ETV Bharat / city

काकोरी तिहरा हत्याकांड : एक महिला समेत तीन को उम्र कैद की सजा

लखनऊ के काकोरी तिहरा हत्याकांड (Kakori triple murder case) की सुनवाई में कोर्ट ने एक महिला समेत तीन को उम्रकैद की सजा दी. डेढ साल की बच्ची की भी ईंटों से कूचकर की गई थी हत्या.

अपर सत्र न्यायालय
अपर सत्र न्यायालय
author img

By

Published : Dec 22, 2021, 10:31 PM IST

लखनऊ : बारह साल पहले हुए काकोरी के तिहरा हत्याकांड मामले में अपर सत्र न्यायाधीश रेखा शर्मा (Additional Sessions Judge Rekha Sharma) ने अभियुक्त रोशन, शंकर व महिला अभियुक्त इंदू को आजीवन कारावास के साथ-साथ प्रत्येक को 16-16 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. बेरहमी से हुए इस घटना में मृतकों को आरोपियों ने घरेलू विवाद को लेकर ईंट-पत्थर से कूंचकर मार डाला था.

अदालत समक्ष अभियोजन की ओर दलील दी गई, इस घटना की रिपोर्ट वादी राकेश ने थाना काकोरी में 11 मई 2009 को दर्ज कराई गई थी, जिसमें कहा गया कि वादी घटना के दिन सुबह सात बजे ऐशबाग लखनऊ कारखाने पर काम करने चला गया था. आरोप है कि दिन में एक बजे अभियुक्तों ने घर में घुसकर उसकी मां को पकड़कर ईंट से कूंचकर उनकी हत्या कर दी.

इसे भी पढ़ेंः न्यायालय ने सुनाई दोहरे हत्याकांड के आरोपियों को फांसी की सजा

यह भी कहा गया कि मां को बचाने के दौरान उसकी पत्नी रानी एवं डेढ़ साल की लड़की मुस्कान को भी ईंट से कूंचकर हत्या कर दी गई. अदालत में बहस के दौरान यह भी कहा गया कि अभियुक्तों ने तीन लोगों की हत्या में सहयोग किया है, तथा जब उसकी मां व पत्नी जान बचाकर भाग रही थीं, तब तीन लोगों ने उसे रोक लिया.

यह भी कहा गया है कि अगर आरोपी इन लोगों को पकड़कर न रोकते तो संभावना थी कि वह लोग अपनी जान बचाने में सफल हो जाते. अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि पत्रावली पर जो भी साक्ष्य मौजूद हैं, उससे स्पष्ट है कि अभियुक्तों द्वारा तीन लोगों की नृशंस हत्या की गई है, जिसमें एक ही परिवार के तीन लोगों को जान गंवानी पड़ी. अदालत ने कहा है कि इस स्थिति में अभियुक्तों के प्रति किसी प्रकार की नरमी बरतना न्यायोचित नहीं है.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप

लखनऊ : बारह साल पहले हुए काकोरी के तिहरा हत्याकांड मामले में अपर सत्र न्यायाधीश रेखा शर्मा (Additional Sessions Judge Rekha Sharma) ने अभियुक्त रोशन, शंकर व महिला अभियुक्त इंदू को आजीवन कारावास के साथ-साथ प्रत्येक को 16-16 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. बेरहमी से हुए इस घटना में मृतकों को आरोपियों ने घरेलू विवाद को लेकर ईंट-पत्थर से कूंचकर मार डाला था.

अदालत समक्ष अभियोजन की ओर दलील दी गई, इस घटना की रिपोर्ट वादी राकेश ने थाना काकोरी में 11 मई 2009 को दर्ज कराई गई थी, जिसमें कहा गया कि वादी घटना के दिन सुबह सात बजे ऐशबाग लखनऊ कारखाने पर काम करने चला गया था. आरोप है कि दिन में एक बजे अभियुक्तों ने घर में घुसकर उसकी मां को पकड़कर ईंट से कूंचकर उनकी हत्या कर दी.

इसे भी पढ़ेंः न्यायालय ने सुनाई दोहरे हत्याकांड के आरोपियों को फांसी की सजा

यह भी कहा गया कि मां को बचाने के दौरान उसकी पत्नी रानी एवं डेढ़ साल की लड़की मुस्कान को भी ईंट से कूंचकर हत्या कर दी गई. अदालत में बहस के दौरान यह भी कहा गया कि अभियुक्तों ने तीन लोगों की हत्या में सहयोग किया है, तथा जब उसकी मां व पत्नी जान बचाकर भाग रही थीं, तब तीन लोगों ने उसे रोक लिया.

यह भी कहा गया है कि अगर आरोपी इन लोगों को पकड़कर न रोकते तो संभावना थी कि वह लोग अपनी जान बचाने में सफल हो जाते. अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि पत्रावली पर जो भी साक्ष्य मौजूद हैं, उससे स्पष्ट है कि अभियुक्तों द्वारा तीन लोगों की नृशंस हत्या की गई है, जिसमें एक ही परिवार के तीन लोगों को जान गंवानी पड़ी. अदालत ने कहा है कि इस स्थिति में अभियुक्तों के प्रति किसी प्रकार की नरमी बरतना न्यायोचित नहीं है.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.