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लखनऊ की खूबसूरती बिगाड़ने वालों पर वालों पर चलेगा नगर निगम का हंटर

लखनऊ शहर की खूबसूरती बिगाड़ने वालों के खिलाफ नगर निगम प्रशासन लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 के तहत एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करेगा. लखनऊ की खूबसूरती बिगाड़ने वालों पर वालों के खिलाफ नगर निगम करेगा FIR दर्ज

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नगर निगम प्रशासन
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Published : Jun 1, 2022, 8:36 PM IST

लखनऊ: शहर की खूबसूरती बिगाड़ने वालों के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई तेज कर दी है. नगर निगम प्रशासन द्वारा अवैध रूप से सार्वजनिक संपत्तियों, दीवारों, फ्लाईओवर पर पेंटिंग तथा पोस्टर चिपकाने वाले लोगों के खिलाफ लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की जाएगी. शहर की सड़कों पर अतिक्रमण, अवैध रूप से संचालित टैक्सी स्टैंड के बाद प्रचार प्रसार के लिए अवैध रूप से पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं.

यह भी पढ़ें-अखिलेश यादव बोले, झूठ, छल और फरेब BJP-RSS का एजेंडा, तथ्यों को झुठलाकर वाहवाही कराने में माहिर

नगर आयुक्त अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि शहर की समस्त सामने संपत्तियों दीवारों ड्राइवर की दीवारों डिवाइडर विद्युत पोल इत्यादि पर अवैध पेंटिंग बनाने तथा पोस्टर चिपकाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. संबंधित लोगों के विरुद्ध लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की जाएगी. नगर आयुक्त ने बताया कि इसी के तहत शहर में अभियान चलाया गया. इसके साथ ही भारी मात्रा में बैनर, होर्डिंग्स और पोस्टरों को हटाया गया है. यह कार्रवाई प्रतिदिन जारी रहेगी.

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लखनऊ: शहर की खूबसूरती बिगाड़ने वालों के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई तेज कर दी है. नगर निगम प्रशासन द्वारा अवैध रूप से सार्वजनिक संपत्तियों, दीवारों, फ्लाईओवर पर पेंटिंग तथा पोस्टर चिपकाने वाले लोगों के खिलाफ लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की जाएगी. शहर की सड़कों पर अतिक्रमण, अवैध रूप से संचालित टैक्सी स्टैंड के बाद प्रचार प्रसार के लिए अवैध रूप से पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं.

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नगर आयुक्त अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि शहर की समस्त सामने संपत्तियों दीवारों ड्राइवर की दीवारों डिवाइडर विद्युत पोल इत्यादि पर अवैध पेंटिंग बनाने तथा पोस्टर चिपकाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. संबंधित लोगों के विरुद्ध लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की जाएगी. नगर आयुक्त ने बताया कि इसी के तहत शहर में अभियान चलाया गया. इसके साथ ही भारी मात्रा में बैनर, होर्डिंग्स और पोस्टरों को हटाया गया है. यह कार्रवाई प्रतिदिन जारी रहेगी.

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