प्रस्तुत की, लेकिन मजिस्ट्रेट अदालत ने मामले को बंद करने की सरकार की याचिका खारिज कर दी. सरकार ने उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि मोहनलाल ने आइवरी कब्जा मामले में कानून का उल्लंघन नहीं किया है.

यह भी पढ़ें: Time Magazine 100 Impact Award : अवॉर्ड फंक्शन में आयुष्मान खुराना ने किया भगवद गीता का पाठ, फैंस बोले- So Proud

एर्नाकुलम: केरल उच्च न्यायालय ने हाथी दांत के अवैध कब्जे के मामले में साउथ एक्टर मोहनलाल के खिलाफ चल रहे मुकदमे पर सोमवार को रोक लगा दी है. अदालत ने छह महीने के लिए कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है. स्थगन आदेश मोहनलाल सहित अन्य लोगों द्वारा दायर एक याचिका पर है, जिसमें अनुरोध किया गया था कि मामले को रद्द कर दिया जाए.

बता दें कि पेरुंबवूर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पहले मामला वापस लेने के सरकार के अनुरोध को खारिज कर दिया था. पेरुंबवूर कोर्ट के आदेश के बाद अभिनेता ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. कोर्ट के अनुसार मोहनलाल सहित सभी आरोपियों को मुकदमे का सामना करना चाहिए और 3 नवंबर को पेश होना चाहिए. आयकर विभाग ने 2011 में थेवरा, एर्नाकुलम में उनके आवास से अवैध हाथी दांत बरामद किया था, जिसके बाद मोहनलाल पर मामला दर्ज किया गया था. हाथी दांत को कब्जे में लेने के बाद आयकर विभाग ने वन विभाग को सौंप दिया गया था.

अभिनेता ने क्रमशः 2016 और 2019 में मामला वापस लेने के लिए आवेदन किया, एक्टर ने यह दावा किया था कि हाथी दांत कानूनी रूप से खरीदा गया था. तब सरकार ने मोहनलाल के दावे के संबंध में एक याचिका प्रस्तुत की, लेकिन मजिस्ट्रेट अदालत ने मामले को बंद करने की सरकार की याचिका खारिज कर दी. सरकार ने उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि मोहनलाल ने आइवरी कब्जा मामले में कानून का उल्लंघन नहीं किया है.

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