लखनऊ: मछली पालन में निवेश करने और धन को कई गुना करने का झांसा देकर करोड़ों रुपये हड़पने की अभियुक्त माउंटेन एलाइंस प्राइवेट लिमिटेड की एचओडी मेघना सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी को अपर सत्र न्यायाधीश लोकेश वरुण ने खारिज कर दिया है.
कोर्ट में सरकारी वकील एमके सिंह ने तर्क दिया कि वादी सौदान सिंह ने विभूति खंड में 26 फरवरी 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वर्ष 2021 के मार्च महीने में वादी के पास माउंटेन एलाइनज कम्पनी से फोन आया और बताया गया कि कम्पनी मछली पालन का व्यवसाय करती है. कहा गया कि वादी को आरोपी ने बताया कि साढ़े पांच लाख रुपये निवेश करने पर उसे 14 महीने तक 75 हजार रुपये मिलेंगे.
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इस पर वादी अपने साथियों के साथ कम्पनी के कार्यालय गया. जहां चीफ डायरेक्टर विश्वनाथ प्रसाद निषाद, एचओडी मेघना सिंह समेत अन्य आरोपी मिले और साइट विजिट करवाया. अभियुक्तों ने झांसा दिया कि मछली पालन के जरिए वादी को लाभ दिया जाएगा, जिस पर वादी ने कम्पनी में साढ़े पांच लाख रुपये का निवेश किया. आरोप है कि जब वादी ने लाभ के धन की मांग की तो चेक दिया गया जो कि बाउंस हो गया. इस पर जब वादी अपने साथियों के साथ आरोपी की कम्पनी गया तो ताला लगा था. आरोप है कि आरोपी ने ऐसे तमाम लोगों को झांसा देकर करोड़ों रुपये हड़प लिए और वादी का पैसे देने से इनकार कर दिया.
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