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मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट ने दी इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी - उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी.

up cabinet approves several important proposals on 16 august 2022
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Published : Aug 16, 2021, 10:35 PM IST

Updated : Aug 17, 2021, 3:00 AM IST

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. कैबिनेट ने चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 से आगामी वित्तीय वर्षाें के लिए बीज ग्राम योजना के तहत गेहूं एवं धान के बीज पर अन्य केन्द्रीय योजनाओं के समतुल्य अनुदान की धनराशि दिये जाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा विशेष अनुदान की नयी व्यवस्था प्रारम्भ किये जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया. धान एवं गेहूं बीज वितरण पर कृषकों को मूल्य का 50 प्रतिशत एवं अधिकतम दो हजार रुपये प्रति कुन्तल, जो भी कम हो, अनुदान अनुमन्य है.

कैबिनेट ने जनपद मीरजापुर में विन्ध्यवासिनी मंदिर को जाने वाले मार्गाें को जोड़ने वाले पहुंच मार्गाें के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण, विन्ध्यवासिनी मंदिर पर परकोटा एवं परिक्रमा पथ के निर्माण एवं विन्ध्यवासिनी मंदिर की गलियों के फसाड ट्रीटमेंट के निर्माण में उच्च विशिष्टियों के प्रयोग के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गयी.

विन्ध्यवासिनी मंदिर को जाने वाले मार्गाें को जोड़ने वाले पहुंच मार्गाें के सुदृढ़ीकरण एवं निर्माण से सम्बन्धित परियोजना के लिए 4038.10 लाख रुपये, विन्ध्यवासिनी मंदिर पर परकोटा एवं परिक्रमा पथ के निर्माण से सम्बन्धित परियोजना के लिए चार हजार 575.97 लाख रुपये तथा विन्ध्यवासिनी मंदिर की गलियों के फसाड ट्रीटमेंट के निर्माण से सम्बन्धित परियोजना के लिए चार हजार 187.92 लाख रुपये की लागत आकलित की गयी. मंत्रिपरिषद ने परियोजना के सम्बन्ध में आगे की कार्रवाई का निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया.


कैबिनेट ने उड़ान 4.1 की बिड में चयनित राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित रूट्स पर 100 प्रतिशत वायबिलिटी गैप फण्डिंग (वी.जी.एफ) का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है. इस निर्णय से प्रदेश में नागरिक उड्डयन क्षेत्र का विकास होगा, जिससे व्यावसायिक, औद्योगिक क्षेत्र के साथ-साथ पर्यटन, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में भी प्रगति होगी. परिणामस्वरूप राज्य सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी. इस निर्णय से देश-विदेश में आवागमन हेतु वायु सेवा की उपलब्धता बढ़ेगी. साथ ही, प्रदेश में उड़ानों की संख्या में वृद्धि होने से रोजगार के नये अवसर उपलब्ध होंगे.

कैबिनेट ने भारत सरकार द्वारा स्वीकृत एडाॅप्ट ए हेरिटेज पाॅलिसी ‘अपनी धरोहर, अपनी पहचान’ की भांति प्रदेश के लिए तैयार की गयी उत्तर प्रदेश एडाॅप्ट ए हेरिटेज पाॅलिसी ‘अपनी धरोहर, अपनी पहचान’ को अनुमोदित कर दिया है. नीति के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व निदेशालय (संस्कृति विभाग) द्वारा संरक्षित स्मारकों/पुरास्थलों का स्थलीय विकास, रखरखाव एवं जन सुविधाओं का प्रबन्धन सार्वजनिक उद्यम इकाइयों व निजी क्षेत्र की सहभागिता से किया जाएगा. इस नीति के तहत संरक्षित स्मारकों/पुरास्थलों को विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र के उद्यमियों को स्मारक मित्र बनाया जाना प्रस्तावित है. चयनित स्मारक मित्रों द्वारा स्वयं के संसाधनों से स्मारकों का स्थलीय विकास, पर्यटकों के लिए स्मारक परिसर में जनसुविधा प्रबन्धन एवं वार्षिक रखरखाव आदि की व्यवस्था की जाएगी.

ये भी पढ़ें- जामा मस्जिद पर ध्वजारोहण को लेकर माहौल गरमाया, शहर मुफ्ती बोले ये काम है हराम


मंत्रिपरिषद ने नीति के अन्तर्गत प्रथम चरण में पुरातत्व निदेशालय (संस्कृति विभाग) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग के 11 प्रमुख स्मारकों/स्थलों का चयन स्मारक मित्र बनाये जाने के लिए किये जाने के प्रस्ताव को भी अनुमति प्रदान कर दी गयी है. चयनित स्मारकों में छतरमंजिल एवं फरहत बख्श कोठी कैसरबाग लखनऊ, कोठी गुलिस्ताने इरम कैसरबाग लखनऊ, दर्शन विलास कोठी कैसरबाग लखनऊ, हुलासखेड़ा उत्खनन स्थल मोहनलालगंज लखनऊ, कुसुमवन सरोवर गोवर्धन मथुरा, गोवर्धन की छतरियां गोवर्धन मथुरा, रसखान समाधि गोकुल मथुरा, गुरुधाम मन्दिर वाराणसी, कर्दमेश्वर महादेव मन्दिर कंदवा वाराणसी, चुनार किला मीरजापुर एवं प्राचीन दुर्ग बरुआसागर झांसी शामिल हैं. इसके उपरान्त संस्कृति विभाग द्वारा चयनित अन्य स्मारकों एवं धरोहरों को विकसित करने के लिए आवश्यकतानुसार स्मारक मित्र बनाये जाएंगे.

कैबिनेट ने प्रस्तावित नयी नीति ‘उड्डयन के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रमों और फ्लाइंग क्लबों/अकादमियों के लिए हवाई पट्टियों के उपयोग की नीति’ को स्वीकृति प्रदान कर दी है. इसके अन्तर्गत नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा चयनित संगठनों (फ्लाइंग क्लब/एकेडमी) को अकबरपुर (अम्बेडकरनगर), अन्धऊ (गाजीपुर), श्रावस्ती, फर्रुखाबाद, धनीपुर (अलीगढ़), अमहट (सुल्तानपुर), म्योरपुर (सोनभद्र), सैफई (इटावा), पलिया (खीरी), झांसी, रसूलाबाद (कानपुर देहात), आजमगढ़ व चित्रकूट जनपदों में स्थित कुल 13 हवाई पट्टियों तथा उन पर निर्मित परिसम्पत्तियों को उड्डयन के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने करने के लिए अनुमति प्रदान की जाएगी. उत्तर प्रदेश राज्य में 17 हवाई पट्टियां स्थित है.

कैबिनेट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) की दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ काॅरिडोर परियोजना से आच्छादित परिवहन निगम के भवनों के अन्यत्र निर्माण हेतु, परिवहन विभाग को निःशुल्क भूमि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की.

योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2021 के प्रकाशन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी.

कैबिनेट ने देवरिया में राजकीय आस्थान (पुरानी कचहरी) की भूमि पर शहीद स्व रामचन्द्र विद्यार्थी स्मृति स्थल के विकास एवं संग्रहालय के निर्माण हेतु भूमि पर्यटन विभाग के नाम निःशुल्क हस्तांतरित कराये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है. मंत्रि परिषद ने प्रकरण में आवश्यकतानुसार आगे का निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया.

कैबिनेट में यूपी जल निगम के सरप्लस कार्मिकों को स्थानीय निकायों में बॉडीशॉपिंग के आधार पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनात किए जाने तथा जल निगम के मृत कार्मिकों के आश्रितों को स्थानीय निकायों में नियुक्त किए जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास हुआ. इसके अन्तर्गत निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश जल निगम के चिन्हित सरप्लस कार्मिकों को विभिन्न नगर निकायों में समकक्ष रिक्त पदों के सापेक्ष बॉडीशॉपिंग के आधार पर प्रति नियुक्ति पर रखा जाए. नगर निकायों में बॉडीशॉपिंग के आधार पर प्रतिनियुक्ति पर रखे जाने वाले कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति विषयक सुसंगत शासनादेशों में निर्धारित आयु सीमा तथा प्रतिनियुक्ति की अवधि की सीमा से मुक्त रखा जाए व तदनुसार यह कार्मिक नागर निकायों में आवश्यकतानुसार सेवानिवृत्त होने तक कार्य कर सकेंगे. सरकार के इस निर्णय से यूपी जल निगम के 1238 सरप्लस नियमित फील्ड कर्मचारियों को नियमित रूप से वेतन मिलेगा और 263 मृतक आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त होगी. इस निर्णय से जल निगम की वित्तीय आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा. साथ ही, नगर निकायों में संचालित हो रही योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी, जिससे जनसामान्य को बेहतर सुविधा प्राप्त होगी.

कैबिनेट में आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के अंतर्गत संचालित कृषि ज्ञान केन्द्र, देवरिया हेतु भूमि हस्तांतरण किए जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव को मंजूरी मिली है. साथ ही यूपी मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार एवं निपातन) अधिनियम, 1962 में प्रथम संशोधन के रूप में नई धाराओं 40 और 41 को सम्मिलित किए जाने और यूपी मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार एवं निपातन) अधिनियम, 1962 (संशोधन) विधेयक 2021 को विधान मण्डल के विचारार्थ प्रस्तुत करने का प्रस्ताव पास हुआ है.

कैबिनेट में यूपी जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2021 को राज्य विधान मण्डल में पारित कराए जाने का प्रस्ताव पास हुआ है. अब इसे विधानसभा पटल पर रखा जाएगा. वहीं कैबिनेट में यूपी ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ड्राइंग अधिष्ठान सेवा नियमावली, 1983 में संशोधन के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है.

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. कैबिनेट ने चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 से आगामी वित्तीय वर्षाें के लिए बीज ग्राम योजना के तहत गेहूं एवं धान के बीज पर अन्य केन्द्रीय योजनाओं के समतुल्य अनुदान की धनराशि दिये जाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा विशेष अनुदान की नयी व्यवस्था प्रारम्भ किये जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया. धान एवं गेहूं बीज वितरण पर कृषकों को मूल्य का 50 प्रतिशत एवं अधिकतम दो हजार रुपये प्रति कुन्तल, जो भी कम हो, अनुदान अनुमन्य है.

कैबिनेट ने जनपद मीरजापुर में विन्ध्यवासिनी मंदिर को जाने वाले मार्गाें को जोड़ने वाले पहुंच मार्गाें के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण, विन्ध्यवासिनी मंदिर पर परकोटा एवं परिक्रमा पथ के निर्माण एवं विन्ध्यवासिनी मंदिर की गलियों के फसाड ट्रीटमेंट के निर्माण में उच्च विशिष्टियों के प्रयोग के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गयी.

विन्ध्यवासिनी मंदिर को जाने वाले मार्गाें को जोड़ने वाले पहुंच मार्गाें के सुदृढ़ीकरण एवं निर्माण से सम्बन्धित परियोजना के लिए 4038.10 लाख रुपये, विन्ध्यवासिनी मंदिर पर परकोटा एवं परिक्रमा पथ के निर्माण से सम्बन्धित परियोजना के लिए चार हजार 575.97 लाख रुपये तथा विन्ध्यवासिनी मंदिर की गलियों के फसाड ट्रीटमेंट के निर्माण से सम्बन्धित परियोजना के लिए चार हजार 187.92 लाख रुपये की लागत आकलित की गयी. मंत्रिपरिषद ने परियोजना के सम्बन्ध में आगे की कार्रवाई का निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया.


कैबिनेट ने उड़ान 4.1 की बिड में चयनित राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित रूट्स पर 100 प्रतिशत वायबिलिटी गैप फण्डिंग (वी.जी.एफ) का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है. इस निर्णय से प्रदेश में नागरिक उड्डयन क्षेत्र का विकास होगा, जिससे व्यावसायिक, औद्योगिक क्षेत्र के साथ-साथ पर्यटन, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में भी प्रगति होगी. परिणामस्वरूप राज्य सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी. इस निर्णय से देश-विदेश में आवागमन हेतु वायु सेवा की उपलब्धता बढ़ेगी. साथ ही, प्रदेश में उड़ानों की संख्या में वृद्धि होने से रोजगार के नये अवसर उपलब्ध होंगे.

कैबिनेट ने भारत सरकार द्वारा स्वीकृत एडाॅप्ट ए हेरिटेज पाॅलिसी ‘अपनी धरोहर, अपनी पहचान’ की भांति प्रदेश के लिए तैयार की गयी उत्तर प्रदेश एडाॅप्ट ए हेरिटेज पाॅलिसी ‘अपनी धरोहर, अपनी पहचान’ को अनुमोदित कर दिया है. नीति के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व निदेशालय (संस्कृति विभाग) द्वारा संरक्षित स्मारकों/पुरास्थलों का स्थलीय विकास, रखरखाव एवं जन सुविधाओं का प्रबन्धन सार्वजनिक उद्यम इकाइयों व निजी क्षेत्र की सहभागिता से किया जाएगा. इस नीति के तहत संरक्षित स्मारकों/पुरास्थलों को विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र के उद्यमियों को स्मारक मित्र बनाया जाना प्रस्तावित है. चयनित स्मारक मित्रों द्वारा स्वयं के संसाधनों से स्मारकों का स्थलीय विकास, पर्यटकों के लिए स्मारक परिसर में जनसुविधा प्रबन्धन एवं वार्षिक रखरखाव आदि की व्यवस्था की जाएगी.

ये भी पढ़ें- जामा मस्जिद पर ध्वजारोहण को लेकर माहौल गरमाया, शहर मुफ्ती बोले ये काम है हराम


मंत्रिपरिषद ने नीति के अन्तर्गत प्रथम चरण में पुरातत्व निदेशालय (संस्कृति विभाग) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग के 11 प्रमुख स्मारकों/स्थलों का चयन स्मारक मित्र बनाये जाने के लिए किये जाने के प्रस्ताव को भी अनुमति प्रदान कर दी गयी है. चयनित स्मारकों में छतरमंजिल एवं फरहत बख्श कोठी कैसरबाग लखनऊ, कोठी गुलिस्ताने इरम कैसरबाग लखनऊ, दर्शन विलास कोठी कैसरबाग लखनऊ, हुलासखेड़ा उत्खनन स्थल मोहनलालगंज लखनऊ, कुसुमवन सरोवर गोवर्धन मथुरा, गोवर्धन की छतरियां गोवर्धन मथुरा, रसखान समाधि गोकुल मथुरा, गुरुधाम मन्दिर वाराणसी, कर्दमेश्वर महादेव मन्दिर कंदवा वाराणसी, चुनार किला मीरजापुर एवं प्राचीन दुर्ग बरुआसागर झांसी शामिल हैं. इसके उपरान्त संस्कृति विभाग द्वारा चयनित अन्य स्मारकों एवं धरोहरों को विकसित करने के लिए आवश्यकतानुसार स्मारक मित्र बनाये जाएंगे.

कैबिनेट ने प्रस्तावित नयी नीति ‘उड्डयन के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रमों और फ्लाइंग क्लबों/अकादमियों के लिए हवाई पट्टियों के उपयोग की नीति’ को स्वीकृति प्रदान कर दी है. इसके अन्तर्गत नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा चयनित संगठनों (फ्लाइंग क्लब/एकेडमी) को अकबरपुर (अम्बेडकरनगर), अन्धऊ (गाजीपुर), श्रावस्ती, फर्रुखाबाद, धनीपुर (अलीगढ़), अमहट (सुल्तानपुर), म्योरपुर (सोनभद्र), सैफई (इटावा), पलिया (खीरी), झांसी, रसूलाबाद (कानपुर देहात), आजमगढ़ व चित्रकूट जनपदों में स्थित कुल 13 हवाई पट्टियों तथा उन पर निर्मित परिसम्पत्तियों को उड्डयन के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने करने के लिए अनुमति प्रदान की जाएगी. उत्तर प्रदेश राज्य में 17 हवाई पट्टियां स्थित है.

कैबिनेट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) की दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ काॅरिडोर परियोजना से आच्छादित परिवहन निगम के भवनों के अन्यत्र निर्माण हेतु, परिवहन विभाग को निःशुल्क भूमि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की.

योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2021 के प्रकाशन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी.

कैबिनेट ने देवरिया में राजकीय आस्थान (पुरानी कचहरी) की भूमि पर शहीद स्व रामचन्द्र विद्यार्थी स्मृति स्थल के विकास एवं संग्रहालय के निर्माण हेतु भूमि पर्यटन विभाग के नाम निःशुल्क हस्तांतरित कराये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है. मंत्रि परिषद ने प्रकरण में आवश्यकतानुसार आगे का निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया.

कैबिनेट में यूपी जल निगम के सरप्लस कार्मिकों को स्थानीय निकायों में बॉडीशॉपिंग के आधार पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनात किए जाने तथा जल निगम के मृत कार्मिकों के आश्रितों को स्थानीय निकायों में नियुक्त किए जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास हुआ. इसके अन्तर्गत निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश जल निगम के चिन्हित सरप्लस कार्मिकों को विभिन्न नगर निकायों में समकक्ष रिक्त पदों के सापेक्ष बॉडीशॉपिंग के आधार पर प्रति नियुक्ति पर रखा जाए. नगर निकायों में बॉडीशॉपिंग के आधार पर प्रतिनियुक्ति पर रखे जाने वाले कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति विषयक सुसंगत शासनादेशों में निर्धारित आयु सीमा तथा प्रतिनियुक्ति की अवधि की सीमा से मुक्त रखा जाए व तदनुसार यह कार्मिक नागर निकायों में आवश्यकतानुसार सेवानिवृत्त होने तक कार्य कर सकेंगे. सरकार के इस निर्णय से यूपी जल निगम के 1238 सरप्लस नियमित फील्ड कर्मचारियों को नियमित रूप से वेतन मिलेगा और 263 मृतक आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त होगी. इस निर्णय से जल निगम की वित्तीय आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा. साथ ही, नगर निकायों में संचालित हो रही योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी, जिससे जनसामान्य को बेहतर सुविधा प्राप्त होगी.

कैबिनेट में आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के अंतर्गत संचालित कृषि ज्ञान केन्द्र, देवरिया हेतु भूमि हस्तांतरण किए जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव को मंजूरी मिली है. साथ ही यूपी मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार एवं निपातन) अधिनियम, 1962 में प्रथम संशोधन के रूप में नई धाराओं 40 और 41 को सम्मिलित किए जाने और यूपी मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार एवं निपातन) अधिनियम, 1962 (संशोधन) विधेयक 2021 को विधान मण्डल के विचारार्थ प्रस्तुत करने का प्रस्ताव पास हुआ है.

कैबिनेट में यूपी जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2021 को राज्य विधान मण्डल में पारित कराए जाने का प्रस्ताव पास हुआ है. अब इसे विधानसभा पटल पर रखा जाएगा. वहीं कैबिनेट में यूपी ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ड्राइंग अधिष्ठान सेवा नियमावली, 1983 में संशोधन के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है.

Last Updated : Aug 17, 2021, 3:00 AM IST
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