ETV Bharat / city

Sri Krishna Janmabhoomi case: मालिकाना हक को लेकर अगली सुनवाई 2 दिसंबर को - श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद

श्रीकृष्ण जन्म भूमि के मालिकाना हक को लेकर दायर पहली पिटिशन पर सुनवाई हुई. श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस (Sri Krishna Janmabhoomi Case) को लेकर एक घंटे कोर्ट में हुई बहस. अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी.

krishna janmabhoomi case update
krishna janmabhoomi case update
author img

By

Published : Nov 24, 2021, 6:03 PM IST

Updated : Nov 24, 2021, 6:33 PM IST

मथुरा: श्रीकृष्ण जन्म भूमि के मालिकाना हक को लेकर पिछले साल दायर की गई पहली पिटिशन पर बुधवार को जनपद के जिला जज की कोर्ट में दोपहर बाद सुनवाई हुई. मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर अदालत में एक घंटे कोर्ट में बहस हुई. सुन्नी वक्फ बोर्ड और शाही ईदगाह कमेटी ने अपना पक्ष रखा. इस मामले की अगली सुनवाई अब 2 दिसंबर को होगी है.


पिछले साल 25 सितंबर को जिला जज की कोर्ट में कृष्ण भक्त रंजना अग्निहोत्री ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर वाद दायर किया था. यह श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले की पहली पिटीशन भी थी. कृष्ण भक्त रंजना अग्निहोत्री की याचिका पर जिला न्यायालय में बुधवार को सुनवाई हुई. इसमें प्रतिवादी पक्ष सुन्नी वक्फ बोर्ड और शाही ईदगाह कमेटी ने अपना पक्ष न्यायालय के सामने रखा. कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 2 दिसंबर तय की है.

जानकारी देते शाही ईदगाह कमेटी के अधिवक्ता तनवीर अहमद
जिला जज की कोर्ट में जन्मभूमि मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष अधिवक्ता ने एक बार फिर एतराज उठाते हुए कहा. यह केस सुनने लायक नहीं इसलिए इसको खारिज कर देना चाहिए. श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी पक्ष श्री कृष्ण सेवा संस्थान और श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट न्यायालय में उपस्थित नहीं रहे.श्री कृष्ण जन्मस्थान परिसर 13.37 एकड़ में बना हुआ है. 11 एकड़ में श्री कृष्ण जन्मभूमि लीला मंच, भागवत भवन और 2.37 एकड़ में शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है. श्री कृष्ण जन्मस्थान कटरा केशव देव मंदिर की जगह पर है. कोर्ट में दाखिल सभी प्रार्थना पत्र में यह मांग की जा रही है कि पूरी जमीन भगवान श्रीकृष्ण जन्मभूमि को वापस की जाए. श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और श्रीकृष्ण जन्म भूमि सेवा ट्रस्ट को डिक्री करने का कोई अधिकार नहीं है.
श्रीकृष्ण मंदिर
श्रीकृष्ण मंदिर
कृष्ण भक्त रंजना अग्निहोत्री ने पिछले साल 25 सितंबर को जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर न्यायालय में पिटीशन दाखिल की थी. इसमें चार प्रतिवादी पक्ष बनाए गए. शाही ईदगाह कमेटी, सुन्नी वक्फ बोर्ड, श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान और श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट को प्रतिवादी पक्ष बनाया गया है.

ये भी पढ़ें- दो दिन के यूपी दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, बोले- गुमनाम सेनानियों का योगदान आना चाहिए सामने



शाही ईदगाह कमेटी के अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया न्यायालय के सामने बुधवार को हमने अपना पक्ष रखते हुए एक बार फिर कहा कि यह केस चलने लायक नहीं है क्योंकि श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण को लेकर जनपद में और भी कई मामले अभी विचाराधीन हैं. इसलिए इसे खारिज कर देना चाहिए. न्यायधीश ने कहा कि अन्य मामलों की विस्तृत जानकारी ली जाएगी. उसके बाद आगे फैसला सुनाया जाएगा. वहीं अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने बताया कि एक घंटे बहस प्रतिवादी पक्ष और हम लोगों के बीच हुई. बहस सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को तय की है.


ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप

मथुरा: श्रीकृष्ण जन्म भूमि के मालिकाना हक को लेकर पिछले साल दायर की गई पहली पिटिशन पर बुधवार को जनपद के जिला जज की कोर्ट में दोपहर बाद सुनवाई हुई. मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर अदालत में एक घंटे कोर्ट में बहस हुई. सुन्नी वक्फ बोर्ड और शाही ईदगाह कमेटी ने अपना पक्ष रखा. इस मामले की अगली सुनवाई अब 2 दिसंबर को होगी है.


पिछले साल 25 सितंबर को जिला जज की कोर्ट में कृष्ण भक्त रंजना अग्निहोत्री ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर वाद दायर किया था. यह श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले की पहली पिटीशन भी थी. कृष्ण भक्त रंजना अग्निहोत्री की याचिका पर जिला न्यायालय में बुधवार को सुनवाई हुई. इसमें प्रतिवादी पक्ष सुन्नी वक्फ बोर्ड और शाही ईदगाह कमेटी ने अपना पक्ष न्यायालय के सामने रखा. कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 2 दिसंबर तय की है.

जानकारी देते शाही ईदगाह कमेटी के अधिवक्ता तनवीर अहमद
जिला जज की कोर्ट में जन्मभूमि मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष अधिवक्ता ने एक बार फिर एतराज उठाते हुए कहा. यह केस सुनने लायक नहीं इसलिए इसको खारिज कर देना चाहिए. श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी पक्ष श्री कृष्ण सेवा संस्थान और श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट न्यायालय में उपस्थित नहीं रहे.श्री कृष्ण जन्मस्थान परिसर 13.37 एकड़ में बना हुआ है. 11 एकड़ में श्री कृष्ण जन्मभूमि लीला मंच, भागवत भवन और 2.37 एकड़ में शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है. श्री कृष्ण जन्मस्थान कटरा केशव देव मंदिर की जगह पर है. कोर्ट में दाखिल सभी प्रार्थना पत्र में यह मांग की जा रही है कि पूरी जमीन भगवान श्रीकृष्ण जन्मभूमि को वापस की जाए. श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और श्रीकृष्ण जन्म भूमि सेवा ट्रस्ट को डिक्री करने का कोई अधिकार नहीं है.
श्रीकृष्ण मंदिर
श्रीकृष्ण मंदिर
कृष्ण भक्त रंजना अग्निहोत्री ने पिछले साल 25 सितंबर को जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर न्यायालय में पिटीशन दाखिल की थी. इसमें चार प्रतिवादी पक्ष बनाए गए. शाही ईदगाह कमेटी, सुन्नी वक्फ बोर्ड, श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान और श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट को प्रतिवादी पक्ष बनाया गया है.

ये भी पढ़ें- दो दिन के यूपी दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, बोले- गुमनाम सेनानियों का योगदान आना चाहिए सामने



शाही ईदगाह कमेटी के अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया न्यायालय के सामने बुधवार को हमने अपना पक्ष रखते हुए एक बार फिर कहा कि यह केस चलने लायक नहीं है क्योंकि श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण को लेकर जनपद में और भी कई मामले अभी विचाराधीन हैं. इसलिए इसे खारिज कर देना चाहिए. न्यायधीश ने कहा कि अन्य मामलों की विस्तृत जानकारी ली जाएगी. उसके बाद आगे फैसला सुनाया जाएगा. वहीं अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने बताया कि एक घंटे बहस प्रतिवादी पक्ष और हम लोगों के बीच हुई. बहस सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को तय की है.


ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप

Last Updated : Nov 24, 2021, 6:33 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.