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योगी कैबिनेट ने लगाई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर, जानिए क्या-क्या हुए फैसले - उत्तर प्रदेश सरकार ने लिए महत्वपूर्ण फैसले

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिए मंत्रिपरिषद की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान की खरीद के लिए क्रय संस्थाओं को ऋण उपलब्ध कराने सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
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Published : Sep 30, 2020, 3:23 PM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. मंत्रिपरिषद ने खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान खरीद के लिए क्रय संस्थाओं को ऋण उपलब्ध कराने सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है. खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत धान खरीद 01 अक्टूबर, 2020 से प्रारम्भ होगी. धान क्रय की व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालित करने, किसानों को समय से भुगतान सुनिश्चित कराने के लिए क्रय संस्थाओं को धनराशि तत्काल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है.

उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम (एसएफसी) द्वारा धान क्रय हेतु कुल 3000 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा के अन्तर्गत कैश क्रेडिट लिमिट या अल्पकालिक ऋण उन राष्ट्रीयकृत बैंकों से लिया जाएगा, जिनकी ब्याज दर न्यूनतम हो. मंत्रिपरिषद ने नोएडा इण्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जेवर के निर्माण हेतु कंसेशन एग्रीमेंट हस्ताक्षरित किये जाने हेतु और मलेशिया, भारत और स्विट्जरलैण्ड के मध्य अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रारम्भ होने (जो भी बाद में हों) से 45 दिनों के समय के साथ ही भारत में मैनडेटरी क्वारंटाइन की अवधि को सम्मिलित करते हुए अथवा दिनांक 15 अक्टूबर, 2020, जो भी पहले हो, तक समय विस्तारा और बिड वैलिडिटी तथा सिक्योरिटी की अवधि जो दिनांक 24 अक्टूबर, 2020 तक थी. उसे दिनांक 31 मार्च, 2021 तक बढ़ाये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया.


मंत्रिपरिषद ने केन्द्र सरकार द्वारा संचालित 'स्वामित्व योजना' के कार्यान्वयन के लिए 'उत्तर प्रदेश आबादी सर्वेक्षण और अभिलेख संक्रिया विनियमावली 2020' के प्रख्यापन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है. ज्ञातव्य है कि भारत सरकार द्वारा ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्र के विधिमान्यीकरण हेतु ग्रामीण आबादी क्षेत्र के संचित अभिलेख तैयार करने के लिए नवीनतम ड्रोन प्रौद्योगिकी के उपयोग से सर्वेक्षण कर उनके स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख तैयार करने के लिए 'स्वामित्व' नामक योजना का शुभारम्भ राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल, 2020 को किया गया.

मंत्रिपरिषद ने 'एक जनपद एक उत्पाद' उप्र को ब्राण्ड के रूप में स्थापित किये जाने के उद्देश्य से रिटेल स्टोर्स के माध्यम से 'एक जनपद एक उत्पाद उप्र की ब्राण्डिंग योजना' के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है. खुदरा दुकानों में उपलब्ध स्थानों के माध्यम से ओडीओपी उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देना, ओडीओपी ग्लो साइन बोर्ड, स्टेण्डीज एवं अन्य प्रचार-प्रसार के माध्यमों से इन खुदरा दुकानों को ओडीओपी स्टोर्स के रूप में ब्राण्ड करना. योजना उत्तर प्रदेश के साथ-साथ सम्पूर्ण भारत वर्ष (प्रदेश के बाहर एयरपोर्ट एवं रेलवे स्टेशन तक सीमित) में लागू होगी. ओडीओपी उत्तर प्रदेश की ब्राण्डिंग योजना प्रारम्भ होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक लागू रहेगी.

मंत्रिपरिषद ने सैफई के आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, नोएडा के सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान, ग्रेटर नोएडा के राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान और लखनऊ के उच्चस्तरीय कैंसर संस्थान एवं चिकित्सालय में आचार्य के रिक्त नियमित पदों के सापेक्ष अन्य राजकीय मेडिकल काॅलेजों, चिकित्सा संस्थानों, चिकित्सा विश्वविद्यालयों तथा आम्रड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज से सेवानिवृत्त चिकित्सा शिक्षकों में से ऐसे प्रोफेसर, जो अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए हैं, को प्रोफेसर और कंसल्टेन्ट के रूप में निर्धारित शर्ताें एवं प्रतिबन्धों के आधार पर 2,20,000 रुपये प्रतिमाह के नियत पारिश्रमिक पर पुनर्नियोजित किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है.

मंत्रिपरिषद ने यह निर्णय भी लिया है कि उपर्युक्त प्रोफेसर और कंसल्टेन्ट के लिए विज्ञापन प्रकाशित कर, सीधी भर्ती द्वारा सम्बन्धित चिकित्सा संस्थान, विश्वविद्यालय के निदेशक, कुलपति की अध्यक्षता में गठित चयन समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्बन्धित विश्वविद्यालय, संस्थान द्वारा पुनर्नियोजित किया जाएगा. सेवानिवृत्त आचार्य प्रोफेसर को संविदा के आधार पर प्रोफेसर और कंसल्टेन्ट के रूप में पुनर्नियोजित किये जाने की व्यवस्था लागू की गई है.

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के समस्त जनपदों में आंगनबाड़ी/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर अनुपूरक पुष्टाहार (टेकहोम राशन तथा माॅर्निंग स्नैक्स) की आपूर्ति हेतु अनुपूरक पोषाहार का उत्पादन एवं आपूर्ति राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों द्वारा किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है. इसके लिए बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग तथा उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के मध्य एमओयू का निष्पादन कर उसके अनुसार योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा. अनुमोदन के समय से अन्तर्विभागीय समिति द्वारा एसओपी का निर्धारण कर 04 से 06 सप्ताह के भीतर संचालन प्रारम्भ कर दिया जाएगा. मंत्रिपरिषद ने निर्माणाधीन जिला कारागार इटावा के निर्माण कार्याें को पूर्ण कराये जाने हेतु पुनरीक्षित लागत 27231.30 लाख रुपये की स्वीकृति एवं नवनिर्मित कारागार को केन्द्रीय कारागार इटावा घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है.

मंत्रिपरिषद ने जनपद मुरादाबाद के अन्तर्गत बिलारी विकास खण्ड एवं जनपद सम्भल के अन्तर्गत बनियाखेड़ा विकास खण्ड के पुनर्गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है. इसके अन्तर्गत, विकास खण्ड बनियाखेड़ा की 45 ग्राम पंचायतों तथा विकास खण्ड बिलारी की 28 ग्राम पंचायतों, कुल 73 ग्राम पंचायतों को सम्मिलित करते हुए जनपद सम्भल के विकास खण्ड बनियाखेड़ा का पुनर्गठन किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है. इसके अलावा, विकास खण्ड बनियाखेड़ा की 40 ग्राम पंचायतों तथा विकास खण्ड बिलारी की 53 ग्राम पंचायतों, कुल 93 ग्राम पंचायतों को सम्मिलित करते हुए जनपद मुरादाबाद के अन्तर्गत विकास खण्ड बिलारी के पुनर्गठन प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है.


मंत्रिपरिषद ने जनपद गौतमबुद्धनगर के अन्तर्गत विकास खण्ड दनकौर को समाप्त कर विकास खण्ड बिसरख, दादरी एवं जेवर के पुनर्गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है. ज्ञातव्य है कि वर्तमान में विकास खण्ड बिसरख में 06 ग्राम पंचायतें, विकास खण्ड दनकौर में 12 ग्राम पंचायतें, विकास खण्ड दादरी में 48 ग्राम पंचायतें एवं विकास खण्ड जेवर में 22 ग्राम पंचायतें अवस्थित हैं. पुनर्गठन के पश्चात विकास खण्ड दादरी में 30 ग्राम पंचायतें, जेवर में 34 तथा बिसरख में 24 ग्राम पंचायतें अवस्थित होंगी.

मंत्रिपरिषद ने ‘उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम, 2019’ में संशोधन किये जाने हेतु 'उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2020' के प्रारूप तथा अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन को यथाप्रक्रिया राज्य विधानमण्डल से पारित कराये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है. मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) नियमावली, 2020 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है.

मंत्रिपरिषद ने देवबन्द-रुड़की रेल लाइन परियोजना एवं डेडिकेटेड फ्रेट काॅरिडोर के निर्माण के लिए सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश की जनपद सहारनपुर, मेरठ एवं गौतमबुद्धनगर की विभिन्न कुल 04 भूमि को रेल मंत्रालय भारत सरकार को हस्तांतरित किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिये हैं.

मंत्रिपरिषद ने आईटीआर कं.लि. बरेली के कर्मचारियों व अन्य लम्बित देयताओं के भुगतान हेतु कम्पनी की गाटा संख्या-307, बंगला नं0-11 में स्थित 18920 वर्ग मीटर भूमि (4.67 एकड़) को सर्किल दर 33,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल 62.436 करोड़ रुपये में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पक्ष में अस्पताल निर्माण हेतु विक्रय किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है. इसके लिए स्टाम्प ड्यूटी एवं अन्य व्यय क्रेता कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा वहन किया जाएगा. उक्त भूमि के विक्रय के पश्चात प्राप्त धनराशि से कम्पनी के कर्मचारियों एवं अन्य लम्बित देयताओं के भुगतान के उपरान्त उसका विवरण एवं व्यय धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाएगा.

मंत्रिपरिषद ने राजभवन स्टाफ क्लब के विस्तारीकरण हेतु क्लब के बगल में स्थित असुरक्षित आवास के-2 के ध्वस्तीकरण एवं 05 लाख 64 हजार रुपये की धनराशि को बट्टे खाते में डाले जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है. ज्ञातव्य है कि यह आवास मरम्मत योग्य न रह जाने एवं अध्यासन हेतु असुरक्षित होने के दृष्टिगत तत्काल प्रभाव से निष्प्रयोज्य घोषित किया गया है.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. मंत्रिपरिषद ने खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान खरीद के लिए क्रय संस्थाओं को ऋण उपलब्ध कराने सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है. खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत धान खरीद 01 अक्टूबर, 2020 से प्रारम्भ होगी. धान क्रय की व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालित करने, किसानों को समय से भुगतान सुनिश्चित कराने के लिए क्रय संस्थाओं को धनराशि तत्काल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है.

उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम (एसएफसी) द्वारा धान क्रय हेतु कुल 3000 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा के अन्तर्गत कैश क्रेडिट लिमिट या अल्पकालिक ऋण उन राष्ट्रीयकृत बैंकों से लिया जाएगा, जिनकी ब्याज दर न्यूनतम हो. मंत्रिपरिषद ने नोएडा इण्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जेवर के निर्माण हेतु कंसेशन एग्रीमेंट हस्ताक्षरित किये जाने हेतु और मलेशिया, भारत और स्विट्जरलैण्ड के मध्य अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रारम्भ होने (जो भी बाद में हों) से 45 दिनों के समय के साथ ही भारत में मैनडेटरी क्वारंटाइन की अवधि को सम्मिलित करते हुए अथवा दिनांक 15 अक्टूबर, 2020, जो भी पहले हो, तक समय विस्तारा और बिड वैलिडिटी तथा सिक्योरिटी की अवधि जो दिनांक 24 अक्टूबर, 2020 तक थी. उसे दिनांक 31 मार्च, 2021 तक बढ़ाये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया.


मंत्रिपरिषद ने केन्द्र सरकार द्वारा संचालित 'स्वामित्व योजना' के कार्यान्वयन के लिए 'उत्तर प्रदेश आबादी सर्वेक्षण और अभिलेख संक्रिया विनियमावली 2020' के प्रख्यापन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है. ज्ञातव्य है कि भारत सरकार द्वारा ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्र के विधिमान्यीकरण हेतु ग्रामीण आबादी क्षेत्र के संचित अभिलेख तैयार करने के लिए नवीनतम ड्रोन प्रौद्योगिकी के उपयोग से सर्वेक्षण कर उनके स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख तैयार करने के लिए 'स्वामित्व' नामक योजना का शुभारम्भ राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल, 2020 को किया गया.

मंत्रिपरिषद ने 'एक जनपद एक उत्पाद' उप्र को ब्राण्ड के रूप में स्थापित किये जाने के उद्देश्य से रिटेल स्टोर्स के माध्यम से 'एक जनपद एक उत्पाद उप्र की ब्राण्डिंग योजना' के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है. खुदरा दुकानों में उपलब्ध स्थानों के माध्यम से ओडीओपी उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देना, ओडीओपी ग्लो साइन बोर्ड, स्टेण्डीज एवं अन्य प्रचार-प्रसार के माध्यमों से इन खुदरा दुकानों को ओडीओपी स्टोर्स के रूप में ब्राण्ड करना. योजना उत्तर प्रदेश के साथ-साथ सम्पूर्ण भारत वर्ष (प्रदेश के बाहर एयरपोर्ट एवं रेलवे स्टेशन तक सीमित) में लागू होगी. ओडीओपी उत्तर प्रदेश की ब्राण्डिंग योजना प्रारम्भ होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक लागू रहेगी.

मंत्रिपरिषद ने सैफई के आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, नोएडा के सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान, ग्रेटर नोएडा के राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान और लखनऊ के उच्चस्तरीय कैंसर संस्थान एवं चिकित्सालय में आचार्य के रिक्त नियमित पदों के सापेक्ष अन्य राजकीय मेडिकल काॅलेजों, चिकित्सा संस्थानों, चिकित्सा विश्वविद्यालयों तथा आम्रड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज से सेवानिवृत्त चिकित्सा शिक्षकों में से ऐसे प्रोफेसर, जो अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए हैं, को प्रोफेसर और कंसल्टेन्ट के रूप में निर्धारित शर्ताें एवं प्रतिबन्धों के आधार पर 2,20,000 रुपये प्रतिमाह के नियत पारिश्रमिक पर पुनर्नियोजित किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है.

मंत्रिपरिषद ने यह निर्णय भी लिया है कि उपर्युक्त प्रोफेसर और कंसल्टेन्ट के लिए विज्ञापन प्रकाशित कर, सीधी भर्ती द्वारा सम्बन्धित चिकित्सा संस्थान, विश्वविद्यालय के निदेशक, कुलपति की अध्यक्षता में गठित चयन समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्बन्धित विश्वविद्यालय, संस्थान द्वारा पुनर्नियोजित किया जाएगा. सेवानिवृत्त आचार्य प्रोफेसर को संविदा के आधार पर प्रोफेसर और कंसल्टेन्ट के रूप में पुनर्नियोजित किये जाने की व्यवस्था लागू की गई है.

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के समस्त जनपदों में आंगनबाड़ी/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर अनुपूरक पुष्टाहार (टेकहोम राशन तथा माॅर्निंग स्नैक्स) की आपूर्ति हेतु अनुपूरक पोषाहार का उत्पादन एवं आपूर्ति राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों द्वारा किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है. इसके लिए बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग तथा उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के मध्य एमओयू का निष्पादन कर उसके अनुसार योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा. अनुमोदन के समय से अन्तर्विभागीय समिति द्वारा एसओपी का निर्धारण कर 04 से 06 सप्ताह के भीतर संचालन प्रारम्भ कर दिया जाएगा. मंत्रिपरिषद ने निर्माणाधीन जिला कारागार इटावा के निर्माण कार्याें को पूर्ण कराये जाने हेतु पुनरीक्षित लागत 27231.30 लाख रुपये की स्वीकृति एवं नवनिर्मित कारागार को केन्द्रीय कारागार इटावा घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है.

मंत्रिपरिषद ने जनपद मुरादाबाद के अन्तर्गत बिलारी विकास खण्ड एवं जनपद सम्भल के अन्तर्गत बनियाखेड़ा विकास खण्ड के पुनर्गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है. इसके अन्तर्गत, विकास खण्ड बनियाखेड़ा की 45 ग्राम पंचायतों तथा विकास खण्ड बिलारी की 28 ग्राम पंचायतों, कुल 73 ग्राम पंचायतों को सम्मिलित करते हुए जनपद सम्भल के विकास खण्ड बनियाखेड़ा का पुनर्गठन किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है. इसके अलावा, विकास खण्ड बनियाखेड़ा की 40 ग्राम पंचायतों तथा विकास खण्ड बिलारी की 53 ग्राम पंचायतों, कुल 93 ग्राम पंचायतों को सम्मिलित करते हुए जनपद मुरादाबाद के अन्तर्गत विकास खण्ड बिलारी के पुनर्गठन प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है.


मंत्रिपरिषद ने जनपद गौतमबुद्धनगर के अन्तर्गत विकास खण्ड दनकौर को समाप्त कर विकास खण्ड बिसरख, दादरी एवं जेवर के पुनर्गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है. ज्ञातव्य है कि वर्तमान में विकास खण्ड बिसरख में 06 ग्राम पंचायतें, विकास खण्ड दनकौर में 12 ग्राम पंचायतें, विकास खण्ड दादरी में 48 ग्राम पंचायतें एवं विकास खण्ड जेवर में 22 ग्राम पंचायतें अवस्थित हैं. पुनर्गठन के पश्चात विकास खण्ड दादरी में 30 ग्राम पंचायतें, जेवर में 34 तथा बिसरख में 24 ग्राम पंचायतें अवस्थित होंगी.

मंत्रिपरिषद ने ‘उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम, 2019’ में संशोधन किये जाने हेतु 'उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2020' के प्रारूप तथा अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन को यथाप्रक्रिया राज्य विधानमण्डल से पारित कराये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है. मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) नियमावली, 2020 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है.

मंत्रिपरिषद ने देवबन्द-रुड़की रेल लाइन परियोजना एवं डेडिकेटेड फ्रेट काॅरिडोर के निर्माण के लिए सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश की जनपद सहारनपुर, मेरठ एवं गौतमबुद्धनगर की विभिन्न कुल 04 भूमि को रेल मंत्रालय भारत सरकार को हस्तांतरित किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिये हैं.

मंत्रिपरिषद ने आईटीआर कं.लि. बरेली के कर्मचारियों व अन्य लम्बित देयताओं के भुगतान हेतु कम्पनी की गाटा संख्या-307, बंगला नं0-11 में स्थित 18920 वर्ग मीटर भूमि (4.67 एकड़) को सर्किल दर 33,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल 62.436 करोड़ रुपये में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पक्ष में अस्पताल निर्माण हेतु विक्रय किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है. इसके लिए स्टाम्प ड्यूटी एवं अन्य व्यय क्रेता कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा वहन किया जाएगा. उक्त भूमि के विक्रय के पश्चात प्राप्त धनराशि से कम्पनी के कर्मचारियों एवं अन्य लम्बित देयताओं के भुगतान के उपरान्त उसका विवरण एवं व्यय धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाएगा.

मंत्रिपरिषद ने राजभवन स्टाफ क्लब के विस्तारीकरण हेतु क्लब के बगल में स्थित असुरक्षित आवास के-2 के ध्वस्तीकरण एवं 05 लाख 64 हजार रुपये की धनराशि को बट्टे खाते में डाले जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है. ज्ञातव्य है कि यह आवास मरम्मत योग्य न रह जाने एवं अध्यासन हेतु असुरक्षित होने के दृष्टिगत तत्काल प्रभाव से निष्प्रयोज्य घोषित किया गया है.

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