लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में लखीमपुर खीरी हिंसा के आरोपी आशीष मिश्र ने जमानत याचिका दाखिल की है. याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए न्यायालय ने राज्य सरकार को एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है.
यह आदेश न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की एकल पीठ ने आशीष मिश्रा की याचिका पर दिया. उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत इसके पूर्व सत्र अदालत से खारिज हो चुकी है. इसके बाद उसने हाईकोर्ट की शरण ली है.
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सोमवार को हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए राज्य सरकार को एक हफ्ते का समय दिया है. मामले की अगली सुनवाई 10 दिन बाद होगी. किसानों का एक समूह उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की यात्रा के खिलाफ तीन अक्टूबर को प्रदर्शन कर रहा था, तभी लखीमपुर खीरी में एक एसयूवी (कार) ने चार किसानों को कुचल दिया. इससे गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने भाजपा के दो कार्यकर्ताओं और एक चालक की कथित तौर पर पीट कर हत्या कर दी, जबकि हिंसा में एक स्थानीय पत्रकार की भी मौत हो गई.
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