लखनऊ : उत्तर प्रदेश की राजधानी में बकरीद, सावन व मोहर्रम समेत आगामी त्योहारों को देखते हुए धारा 144 लागू की गई है. लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) पीयूष मोर्डिया ने कई अहम दिशा निर्देश जारी करते हुए 10 अगस्त 2022 तक धारा 144 लागू की है. निर्देश में कहा गया है कि इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर जानवरों की कुर्बानी नहीं दी जाएगी. साथ ही मंदिर-मस्जिद में लगे लाउडस्पीकरों को नियमानुसार ही बजने दिया जाएगा. इस दौरान किसी भी प्रकार के जुलूस की इजाजत नहीं होगी.
संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था पीयूष मोर्डिया ने जारी आदेश में कहा है कि 10 जुलाई को बकरीद है. इस मौके पर सार्वजनिक स्थानों में पशुओं की बलि नहीं दी जाएगी. साथ ही प्रतिबंधित पशुओं की भी बलि देना मना है. आदेश में कहा गया है कि मंदिर-मस्जिद में लगे लाउडस्पीकर नियमानुसार ही सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही बजाए जायें.
संयुक्त पुलिस आयुक्त पीयूष मोर्डिया ने बकरीद, सावन, मुहर्रम व परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्देश जारी किए हैं. शहर में रेस्तरां, सिनेमाहॉल, मल्टीप्लेक्स, होटल आदि पूरी क्षमता के साथ खुले रहेंगे, लेकिन कोविड हेल्प डेस्क होना जरूरी होगा. आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों व मार्गों पर नमाज, पूजा-अर्चना व अन्य किसी भी प्रकार के धार्मिक आयोजनों पर रोक रहेगी. किसी खास स्थिति में इजाजत लेनी होगी.
इन पर रहेगी रोक
-धार्मिक स्थलों व संस्थानों में कोविड हेल्पडेस्क स्थापित कर मास्क का प्रयोग कराया जाए.
- विधानभवन के आसपास एक किलोमीटर के दायरे में ट्रैक्टर-ट्राॅली, बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ी, ज्वलनशील पदार्थ, सिलेंडर, घातक पदार्थ, हथियार आदि लेकर आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा. साथ ही इस परिधि में किसी भी प्रकार का धरना-प्रदर्शन पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा. इस प्रकार के वाहनों एवं वस्तुओं के प्रवेश तथा धरना-प्रदर्शन किये जाने पर धारा 144 सीआरपीसी का उल्लंघन मानते हुए कार्यवाही की जाएगी.
- सरकारी दफ्तरों व विधानसभा भवन के ऊपर व आसपास एक किमी के दायरे में ड्रोन से शूटिंग करना पूरी तरह से प्रतिबन्धित होगा. अन्य स्थानों पर भी पुलिस आयुक्त या फिर संयुक्त पुलिस आयुक्त की अनुमति के बिना किसी प्रकार के ड्रोन कैमरे से शूटिंग या फोटोग्राफी नहीं की जायेगी.
- पुलिस आयुक्त लखनऊ, संयुक्त पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्तों की अनुमति के बिना न तो 5 या इससे अधिक व्यक्तियों का कोई जुलूस निकालेगा न ही सार्वजनिक स्थान पर 5 या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह बनायेगा और न ही ऐसे किसी समूह में सम्मिलित होगा.
- बिना मास्क पहने घूमने व सार्वजनिक स्थानों में थूकने पर नियमानुसार विधिक कार्यवाई करते हुए जुर्माना वसूला जाएगा.
-किसी धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थल, जुलूसों व अन्य आयोजनों पर लाउडस्पीकर की ध्वनि की तीव्रता के सम्बन्ध में ध्वनि प्रदूषण (विनिमय और नियंत्रण), नियम-2000 यथा संशोधित के प्राविधानों का अनुपालन आवश्यक होगा. रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जायेगा. ध्वनि के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय के दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना आवश्यक होगा. अपरिहार्य स्थिति में पुलिस आयुक्त या संयुक्त पुलिस आयुक्त (अधोहस्ताक्षरी) या पुलिस उपायुक्त जोन से अनुमति लेनी होगी.
-कोई भी व्यक्ति लखनऊ कमिश्नरेट की सीमा के अन्दर लाठी, डंडा (अन्धे व दिव्यांग व्यक्तियों तथा सिख धर्म द्वारा रखे जाने वाले कृपाण को छोड़कर), तेज धार वाला चाकू, नुकीला शस्त्र जैसे तलवार, बरछी, गुप्तियां, कटार, फरसा, संगीन, त्रिशूल अथवा आग्नेयास्त्र, ज्वलनशील पदार्थ, घातक हथियार आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही किसी सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित करेगा. ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी या अर्द्ध सैनिक बल पर ये प्रतिबन्ध लागू नहीं होंगे.
- कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के धर्म ग्रन्थों का अपमान नहीं करेगा. धार्मिक स्थानों, दीवारों आदि पर किसी प्रकार के धार्मिक झंडे, बैनर, पोस्टर आदि नहीं लगायेगा और न ही किसी को इस कार्य में सहयोग प्रदान करेगा.
- लखनऊ कमिश्नरेट सीमा के अन्दर किसी भी समुदाय के व्यक्ति द्वारा दूसरे समुदाय की भावनाओं के विपरीत ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जायेगा, जिससे शांति भंग होने की आशंका हो और न ही दूसरे समुदाय के धार्मिक भावनाओं के विरूद्ध किसी प्रकार का उत्तेजनात्मक भाषण दिया जायेगा. ना ही सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना एवं अफवाहें फैलाई जाएंगी.
- कोई व्यक्ति किसी खुले स्थान पर अथवा मकानों की छतों पर ईंट, पत्थर, सोडावाटर की बोतल, ज्वलनशील पदार्थ अथवा कोई विस्फोटक सामग्री जमा नहीं करेगा और न रखेगा.
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- लखनऊ कमिश्नरेट क्षेत्र की सीमा के अन्दर कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई अनुचित मुद्रण, प्रकाशन जिससे साम्प्रदायिक तनाव अथवा समुदायों के बीच वैमनस्य उत्पन्न हो, नहीं करेगा.
- कोई भी व्यक्ति ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, सफाई कर्मी के साथ अभद्रता अथवा मारपीट करता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी.
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