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श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामला, अब 26 अप्रैल को होगी सुनवाई

मथुरा में मंगलवार को श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले (Shri Krishna Janmabhoomi Case) की सुनवाई हुई. शाही ईदगाह कमेटी के अधिवक्ता ने अदालत में अहम दस्तावेज पेश किए. इस मामले में अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी.

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श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामला सुनवाई
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Published : Apr 19, 2022, 5:45 PM IST

मथुरा: सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में मंगलवार को श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले (Shri Krishna Janmabhoomi Case) की सुनवाई हुई. वादी और प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित रहे. शाही ईदगाह कमेटी के अधिवक्ता ने न्यायालय में बहस की और कुछ अहम दस्तावेज पेश किए गए. कोर्ट में करीब 1 घंटे तक श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर सुनवाई हुई. न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 26 अप्रैल की तारीख तय की.

जानकारी देते वादी पक्ष के अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह


श्री कृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर 2 वर्ष पहले सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने याचिका दाखिल की थी. इसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर से अवैध मस्जिद हटाने की मांग की गयी. कहा गया कि मुगल शासक ने मंदिर को तोड़कर ये मस्जिद बनवायी थी. मंगलवार को जनपद के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में इस केस की सुनवाई हुई. अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी.

ये भी पढ़ें- अखिलेश के करीबी यादव बंधुओं की मुश्किलें बढ़ीं, गैंगेस्टर एक्ट में केस दर्ज

11 एकड़ में श्री कृष्ण जन्मभूमि लीला मंच भागवत भवन और 2.37 एकड़ में शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है. श्री कृष्ण जन्म स्थान कटरा केशव देव मंदिर की जगह पर बना हुआ है. कोर्ट में दाखिल किए गए सभी प्रार्थना पत्रों में यह मांग की गई है कि पूरी जमीन भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि कोबा को सौंपी जाए.

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मथुरा: सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में मंगलवार को श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले (Shri Krishna Janmabhoomi Case) की सुनवाई हुई. वादी और प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित रहे. शाही ईदगाह कमेटी के अधिवक्ता ने न्यायालय में बहस की और कुछ अहम दस्तावेज पेश किए गए. कोर्ट में करीब 1 घंटे तक श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर सुनवाई हुई. न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 26 अप्रैल की तारीख तय की.

जानकारी देते वादी पक्ष के अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह


श्री कृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर 2 वर्ष पहले सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने याचिका दाखिल की थी. इसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर से अवैध मस्जिद हटाने की मांग की गयी. कहा गया कि मुगल शासक ने मंदिर को तोड़कर ये मस्जिद बनवायी थी. मंगलवार को जनपद के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में इस केस की सुनवाई हुई. अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी.

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11 एकड़ में श्री कृष्ण जन्मभूमि लीला मंच भागवत भवन और 2.37 एकड़ में शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है. श्री कृष्ण जन्म स्थान कटरा केशव देव मंदिर की जगह पर बना हुआ है. कोर्ट में दाखिल किए गए सभी प्रार्थना पत्रों में यह मांग की गई है कि पूरी जमीन भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि कोबा को सौंपी जाए.

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