वाराणसी: जेल में बंद भदोही जिले के ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्र और उनकी 3 बेटियों समेत 14 लोगों के खिलाफ सोमवार को वाराणसी के जैतपुरा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया. यह मुकदमा विजय मिश्र और उनके बेटे व पोते पर सामूहिक दुष्कर्म का केस दर्ज कराने वाली पीड़िता की तहरीर के आधार पर दर्ज किया गया. जैतपुरा थाने की पुलिस ने प्रकरण की जांच शुरू कर दी. महिला का आरोप है कि उसको केस वापस लेने के लिए जान से मारने की धमकी दी गयी.
एफआईआर के अनुसार दुष्कर्म पीड़ित महिला ने जबसे विजय मिश्र, उसके बेटे व पोते पर मुकदमा दर्ज कराया, तभी से उसे लगातार उसे धमकाया जा रहा है. उसे कहा जा रहा है कि वह अदालत में शपथ पत्र दे कि उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म नहीं हुआ था. अपना बयान भी बदल ले. पीड़ित महिला का आरोप है कि हाल ही में विजय मिश्र की साजिश की वजह से उसकी बेटी रीमा पांडेय, सीमा पांडेय व गरिमा तिवारी, भतीजा सतीश मिश्र, मनीष मिश्र, प्रकाश चंद मिश्र, दामाद राज दुबे उर्फ पंकज, रतन मिश्रा उर्फ गुड्डू, मुकेश तिवारी और विमल धर दुबे कुछ असामाजिक तत्वों को साथ में लेकर उसके घर के अंदर घुस आए. सभी ने गाली-गलौच की और जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि मुकदमे में सुलह कर लो. तुम विधायक की ताकत को नहीं जानती हो.
वहीं पीड़ित महिला का आरोप है कि सभी उससे टाइप किए हुए कागजों पर जबरन हस्ताक्षर कराना चाह रहे थे. उसने विरोध किया तो सभी ने कहा कि अभी यह समझ नहीं पाई है. पीड़िता का आरोप है कि उसे धमकाया गया कि न्यायालय तक गवाही देने नहीं पहुंच पाओगी. शोरगुल होने पर सभी लोग भाग गए. कुछ घंटे बाद सभी दोबारा आए और धमकी देकर अपनी गाड़ी में बैठ कर चले गए. पीड़िता ने कहा कि इस घटना से वह बेहद ही डरी हुई है.
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इस संबंध में इंस्पेक्टर जैतपुरा शशिभूषण राय ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. सामूहिक दुष्कर्म पीड़ित महिला ने विधायक विजय मिश्र, उनके बेटे विष्णु और भतीजे विकास के खिलाफ 18 अक्टूबर 2020 को भदोही जिले के ज्ञानपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. पीड़ित महिला का आरोप है कि 1 जनवरी 2014 से 18 दिसंबर 2015 के बीच उसका लगातार शारीरिक शोषण किया गया था. मुंह खोलने पर उसे अंजाम भुगतने की धमकी दी जाती थी.